नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 16 अक्टूबर 2024 बुधवार

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जिले के जल स्‍त्रोतों में पर्याप्‍त जल भराव रबी सीजन में 16 हजार 579 हेक्‍टेयर में सिंचाई के लिए मिलेगा जल

जिला स्‍तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 15 अक्टूबर 2024, नीमच जिले में इस वर्ष जल संसाधन विभाग की सभी 68 जल संरचनाओं में पर्याप्‍त जल भराव हुआ है। जिले के किसानों की आगामी रबी सिंचाई के लिए गत वर्ष 14886 हेक्‍टेयर की तुलना में 16 हजार 579 हेक्‍टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्‍ध कराया जावेगा। यह जानकारी जिला स्‍तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्‍टर श्री हिमांशु चन्‍द्रा की अध्‍यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री विमल श्रीवास्‍तव द्वारा दी गई। बैठक में विधायक प्रतिनिधि नीमच श्री नीलेश पाटीदार एवं मनासा विधायक के प्रतिनिधि श्री आनंद श्रीवास्‍तव, समिति के अन्‍य सदस्‍यगण एवं अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नगरीय निकायों को पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल आरक्षण प्रस्‍तावों का सर्व सम्‍मति से अनुमोदन किया गया। कलेक्‍टर ने नगरीय निकाय नीमच, जावद एवं रामपुरा को निर्देश दिए, कि जल संसाधन विभाग को पेयजल की बकाया कुल 25 लाख 86 हजार रूपये की राशि जमा करवाये।

बैठक में कलेक्‍टर श्री हिमांशु चन्‍द्रा ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए, कि वे जल स्‍त्रोतों से किसानों की मांग अनुसार जब उन्‍हें सिंचाई के लिए पानी की आवश्‍यकता हो, तभी पानी छोड़े, उपलब्‍ध करावाये। बैठक में जल निगम के महाप्रबंधक श्री जितेंद्र सिंह राणावत ने बताया, कि गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से जिले के सभी गांवों में मार्च माह से शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी जावेगी। बैठक में समिति सदस्‍यों ने भी महत्‍वपूर्ण सुझाव दिए।

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दुकानों, संस्‍थानों का निरीक्षण कर, खाद्य पदार्थो की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा

कलेक्‍टर ने सभी राजस्‍व अधिकारियों व एफ.एस.ओ. को दिए निर्देश

नीमच 15 अक्टूबर 2024, जिले में आगामी त्‍यौहारों को देखते हुए दुग्‍ध व दूध से बने खाद्य पदार्थो, मिठाईयों एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्‍ता सुनिश्चित की जाए। अमानक एवं गुणवत्‍ताहीन खाद्य पदार्थो एवं सामग्री विक्रय एवं भण्‍डारण ना हो। सभी राजस्‍व अधिकारी क्षेत्र में दुकानों, संस्‍थानों की जांच के लिए दल गठित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम, राजस्‍व अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विभाग को दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, सभी एसडीएम, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने सभी एसडीएम को त्‍यौहारों को ध्‍यान में रखते हुए अमानक खाद्य पदार्थो की जांच कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने कहा, कि लोक स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर जांच दल गठित कर, दुकानों, संस्‍थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर, सेम्‍पल लेने की कार्यवाही की जाए।

कलेक्‍टर ने सीएम हेल्‍पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में गत एक सप्‍ताह में सभी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा, कि और भी 100 दिवस या 50 दिवस से अधिक की शिकायतें निराकरण से लंबित है, तो उनको भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करवाएं। राजस्‍व अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन में एक सप्‍ताह में किए गऐ कार्य की प्रशंसा करते हुए कलेक्‍टर ने कहा, कि तहसीलदार नीमच, ग्रामीण, मनासा, जावद एवं जीरन 50 दिवस से अधिक की शिकायतों को सर्वोच्‍च प्राथमिकता से निराकरण कर बंद करवाएं। कलेक्‍टर ने जिला अधिकारियों को निर्देश, दिए कि वे चालू माह में प्राप्‍त किसी भी शिकायत को फोर्स क्‍लोज नहीं करवाएं। फोर्स क्‍लोज 50 दिवस या उससे अधिक की लंबित शिकायतों को बंद करवाने के लिए ही प्रस्‍तावित करें। कलेक्‍टर ने जनसुनवाई में प्राप्‍त विभागवार लंबित आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की और सभी को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण की सूचना संबंधित आवेदक को भी लिखित में दी जाए।

