समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 10 अक्टूबर 2023

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सभी अधिकारी, कर्मचारी, सेक्टर, आरओ आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें : कलेक्टर श्री यादव
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने सभीजिलाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर के साथ एक विशेष बैठकली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावी हो चुकी हैं।इसका अक्षरश: पालन किया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, आरओ, एआरओ का चुनाव के दौरान बहुत हीमहत्वपूर्ण काम होता है। यह सभी अधिकारी व्यय लेखा टीम के साथ में समन्वय करके काम करें। साथ ही चुनावके सभी कार्यों को गंभीरता से लेवे। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस एक साथ में सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण भीकरेंगे। अच्छे से चुनाव हो इसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
संपत्ति विरूपण के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ करें। कहीं पर भी दीवार लेखन, पोस्टर बैनरनहीं दिखना चाहिए। वाहनों पर लगे नेमप्लेट एवं हुटर पर भी कार्यवाही करें। कोई भी शासकीय गेस्ट हाउसराजनीतिक दलों के व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेंगे। सभी अधिकारी, कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी निगरानीरखें तथा सोशल मीडिया पर कोई भी गैर कानूनी पोस्ट ना करें। गैर कानूनी पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई होगी।बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान मौजूद थे।
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21 अक्टूबर को होंगे नाम दाखिल, 17 नवंबर को होगा मतदान : कलेक्टर
सुविधा एप्प से लेनी होगी राजनीतिक दलों को अनुमतिया
निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दलों एवं प्रेस के साथ बैठक संपन्न
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्शआचरण संहिता लगने की पश्चात राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पत्रकार गणों के साथ एक विशेष बैठक करनिर्वाचन के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्रदान की।
जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन भरनेका काम शुरू होगा। जो की सभी एसडीएम कार्यालय में होगा। 30 नवंबर को नॉमिनेशन का काम होगा। 31अक्टूबर को नामों की छटनी की जाएगी। 2 नवंबर के दिन नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटित किएजाएंगे। 17 नवंबर को मतदान होगा एवं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 5 दिसंबर से पहले चुनाव कीप्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी। आदर्श आचरण संहिता लगने के पश्चात ऐसे निर्माण के काम जो चालू हो चुके हैं।वह काम लगातार चलेंगे। लेकिन नए काम शुरू नहीं होंगे। महत्वपूर्ण कामों के लिए आयोग की अनुमति लेनीजरूरी होगी। मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक काम करते रहेंगे। शासकीय वाहनों का उपयोग राजनीतिक दलों के व्यक्तिनहीं कर पाएंगे। गेस्ट हाउस का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। 24 घंटे में शासकीय भवनों पर संपत्ति विरूपण कीकार्यवाही पूर्ण होगी। वहीं आगामी 48 घंटे में पब्लिक स्थल जिसमें सड़क एवं अन्य स्थल पर कार्यवाही होगी।आगामी 72 घंटे के अंदर निजी भवन पर संपत्ति विरूपण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। एमसीएमसी केमाध्यम से पैड न्यूज़ पर निगरानी का कार्य किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रम को राजनीतिक का रूपनही दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो कार्यवाही की जाएगी। सुविधा एप्प के माध्यम से राजनीतिकदलों को अनुमतियां लेनी होगी। इसके साथ ही अगर किसी भी आम नागरिक को अगर चुनाव से संबंधित कोईशिकायत है, तो वह सी विजिल एप्प के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीअनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान, एडिशनलएसपी श्री गौतम सिंह सोलंकी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार गण मौजूद थे।
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कलेक्टर, एसपी ने फील्ड के अधिकारियों को संपत्ति विरूपण के लिए दिए निर्देश
कलेक्टर, एसपी ने संयुक्त रूप से शहर के मुख्य मार्गों का किया निरीक्षण
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव एवं पुलिसअधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने संयुक्त रूप से आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद संपत्ति विरूपण के संबंधफील्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निर्देश के पश्चात स्वयं फील्ड पर पहुंचकर की जा रहीकार्यवाहियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार सत्यम, पुलिस टीममौजूद थी।
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मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरितकिया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता केकार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव में मतदाताओं को जागरूक करने केलिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है तथा महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर मतदाताओं कोजागरूक कर रही हैं। संदेश के रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यहकार्य महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जारहा है। इस कार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में जागृतहो रही रहे हैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं।
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विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्णस्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कलेक्टर श्री दिलीपकुमार यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध आदेश जारी किये है।
निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन प्रसार के समय ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिकदंडाधिकारी से लेना होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णित रिट पिटीशन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण केसंबंध में पारित आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। ध्वनि विस्तारित यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीणएवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जावे।
