जमीनी विवाद में तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपीयों को 10 साल का सश्रम कारावास

जमीनी विवाद में तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपीयों को 10 साल का सश्रम कारावास
सीतामऊ।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा आरोपीगण कैलाश पिता रामा बागरी, कृष्णसिंह पिता कैलाश बागरी, सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता कैलाश बागरी, राजेश उर्फ राकेश पिता कैलाश बागरी, करण पिता कैलाश बागरी सभी निवासी लदूना तहसील व थाना सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र. को धारा 307 भा.द.वि. में 10-10 साल सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया शायरा बी ने थाना सीतामऊ में इस आशय की सूचना दी कि उसके पति रईश शाह ने करीब 20 साल पहले चंदरसिंह से 9 बीघा जमीन खरीदी थी। उसी जमीन के पास कैलाश बागरी की जमीन है। कैलाश बागरी रईश द्वारा खरीदी गयी जमीन को अपनी बताता है तथा उसके द्वारा जमीन का सेड़ा फाड़ लिया तथा मना करने पर भी नहीं माना एवं दिनांक 28.06.2023 को जब वह अपने पति के साथ खेत पर गयी थी तब कैलाश बागरी अपने लड़के कृष्णसिंह, करणसिंह एवं राकेश के साथ अचानक हाथ में तलवार, दराते एवं लाठियां लेकर आया तथा उन्होंने उसके पति रईस के उपर जानलेवा हमला कर दिया तथा कैलाश ने रईस को जान से मारने की नियत से तलवार से मारा जो उसके सिर पर लगी तथा रईश ने हाथ से बचाव किया तो कृष्णसिंह ने उसके हाथ में दराते से वार किया जिससे रईस का बायां हाथ कलाई के पास से टूट कर अलग हो गया तथा करणसिंह एवं राकेश ने भी लाठी से मारपीट की तथा मौके पर सत्यनारायण भी गया जिसने भी लाठी से रईश के साथ मारपीट की।आरोपीयों द्वारा की गयी मारपीट से रईश के बाये हाथ, बायें कंधे व दाहिने पैर की जांघ में चोट आयी। फरियादिया द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपीगण ने फरियादिया शायरा बी के साथ भी मारपीट की जिससे उसे चोट आयी।
मौके पर सलीम शाह, रईस पिता अकबर आदि द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपीगण मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपीगण कैलाश पिता रामा बागरी, कृष्णसिंह पिता कैलाश बागरी, सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता कैलाश बागरी, राजेश उर्फ राकेश पिता कैलाश बागरी, करण पिता कैलाश बागरी सभी निवासी लदूना तहसील व थाना सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र. को धारा 307 भा.द.वि. में 10-10 साल सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार (गरोठ- सीतामऊ) द्वारा किया गया।