जिला बदर के आरोपी जाकिर द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा

जिला बदर के आरोपी जाकिर द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा
सीतामऊ। न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत सीतामऊ द्वारा आरोपी जाकिर पिता बाबू खां उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घसोई थाना सुवासरा को जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में दोषसिद्ध कर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 में 6-6 माह सश्रम कारावास की सजा एवं 1000-1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है किः घटना दिनांक को फरियादी महेश गिरोठिया थाना सुवासरा पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को उसे दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जाकिर पिता बाबु खाँ, निवासी ग्राम घसोई जिला-बदर होकर बाहर जिले में रह रहा है तथा दिनांक 19.12.2017 को घर पर आने वाला है। उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु वह उपनिरीक्षक सेंगर और हमराह आरक्षक पप्पू सिंह के साथ ग्राम घसोई पहुँचा। उक्त जिला बदर व्यक्ति की तलाश ग्राम घसोई में उसके घर पर की, जहाँ पर वह नहीं मिला, उसके बाद वे लोग उसे तलाश करने हेतु जैन मंदिर तीर्थ धाम रोड पर प्रतीक्षालय पर पहुँचे, जहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे हमराह बल और पंचानों ने घेराबंदी कर पकडा। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जाकिर पिता बाबु खाँ, निवासी ग्राम घसोई (पीपल चौक), थाना सुवासरा का होना बताया।
अभियुक्त जाकिर से जिला दंडाधिकारी या किसी न्यायालय की लिखित अनुमति के बारे में पूछने पर उसने नहीं होना बताया। उक्त अभियुक्त को जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2017 को मंदसौर जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती नीमच, रतलाम, उज्जैन एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला-बदर किया गया था। जिला दंडाधिकारी के प्रकरण क्रमांक 46/जिलाबदर/2017 में पारित आदेश दिनांकित 01.04.2017 को, दिनांक 07.04.2017 को तामील कराया गया । अभियुक्त जाकिर खाँ द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 14, 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत दंडनीय पाया जाने से अभियुक्त को विधिवत साक्षियों के समक्ष गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर गिरफ्तार किया व गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। मौके की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर मय गिरफ्तार अभियुक्त के वापस थाने आया और वापसी पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 312/2017 अंतर्गत धारा 14, 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत), सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी जाकिर पिता बाबू खां उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घसोई थाना सुवासरा को जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में दोषसिद्ध कर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 में 6-6 माह सश्रम कारावास की सजा एवं 1000-1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन ए.डी.पी.ओ. एस. आर. गरवाल द्वारा किया गया।