कलेक्‍टर ने सभी जिला अधिकारियों को आवंटित पांच-पांच ग्राम पंचायतों का अनिवार्य रूप से भ्रमण कर, प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए।

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नीमच में 24 अक्‍टूबर को रोजगार मेला आयोजित

नीमच 15 अक्टूबर 2024, टॉउन हॉल दशहरा मैदान नीमच में 24 अक्‍टूबर 2024 को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जिसमें सभी शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगार प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है। इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतिया रोजगार मेले में उपस्थित होकर लाभ उठाएं।

रोजगार मेले में जिले की प्रतिष्ठित कम्पनियों व जिले से बाहर की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा युवाओं को रोजगार, उपलब्‍ध कराया जाएगा। भर्ती कम्पनी द्वारा अपनी शर्तो पर की जाएगी। साक्षात्कार के समय कम्पनी से समस्‍त जानकारी स्वंय प्राप्त करें। आवेदन के लिए अपनी सी.वी एवं रिज्यूम की कॉपी साथ लेकर रोजगार मेले में उपस्थित हो।

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पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत वाहन राजसात

नीमच 15 अक्‍टूबर 2024, एडीएम द्वारा थाना बघाना के अपराध क्रं.251/2024 धारा 4,6,9, 6ए/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा 4(1),6(क),6(ख)(1), 10 म.प्र.कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 11(1)(डी), पशु क्रुरता अधिनियम एवं धारा 66, 192 ए मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रकरण न्‍यायालय अ‍तिरिक्‍त कलेक्‍टर एवं अतिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी जिला नीमच म.प्र. में प्रकरण में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड द्वारा 10 अक्‍टूबर 2024 को आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा वाहना टाटा ट्रक वाहन क्रमांक आर.जे.20 जी.सी.6221 तथा उसमें कू्रतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 11 गौवंश गायों को मध्‍यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(घ) पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप शासन हित में (राजसात) करने का आदेश जारी किया हैं।

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उपखण्‍ड, तहसील कार्यालयों के साथ ही अब सभी ग्राम पंचायतों में भी होगी जनसुनवाई-श्री चंद्रा

कलेक्‍टर ने की जनसुनवाई –76 आवेदको की सुनी समस्‍याएं

नीमच 15 अक्‍टूबर 2024, जिले में उपखण्‍ड एवं तहसील कार्यालयों के साथ ही अब आगामी मंगलवार से सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में भी जनसुनवाई की जावेगी। ग्राम पंचायत कार्यालयों में पटवारी, पंचायत सचिव,रोजगार सहायक,ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, महिला एवं बालविकास सुपरवाईजर आदि उप‍स्थित होकर पूरे दिन जनसुनवाई कर, ग्रामीणों की समस्‍याओं का निराकरण करेगे। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए दिए। जनसुनवाई में कलेक्‍टर ने 76 आवेदको से चर्चा कर, उनकी संमस्‍याए सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संम्‍बधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर ए.डी.एम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़,एसडीएम डॉ.ममता खेडे, सभी डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में.मप्र राज्‍य कर्मचारी आवास निगम कालोनी कनावटी के रहवासियों द्वारा चालीस फीट सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर, मार्ग अवरूद्व करने वाले के विरूद्व कार्यवाही करने के आवेदन पर कलेक्‍टर ने तहसीलदार नीमच नगर को निर्देश दिए, कि वे तत्‍काल मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाए और रास्‍ता खुलवाए। कलेक्‍टर ने सीएमओं नीमच को निर्देश दिए, कि वे शहर में सभी मार्गो सड़कों पर अतिक्रमण को चिन्‍हित कर अतिक्रमण हटवाए और रास्‍ते क्‍लीयर करवाए।

श्‍यामा धाकड़ को रेडक्रास से तत्‍कालिक आर्थिक सहायता- जनसुनवाई में नीमच सिटी निवासी श्रीमती श्‍यामा धाकड़ ने घर के एक मात्र कमाऊ सदस्‍य पति महेश धाकड की मृत्‍यु हो जाने से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाने पर आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। इस पर कलेक्‍टर ने रेडक्रास से श्‍याम धाकड़ को 12 हजार रूपये की तत्‍कालिक आर्थिक सहायता स्‍वीकृत कर भुगतान के निर्देश दिए साथ ही ग्रामीण स्‍वरोजगार प्रशिक्षण केन्‍द्र के अधिकारी को श्‍यामा बाई धाकड़ को स्‍वरोजगार के लिए सिलाई का नि:शुल्‍क प्रशिक्षण दिलवाकर, स्‍वरोजगार उपलब्‍ध करवाने के निर्देश भी दिए। जिससे, कि श्‍यामा बाई अपने परिवार का अच्‍छे से भरण पोषण कर सकें।

