मंदसौरमध्यप्रदेश

अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रू जुर्माने से दंडित

 

मंदसौर। अतिरिक्त विषेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी जसवंतसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत उम्र 28 साल नि. खेजडिया थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को अफीम तस्करी करने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 40,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 10.03.2013 को थाना सीतामऊ के सउनि विजय राव मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु मय फोर्स के थाने से रवाना होकर ढिकनिया दरगाह फंटे पर नाकाबंदी कर आरोपी जसवंतसिंह पिता किशोरसिंह नि. खेजडिया के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त कर आरोपी जसवंतसिंह को गिरफतार किया गया। बाद थाने पर वापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।

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