कार्यवाहीमध्यप्रदेशरतलाम
जिला आयुष अधिकारी को 4 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदण्ड

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रतलाम। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2017 में माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा आज दिनांक 22.11.2022 को पारित अपने निर्णय में डॉ. नीलम कटारा पिता श्री विजयसिंह कटारा आयु 40 वर्ष तत्कालीन जिला आयुष अधिकारी, जिला रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 और 13(1)डी में दोषसिद्ध पाते हुऐ धारा 7 को 13(1)डी मे समाहित मानते हुऐ, बड़ी धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया।