कार्यवाहीनीमचमध्यप्रदेश

नीमच में मिलावटखोरों पर एडीएम का बड़ा एक्शन, 64 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

=======================

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ धनिया पर कलरयुक्त व सल्फरयुक्त अपदृव्य मिलावट करनें वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर हुआ राशि रूपये 64,00,000/- का जुर्माना”

खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला-नीमच की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, के अन्तर्गत न्यायालय नेहा मीना, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला-नीमच को विगत समय में धनिया होल कलरयूक्त, धनिया होल सल्फर एवं अपदृव्य मिलावट का एक प्रकरण विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरणों में विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.24 को आदेश पारित करते हुए धनिया होल कलरयूक्त, धनिया होल सल्फर एवं अपदृव्य मिलावट का एक प्रकरण जिस पर आरोपीगण 1. श्री अमित पिता विनोद कुमार संघवी “जैन” फर्मः-संघवी ट्रेडर्स, पता-33 इण्डस्ट्रीयल एरिया, नीमच, 2. फर्म:-संघवी ट्रेडर्स, पता-33 इण्डस्ट्रीयल एरिया, नीमच घटना स्थल-पुलिस थाना नीमच, 3. श्री सुनील खण्डेलवाल उर्फ सुनील टोपी पता-मण्डी गेट के सामने नीमच जिला-नीमच, 4. श्री कमलेश पिता कमलेशगिरी गोस्वामी, पता-ग्राम केसुन्दा, जिला-प्रतापगढ, राजस्थान, 5. श्री राजु उर्फ तुलसीराम पिता प्रेमचन्द सिंधी, (ट्रांसपोर्टर) पता-म.नं. 16, गली नं. 02, महावीर गंज, मंदसौर म.प्र., 6. फर्म-हरिहर ट्रेडर्स, पता-1 फ्लोर, शॉप नं. 105, जवाहर नगर, इंदौर म.प्र., 7. फर्म-बजरंग इंटर प्राईसेस, पता-52, बारदान, मण्डी पालदा, इंदौर म.प्र., 8. फर्मः शिवांश एग्रो इण्डस्ट्रीज, पता-पत्थर मुण्डला रोड़, ग्राम पालदा, इंदौर म.प्र., 9. फर्म:-दीपक ट्रेडींग कंपनी, पता-8, भोलाराम उद्योगनगर, शॉप नं. 5 पालदा इंदौर, म.प्र. पर रू. 64,00,000/- अक्षरी चौसठ लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}