जनसुनवाई में अरनिया मामदेव के मांगीलाल, लासुर के कंवरलाल,जमुनिया खुर्द के सुरेश,अठाना के मंगलसिह ,शिक्षक कॉलोनी के अजरा,जीरन के संजय कुमार,अखैपुर के रूपचंद, हुडको कालोनी की भांगवतीबाई ,उपरेड़ा के नंदकिशोर, कनावटी की सकीबाई, गिरदौड़ा के पप्‍पूसिंह, मनासा के ओम प्रकाश, हाडी पिपलिया के बापूसिहं, जवासा के विष्‍णु, सरवानिया महाराज के प्रकाश, अठाना के देवकिशन, विनोबागंज के काशीराम, सिगोली के घनश्‍याम, जावी के गोविन्‍द, सुठोली रामनगर के देवीलाल, चम्‍पी की तेजुबाई आदि ने भी अपने आवेदन प्रस्‍तुत कर अपनी समस्‍याएं सुनाई।

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शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी भेरूलाल पिता भोना जी मालवीय, उम्र-52 वर्ष, निवासी-ग्राम महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 31.03.2015 को दिन के समय की ग्राम महागढ़ स्थित आरोपी के खेतकुँवे की हैं। मनासा तहसील के न्यायालय में विचाराधिन बजावरी प्रकरण जो कि फर्म गुलाबचंद्र छगनलाल जैन, मनासा विरूद्ध भेरूलाल मालवीय में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध वसुली का कुर्की वारण्ट जारी किया गया था। कुर्की वारण्ट के पालन में न्यायालय में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ बहादुरसिंह चंदेल द्वारा घटना दिनांक को आरोपी के खेतकुंवे पर जाकर कुर्की वारण्ट पर उल्लैखीत रकम को जमा किये जाने हेतु कहा गया, किन्तु आरोपी द्वारा रकम को जमा कराये जाने से इंकार किया गया। जब आदेशिका वाहक द्वारा कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहा तो आरोपी पत्थर लेकर सामने खड़ा हो गया व आदेशिका वाहक के साथ धक्का-मुक्की कर शासकिय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिस कारण आदेशिका वाहक को वहां से जाना पड़ा। घटना की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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रास्ते के विवाद के कारण मारपीट करने वाले एक आरोपी को 06 माह तथा दूसरे आरोपी को 03 माह का कारावास

मनासा। शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा रास्ते के विवाद के कारण बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट करने वाले आरोपी नंदकिशोर पिता नाथूलाल पाटीदार, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम चूकनी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह का कारावास व 500रू. अर्थदण्ड एवं दूसरे आरोपी कैलाश पिता गंगाराम बंजारा, उम्र-44 वर्ष, निवासी-ग्राम कुण्डखेडा, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह का कारावास व कुल 1500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व दिनांक 23.10.2016 दिन के समय की खेत के रास्ते की हैं। फरियादी देवीलाल एवं आरोपीगण के मध्य रास्ते का विवाद चल रहा था, जिसमें एडीएम न्यायालय द्वारा फरियादी के पक्ष में निराकरण किया गया था। घटना दिनांक को फरियादी का भतीजा आरोपी नंदकिशोर डंपर लेकर आया व रास्ते पर मोरम डालने आया, तो फरियादी के लड़के राधेश्याम पाटीदार व सत्यनाराण पाटीदार दोनों ने नंदकिशोर से कहा कि मोरम खेत में क्यों डालने आ रहा हैं। इसी बात को लेकर आरोपी नंदकिशोर फरियादी व दोनों लडकों से विवाद करने लगा तथा उसने लोहे के खांरचे से नन्दकिशोर को कूल्हे पर मारकर चोट पँहुचायी। फरियादी की बहन ललिता बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण ने उसके साथ भी लात-थप्पड़ो से मारपीट की। फरियादी के दोनो लड़को व गांव के लोगो द्वारा बाद मे बीच-बचाव किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की रकम में से 1000रूपये आहत देवीलाल प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई

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