मंदसौरमध्यप्रदेश

केंद्र का सर्कुलर, नोटरी के हक सीमित, नोटरी से शादी-तलाक अमान्य, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा

============

केंद्र का सर्कुलर, नोटरी के हक सीमित: नोटरी से शादी-तलाक अमान्य, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा

मंदसौर I देश में नोटरी से कराई गई शादी या तलाक की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नोटरी को शादी या तलाक कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई नोटरी ऐसा करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

10 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार के अनुसार, नोटरी को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 8 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 11 के उप-नियम (8) में स्पष्ट है कि विवाह या तलाक के हलफनामे का निपटारा नोटरी का कार्य नहीं है। कुछ नोटरी विवाह प्रमाण-पत्र भी जारी कर रहे थे।

आदेश में मप्र व उड़ीसा हाई कोर्ट का जिक्र

वरिष्ठ अभिभाषक व पूर्व लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी के अनुसार, इससे पहले मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 30 अप्रैल 2021 व 31 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में शपथ पत्र की शादियों को मान्यता नहीं दी थी। वहीं उड़ीसा हाई कोर्ट 4 सितंबर 2023 को ऐसा ही फैसला दे चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}