समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 05 नवंबर 2023

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मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली
कार्यवाही के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी
रतलाम 04 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर दिनांक 15 नवंबर से 17 नवंबर 2023 (मतदान समाप्ति) तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत् सतत् निगरानी रखी जाये। ’ यह पता लगाया जावे कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर भी नजर रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जायें तथा उड़न दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिये कि ये निर्वाचक है अथवा नहीं उनकी पहचान स्थापित करें।यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधयों जैसे कि, राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये नगद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण आदि में संलग्न तो नही है।
निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाये गये राजनैतिक, पार्टी, जुलूस, अभियान कार्यकताओं की पहचान कर उन्हें तुरंत उक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जावे। अननुज्ञप्त परिसर में शराब के भण्डारण, अवैध शराब बनाने वाले पर सतत् निगरानी रखी जाये और विशेष अभियान प्रारंभ कर अवैध शराब मण्डारण, निर्माण, विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जाये। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघन न हो।
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50 हजार से अधिक राशि के लिए दस्तावेज जरूरी
रतलाम 04 नवंबर 2023/ विधानसभा चुनाव-2023 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये तक ही नगद राशि ले जा सकता है। यदि इससे अधिक की नगद राशि साथ ले जाना हो तो उसके लिए उचित अभिलेख साथ रखना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक नगद राशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास राशि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख होना चाहिये। राशि के उपयोग तथा स्त्रोत के संबंध में भी स्पष्ट अभिलेख होना अनिवार्य है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि प्राप्त होती है तो उसे जब्त कर निकटवर्ती थाने में जमा करा दिया जायेगा। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जायेगी। राशि के संबंध में आयकर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। उद्योग व्यवसाय आदि में 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के परिवहन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तथा परिवहन संबंधी अभिलेख रखना आवश्यक होगा। जिन वस्तुओं में किसी तरह का कर नहीं है उनके लिए ई-वे बिल रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके परिवहन संबंधी कागजात रखना आवश्यक होगा। यदि कोई किसान कृषि उपज मण्डी में अनाज बिक्री करने के बाद भुगतान के रूप में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि प्राप्त करता है तो उसे भुगतान पत्रक प्राप्त करना आवश्यक होगा। नगद राशि अथवा सामग्री जब्त की जाती है। तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
रतलाम 04 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के साथ ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।
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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
रतलाम 04 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण
रतलाम 04 नवंबर 2023/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं
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प्रत्याशी ने यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा की तो आधा खर्च निर्वाचन व्यय में जुडेगा
रतलाम 04 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होगी।
इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।