खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर नीमच में एक संस्थान परिसर सील
खाद्य सुरक्षा टीम ने की कार्यवाही खाद्य पदार्थों के कुल 5 नमूने लिए

नीमच 26 अगस्त 2025
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नीमच में स्थित फर्म जय संत कंवरराम कन्फेक्शनरी बंगला नंबर 49 लक्ष्मी एक्सरे के पीछे नीमच का आकस्मिक निरीक्षण खाद्य एवं औषधि प्रशासन नीमच द्वारा किया गया टीम ने मौके पर विक्रय हेतु भंडारित खाद्य पदार्थ कन्फेक्शनरी, बेकरी प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड वॉटर,पेड़ा भंडारित पाए गए । खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया कि
फर्म के प्रोपराइटर भगवान दास कालानी के पास फर्म के लिए आवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया ।
फर्म का वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख रुपए बताया गया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक खाद्य लाइसेंस के बिना खाद्य व्यापार करते पाए जाने पर खाद्य परिसर को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने तक सील बंद किया गया।

मौके पर विक्रय हेतु भंडारित खाद्य पदार्थ राधे राधे डॉलर पेड़ा का एक और कार्बोनेटेड वॉटर के 4 कुल 5 नमूने लिए गए।
इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है ।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
उक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री राजू सोलकी एवं श्री यशवंत कुमार शर्मा की टीम द्वारा की गई है।
******