एनडीपीएस एक्ट के आदेशात्मक नियमों का पालन नहीं किया तो आरोपी होगा दोषमुक्त

मंदसौर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मंदसौर ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस के प्रकरण में आज्ञापक आदेशों एवं नियमों का अनुसंधान के दौरान पालन नहीं किये जाने पर आरोपी दोषमुक्ती का पात्र होगा। थाना मल्हारगढ़ के अपराध क्रं.-69/2018 धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट एवं 471,473, 420 आईपीसी मे विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में 8 गवाह एवं 59 दस्तावेज एवं आर्टिकल प्रस्तुत किये, जिसमें अभियोजन कहानी अनुसार घटना दिनांक 25/3/2018 को 1 क्विंटल 21 किलो अवैध डोडाचूरा बोलेरो गाड़ी के माध्यम से परिवहन किये जाने का आरोप बताकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार करना बताया। मुख्य अभियुक्त के विरूद्ध आई न्यायालयीन साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर प्रतिपरिक्षण करते हुए आरोपी के अभिभाषकगण एम.के. कुरेशी एडवोकेट एवं सहयोगी अधिवक्तागण फिरोज खान एडवोकेट, महावीरसिंह बोराना एडवोकेट एवं अख्तर खान एडवोकेट द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को खंडीत किया तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया कि अभियोजन द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 42,50, 52 के आज्ञापक आदेशों का पालन नहीं किया हैं। तथा एक मात्र मुख्य अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक एम. के. कुरेशी एडवोकेट एवं सहयोगी अधिवक्तागण फिरोज खान एडवोकेट, महावीरसिंह बोराना एडवोकेट एवं अख्तर खान एडवोकेट द्वारा की गई।