समाचार नीमच मध्यप्रदेश 22 नवंबर 2022 मंगलवार

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पात्रता परीक्षण कर पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाएं – सुश्री मीना
एडीएम ने की जनसुनवाई 80 लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई
नीमच 22 नवम्बर 2022, डीकेन निवासी लक्ष्मण सिह जाट की पात्रता का परीक्षण कर उसे पात्रतानुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की त्वरित कार्यवाही करें। यह निर्देश एडीएम सुश्री नेहा मीना ने जनसुनवाई में डीकेन निवासी लक्ष्मण सिह जाट के आवेदन पर सीएमओ डीकेन को दिए गए। मंगलवार को जनसुनवाई में अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीना एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में 80 लोगो से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रीती संघवी, सुश्री आकांक्षा करोठिया एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में अठाना के भारत रेगर ने आम रास्ता बंद करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने, मूलचंद मार्ग नीमच के महेश सोनकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की स्वीकृति निरस्त करने, गोपालपुरा की दुर्गाबाई मीना ने कृषि भूमि की मेड से पत्थर हटाकर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने, बुझ की बुलाकी बाई ने इंदिरा आवास के मकान का कब्जा दिलाने, थडोली के भारत मीणा ने सम्बल योजना का लाभ दिलाने, रामपुरा मनासा के दिनेश कछावा ने ऋण लेकर खरीदे गये सामान बाढ से नष्ट होने पर ऋण माफ करवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।
इसी तरह पालसोडा के छगनलाल पाटीदार, सरवानिया महाराज के धन्नालाल, रावतखेडा के कारूलाल, रामुपरा के सत्यनारायण, बिसलवास सोनगरा के कन्हैयालाल जावद के रामप्रकाश, साकरियाखेडा के नंदूभाई परसराम, कानाखेडा के अजितमल, सादडी रोड बघाना के हसनखान, भाटखेडा के नीलेश जोशी, रेवली-देवली के कन्हैयालाल सुतार, बांगरेड का खेडा निवासी जोरसिह बंजारा, छायन के नारायण अमृत लाल, चेनपुरा के गट्टु सिह, अल्हेड के दीपक वसीटा ने भी जनसुनवाई में अपने आवेदन प्रस्तुत कर, अपनी समस्याएं सुनाई। इस पर संबंधित जिला अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर, समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए है।
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जनपद साधारण सभा की बैठक 30 नवम्बर को
नीमच 22 नवम्बर 2022, जनपद पंचायत नीमच की साधारण सभा की बैठक जनपद अध्यक्ष श्रीमती शारदा धनगर की अध्यक्षता में 30 नवम्बर 2022 को दोपहर 12 बजे से जनपद सभा भवन, (बी.आर.सी.)नीमच पर आयोजित की गई है। बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा की जावेगी। जनपद सीईओ ने सभी जनपद सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया है।
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निर्माण विभाग सडकों की मरम्मत का कार्य इस माह अंत तक पूर्ण करवाये-श्री अग्रवाल
कलेक्टर से समय-सीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
नीमच 22 नवम्बर 2022, जिले के लोक निर्माण विभाग सहित सड़कों का निर्माण करवाने वाले सभी निर्माण विभाग अपनी क्षतिग्रस्त सभी सडकों की मरम्मत, पेचवर्क, नवीनीकरण का कार्य इस माह अंत तक पूर्ण करवाकर, सडकों को दुरस्त करवाये। अन्यथा क्षतिग्रस्त सडक की वजह से कोई घटना, दुर्घटना आदि होती है, तो संबंधित निर्माण विभाग के अधिकारी की जवाबदेही तय की जावेगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित अन्य सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए।
बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी जनपद सीईओ और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए, कि जिले में स्वीकृत अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य, तत्काल प्रारंभ करवाकर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बल-2 योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के पंजीयन के लिए पंचायत सचिवों को लक्ष्य प्रदान कर उनकी एक सप्ताह में पूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए। साथ ही सभी सीएमओ को निर्देश दिए, कि संबल-2 योजना के तहत पंजीयन के प्रकरण जो, जांच के लिए लंबित है। उनका निराकरण इसी सप्ताह करें। कलेक्टर ने विक्रेता विहिन राशन दुकानों, अतिरिक्त राशन दुकानों को दो सप्ताह में प्रारंभ करवाने के निर्देश भी जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए।