अनुमति जारी कर्ता अधिकारी शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अधीन स्थानीय परिस्थितियों केअनुसार अनुमति देने या आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानकिसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन केमामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त औरसजा का प्रावधान है।
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विधानसभा आम निर्वाचन के मददेनजर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के दौरान कानून एवं व्यवस्थाबनाए रखने हेतु कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्तशक्तियों को प्रयोग करते हुए सप्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्कम जारी किये है।जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों अथवा घातक शस्त्र जैसे बंदूक,पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर,या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसेजनसाधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शितनहीं कर सकेगा चाहे वह व्यक्ति लाइसेंस धारी क्यों ना हो कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह संबंधितअनुविभागीय अधिकारी संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैरकिसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिएप्रचार प्रसार करेगा ऐसी आम सभा धरना रैली या बंद में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा संबंधितअन्य विभाग की अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा प्रचार प्रचार हेतुवाहन की अनुमति प्रदान करेंगे। निर्वाचन कर्तव्य में लगे कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा।यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है इसकी तमिल प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकीसुनवाई संभव नहीं है तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूपसे पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता1860 की धारा 188 के अंतर्गत दोषी होकर उसे पर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
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नगरपालिका की इस पी आई सी की बैठक में लगभग 5 करोड़ 33 लाख 23 हजार रूपये के विभिन्न निर्माण कार्य के अध्यक्ष महोदय के आदेश का अनुमोदन किया गया, नगरपालिका की इस बैठक में नगर के नागरिकों के बैठने के लिए बेंच , ओपन जीम ,बच्चों के खेलने उपकरण जो कि लगभग 40 लाख रुपए के लगाए जाने हैं उसके दर को मंजूरी प्रदान की गई इस बैठक में प्लाट व भवन के 196 प्रकरणों को मंजूरी मिली।
उक्त उद्गार परम पूज्य जैन साध्वी श्री अर्हताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 4 ने रूपचांद आराधना भवन चौधरी कॉलोनी में कहे। आपने सोमवार को यहां धर्मसभा में कहा कि जब आप अपने घर परिवार के प्रतिदिन के काम के लिये समय निकालते हो तो धार्मिक गतिविधियों के लिये भी समय निकालना चाहिये। धर्मस्थान किसी ट्रस्ट या श्रीसंघ के लिये नहीं बनता वह सबके लिये बनता है। इसलिये उसकी प्रतिष्ठा, रखरखाव में भागीदारी करना हम सबका भी दायित्व होना चाहिये।
तेरा मेरा का भाव छोड़ो- साध्वी श्री अर्हताश्रीजी ने कहा कि तेरा मेरा का भाव हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। यह शरीर, धन सम्पत्ति मेरी है, ऐसा विचार आने से ही मन में अहंकार आता है और यही अंधकार हमें पापकर्म की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिये जीवन में तेरा मेरा का भाव छोड़ों अपनत्व का भाव अपनाओ।
बच्चों को संस्कारित करे– साध्वीजी ने कहा कि आज की जो पीढ़ी है उसमें संस्कारों की कमी का कारण माता-पिता की अनदेखी है। बच्चे जब छोटे होते है तभी उनमें संस्कारों की ओर ध्यान दो। बच्चों को स्कूल की छुट्टी के दिन अवश्य ही धर्म स्थान मंदिर उपाश्रय लाओ। उन्हें देव गुरू के दर्शन कराओ इसी में आपका भी हित है। धर्मसभा के प श्चात् महेन्द्र सोहनलाल चौरड़िया परिवार की ओर से प्रभावना बाटी गई।
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श्रावक श्राविकाओं भक्ष व अभक्ष्य का विवेक रखे, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करे- संत श्री अभिनंदनमुनिजी
उक्त उद्गार प.पू. जैन संत श्री अभिनवमुनिजी महाराज ने कहे। आपने भक्ष व अभक्ष्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए बताया कि श्रावक श्राविकाओं को कन्दमूल (जिमीकंद) के उपयोग में पूर्ण विवेक रखना चाहिये। आलू प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिये। प्रभु महावीर ने जैन आगम दशवेािलिक सूत्र में साधुओं के लिए 52 अनाचार बताये हैं। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन श्रावक श्राविकाओं को भी करना चाहिये। अधिक मसालेदार आहार ग्रहण से मन में दूषित विचार आता है। इसलिये सात्विक भोजन जिसमें मर्यादा के अनुसार मसाले हो वही उपयोग करना चाहिये। मछली सुखी हो या गिली वह हर स्थिति में अभक्ष्य है। आजकल मछली के पाउडर का उपयोग घरों में होने लगा है। इसके प्रति भी विवेक रखे। मनुष्य जीवन और उसमें भी शाकाहारी कुल पुण्य उदय से मिला है इसलिये उसमें आहार में विवेक रखे।
वनस्पति काय के जीवों की हिंसा से बचे-संतश्री ने कहा कि महान वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया है कि वनस्पति काय में भी जीवन है। उसमें भी संवेदनाये है, इसलिये वनस्पति काय के जीवों की हिंसा नहीं करे अर्थात पेड़ पौधे नहीं काटे बल्कि उनको संरक्षण दे, उनकी देखभाव करे।
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रैदास बने भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य
मंदसौर– आगामी विधानसभा सभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार पूर्व में भीम आर्मी के जिला संयोजक रहे पवन रैदास को कार्यकुशलता को देखते हुए पवन रैदास को भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य के पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही भीम आर्मी के मंदसौर नीमच जिला का अतिरिक्त प्रभारी भी बनाया गया।
