न्यायालय कि अवमानना: अवैध अतिक्रमण कर ईट भट्ठे संचालित, फसलों के साथ आम जनता भी प्रदुषण की शिकार

////////////////////////
सीतामऊ शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण स्थल पर ईट भट्ठे संचालित होने के संदर्भ में तहसील न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो की आश्चर्य का विषय है इस प्रकरण में तहसील न्यायालय के आदेश का पालन करवाया जाकर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए* उक्त मांग आवेदक मोहनलाल नानूराम खाती ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत पत्र में की गई इस संदर्भ में तहसील न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेजों एवं पटवारी प्रतिवेदन रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि खेड़ा रोड़ स्थित सर्वे क्रमांक 1534 रकबा 1.44 हैक्टर भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाकर अर्थ दंड की राशि ₹5000 जमा करवाएं अतिक्रमण नहीं हटाने पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (2 – 1 )के तहत नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी पटवारी रीडर व वसूल बाकी नवीस नोट करें।
उल्लेखनीय है की आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत पेश किए गए प्रकरण में बताया गया था कि आरोपी नानूराम एवं नंदा उर्फ रमेश द्वारा खेड़ा रोड़ स्थित उक्त शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर ईट भट्ठे संचालित किया जा रहा है जिससे आसपास के रहवासियों को प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है ।
उक्त भूमि के पास आवेदक की कृषि भूमि होने से फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकरण के संदर्भ में तहसील न्यायालय द्वारा जारी आदेश का संतोष प्रद पालन नहीं होने पर आवेदक ने इस न्यायालय में पुनः आदेश पालन करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
जिसमें आरोप लगाया गया कि शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में ग्राम खेड़ा के पटवारी मौज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाकर कागजों में बेदखली का आदेश कर दिया गया एवं फर्जी हस्ताक्षर करवा कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी गई। पटवारी मौजा की इस कार्यवाही से अतिक्रमण कर्ताओं के हौसले बढ़ गए हैं एवं उन्होंने अतिक्रमण स्थल पर लोहे के इंगल गाड़कर कर चारों तरफ लोहे की जालियां लगा दी गई फल स्वरुप ईट भट्टे के संचालन से रहवासियों एवं कास्तकारो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसे में आवेदक ने न्यायालय से प्रार्थना कि हैं कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करवाया जाए एवं दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए ।
फोटो अतिक्रमण स्थल पर गाड़े गए लोहे के इंगल व जालियां लगा दी गई।