राजस्थानकोटारेलवे

स्टेशनों पर गन्दगी करने वालों पर 3 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना

स्टेशनों पर गन्दगी करने वालों पर 3 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना

कोटा। मण्डल के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

डीआरएम के मार्गदर्शन एवं वाणिज्य और यांत्रिक विभाग के निर्देशन में रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाती है। बार-बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। इस वित्तीय 2024-25 के दस माह में कुल 1518 मामलें स्टेशन परिसर में गन्दगी करने के पकड़े गए। जिनसे कुल 3 लाख 3 हजार 6 सौ रूपए का जुर्माना वसूला गया।

जबकि केवल जनवरी, 2025 माह में 178 मामलें पकड़े गए जिनसे 35,600 रूपए का जुर्माना वसूला गया। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

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