आम नागरिक पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करें : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

9 लाख तक वार्षिक आय वाले उक्ति उठा सकेंगे योजना का लाभ, नजदीकी बैंक से करें संपर्क
कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंकों के साथ विशेष समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में बैंकों के साथ विशेष समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी बैंकों को पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में विस्तार से बताया।पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना पात्र लाभार्थियों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाता है।
बैठक के दौरान श्री संजय कुमार मोदी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मंदसौर, PODUDA श्रीमती गरिमा पाटीदार, सभी बैंकर्स मौजूद थे। पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित आवास ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के परिवार, जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
पाँच वर्ष से अधिक की ऋण अवधि वाले पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत घरों का अधिकतम कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होगा।पात्र लाभार्थियों के ऋण खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पाँच वर्षीय किश्तों में सब्सिडी जारी की जाएगी, बशर्ते सब्सिडी जारी होने के समय ऋण चालू हो और 50% से अधिक मूलधन बकाया हो।
आवेदन कैसे करें- आधिकारिक PMAY-U 2.0 वेबसाइट (www.pmay-urban.gov.in) पर जाएँ। अथवा जिस बैंक में अपना बैंक खाता है, उस बैंक शाखा में जाकर या नजदीकी बैंक से संपर्क करें।