कलेक्टर ने ऐसी राशन दुकानों जिनसे 20 प्रतिशत से कम खाद्यान का वितरण पोर्टल पर दिख रहा है। उनका सत्यापन करवाने तथा खाद्यान्न का शतप्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग की संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं में पशु चिकित्सक वाईज लक्ष्य आंवटित कर लक्ष्य की पूर्ति करवाने के निर्देश दिए है।
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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 29 नवम्बर व एक दिसम्बर को जिले में भूतपूर्व सैनिकों से रूबरू होंगे
नीमच 22 नवम्बर 2022, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मंदसौर के कल्याण संयोजक केप्टन अजय शर्मा 29 नवम्बर एवं एक दिसम्बर 2022 को नीमच जिले के भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के भेंटकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। केप्टन अजय शर्मा 29 नवम्बर को प्रात: 9.30 से 10.30 बजे तक विश्राम गृह रतनगढ, दोपहर 12 बजे से एक बजे तक विश्राम गृह जावद एवं दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक शहीद पार्क नीमच पर उपलब्ध रहेंगे।
वे एक दिसम्बर को प्रात: 9 बजे से 10.30 बजे तक विश्राम गृह रामपुरा, 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक विश्राम गृह मनासा एवं 1.30 बजे से 2.30 बजे तक नगर परिषद जीरन में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों से भेंटकर समस्याएं सुनेंगे।
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ट्रैक्टर में 5 क्विंटल डोडाचूरा की तस्करी करनें वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी. पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा ट्रैक्टर में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण (1) अज्जू उर्फ अजितेश पिता कन्हैयालाल नागदा, उम्र-30 वर्ष एवं (2) गणेश पिता प्रेमचंद्र नागदा, उम्र-37 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम कानाखेडा, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 14.05.2014 की दोपहर के 1ः30 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केशवपुरा स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास नीमच नयागांव हाईवे की हैं। पुलिस चौकी नयागांव में पदस्थ एएसआई मुकेश यादव को टेलीफोन के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण ट्रैक्टर में लगी बिना नंबर की ट्राली में सुखले के नीचे सफेद प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडाचूरा भरकर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें ट्रैक्टर-ट्राली आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लिये जाने पर सुखला तिरपाल से ढ़का हुआ था, तिरपाल एवं सुखले को हटवाकर देखने पर उसके नीचे छुपाए हुए 12 प्लास्टिक के कट्टो में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व ट्रैक्टर-ट्राली को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 163/2014, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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स्मैक की तस्करी करने वाले बाप-बेटे को कारावास व जुर्माना
जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण (1) बाबूलाल उर्फ अरविंद पिता गिरधारीलाल सोनी, उम्र-52 वर्ष एवं (2) रवि पिता बाबूलाल उर्फ अरविंद सोनी, उम्र-28 वर्ष, दोनों निवासी-जावद, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/21(ए) के अंतर्गत भुगते हुए 2-2 माह के कारावास एवं 10,000-10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 02.08.2015 की रात्रि के 8 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले मोरका यात्री प्रतीक्षालय की हैं। पुलिस थाना जावद में पदस्थ एएसआई जाकिर हुसैन को टेलीफोन के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण यात्री प्रतीक्षालय पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक किसी बाहरी व्यक्ति को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें दोनों आरोपी खाडे हुए दिखाई दिये, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा व उनकी तलाशी लिये जाने पर पेंट की जेब में 10-10 ग्राम स्मैक की पुडिया मिली, जिनकों जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 293/2015, धारा 8(सी)/21(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।