कार्रवाईमंदसौर जिलासीतामऊ

सीतामऊ क्षेत्र के 10 किसानों से नरवाई जलाने पर 35 हजार अर्थ दंड वसूल किया

सीतामऊ क्षेत्र के 10 किसानों से नरवाई जलाने पर 35 हजार अर्थ दंड वसूल किया

 

मंदसौर ।मध्‍यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भो व्‍यक्ति/संस्‍था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा।

अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती शिवानी गर्ग द्वारा सीतामऊ क्षेत्र के 10 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 35 हजार रुपए अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी दीपाखेड़ा के श्याम दास पर 5 हजार रुपए, निवासी ढिकनिया के नरसिंह पर 2500 रू, निवासी बैलारा के कृष्‍णपाल सिंह एवं भेरूलाल पर 2500-2500 रू, निवासी अजयपुर के अंदरबाई पर 7500 रु., निवासी लदूना के मदनलाल पर 2500 रु., निवासी सांसरी पिपल्‍या के मांगुसिंह पर 2500 रु., निवासी खजुरीगोड के विनोद एवं शंभु सिंह पर 2500-2500 रु. एवं निवासी गुराडिया गोड के पप्‍पुसिंह पर 2500 रु. की राशि पर आर्थिक दण्‍ड अधिरोपित की गई।

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