समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 21 नवंबर 2024 गुरुवार

68 वें राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ
मंदसौर 20 नवम्बर 24/ 68 वें राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता 17 वर्ष बालक/बालिका का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगता 20 नवम्बर से 24 नवम्बर तक उत्कृष्ट विद्यालय छात्रावास परिसर में आयोजित होगी। शुभारंभ अवसर पर पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री लोकेंद्र डाभी,खेल एवं युवक कल्याण विभाग के जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री विजेंद्र देवड़ा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य श्री दिलीप सिंह राठौर, खेल संयोजक एवं उत्कृष्ट उमावि प्राचार्य डॉ प्रधान, ऑब्जर्वर श्री भीम सिंह विषैला एवं श्री राकेश चौधरी एवं बालक/बालिका मौजूद थे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरस्वती वंदना एवं गीत नवीन गंधर्व ने प्रस्तुत की। खेल शपथ बेसबॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी ललिता माली ने दिलवाई। अतिथियों ने खेल ध्वजारोहण फ़हराया। कार्यक्रम का संचालन श्री आशीष बंसल एवं श्रीमती विनीता मेहता एवं आभार प्रदर्शन डॉ विनीता प्रधान ने माना।
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भानपुरा स्कूल में हेल्थ कार्यशाला आयोजित हुई
मंदसौर 20 नवम्बर 24/ जिले के भानपुरा मॉडल स्कूल में टीबी की बीमारी के प्रति समाज में जन जागरूकता के लिए स्कूल हेल्थ कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला के अंतर्गत बच्चों को टीबी की बीमारी के लक्षण जैसे भूख कम लगना ,वजन कम होना, लगातार खांसी-बुखार आना, बलगम के साथ खून आना आदि लक्षण होने पर टीबी की जांच एवं उपचार के लिए बताया गया। इस अवसर पर मॉडल स्कूल भानपुरा के प्रिंसिपल, समस्त शिक्षक तथा बालक एवं बालिका उपस्थित थे।
कार्यशाला में टीबी की बीमारी से बचाव लक्षण एवं समाज में जन जागरूकता के लिए शपथ ली एवं कार्यशाला में भागीदारी की उक्त कार्यशाला के अंतर्गत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ गौरव सिजेरिया, जिला समन्वयक श्री सतीश शर्मा, टीबी यूनिट भानपुरा श्री अनिल टेलर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर शोभा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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अपर कलेक्टर के आदेश से भागीरथ पिता मोड़ीराम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई
घरेलू गैस के अवैध दुरूपयोग को रोकने के लिए की गई बड़ी कार्यवाही, 71 गैस सिलेंडर राजसात किए
मंदसौर 20 नवंबर 24/ जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि, घरेलू गैस के अवैध दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की टीम द्वारा सुवासरा पेट्रोल पंप चौराहा स्थित भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के बाड़े पर छापामार कार्यवाही करते हुए 71 नग घरेलु गैस सिलेंडर एवं 03 गैस रिफिलिंग मोटर जब्त की गई। उक्त सिलेंडर एवं मोटर वाहनों में गैस भरी जाने के उद्देश्य से अवैध रूप से संग्रहित किये गये थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीतामऊ श्री रघुराज सिंह डोडिया द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर द्वारा विचारण उपरान्त आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा को दोष सिद्ध पाया गया। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए, प्रकरण में जब्त 71 नग घरेलु गैस सिलेंडर एवं 03 गैस रिफिलिंग मोटर को शासन पक्ष में राजसात किया गया एवं आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के पालन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की सूचना पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। फोटो संलग्न
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डी. एल. एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंक सूची डाइट से प्राप्त करें
मंदसौर 20 नवम्बर 24/ डाइट प्राचार्य श्री डी. एस. राठौर द्वारा बताया गया कि डी. एल. एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र (2023-24) की अंक सूची जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मंदसौर से प्राप्त करें। अंक सूची प्राप्त करने के लिए संबंधित छात्र को अपना प्रवेश पत्र लाना आवश्यक है। कार्यालय समय में अंक सूची प्राप्त करें।
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पेंशनर्स के जीवन प्रमाण-पत्र बनाने हेतु 30 नवंबर तक डाक विभाग द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान
मंदसौर 20 नवम्बर 24/ मंदसौर डाक संभाग के अंतर्गत मंदसौर जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशनर्स के जीवन प्रमाण-पत्र बनाने हेतु 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त पेंशनर मंदसौर जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने की सुविधा का लाभ उठा सकते है।
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दो वर्षों में विवाह के लिये 75 हजार बेटियों को मिली 414 करोड़ की सहायता
मंदसौर 20 नवम्बर 24/ राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में गत 2 वर्षों में 75 हजार से अधिक बेटियों के विवाह के लिये 414 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गयी।
आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण डॉ. आर.आर. भोंसले से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक विवाह/निकाह के लिये 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 49 हजार रुपये का एकाउंटपेयी चेक वधु (कन्या) के नाम से तथा 6 हजार रुपये आयोजन करने वाले निकाय को दिये जाते है।
आयुक्त डॉ. भोंसले ने बताया कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में 62 हजार 84 विवाह कराये गये हैं। इसमें 341 करोड़ 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल, 2024 से अभी तक 12 हजार 979 कन्याओं के विवाह/निकाह के लिये 73 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी है।
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आईसाना पत्रकार संगठन के जिलाध्यक्ष मुकेश आर्य के साथ मेला सभापति के पति ने किया अभद्र व्यवहार, कलेक्टर एवं एसपी को दिया ज्ञापन
पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिवाद के आधार पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की घटनाएँ समाज में नफरत और असहमति को बढ़ाती हैं, और यह भी दिखाती हैं कि समाज के कुछ हिस्सों में संवेदनशीलता की कमी है।
पत्रकार मुकेश आर्य द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरे द्वारा जब मेले में कवरेज किया जा रहा था । मेला सभापति के पति बब्बू पमनानी द्वारा कवरेज करने से मना किया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया।
मेला सभापति के पति बब्बू पमनानी द्वारा मेले में पत्रकार मुकेश आर्य को कवरेज करने से रोका गया साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी।यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि यह जातिवाद और हिंसा के खिलाफ एक गंभीर मामला भी है। पत्रकारों को अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है, और किसी भी तरह की धमकी या अभद्रता को सहन नहीं किया जा सकता।
पत्रकार मुकेश आर्य द्वारा बताया गया कि मेले में त्रिभुजाकार दुकान को व्यापारी द्वारा सामचुकुंद कर लिया। व्यापारी द्वारा दुकान को 6-6 फीट बढ़कर सम चौकोर किया गया जिसको लेकर मुकेश आर्य द्वारा नगर पालिका कर्मचारी और नगर पालिका अध्यक्ष , मेला सभापति को लगातार अवगत कराया गया उनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ।यह स्थिति नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करती है। अगर पत्रकार मुकेश आर्य ने उचित तरीके से नगर पालिका और अन्य संबंधित अधिकारियों को दुकानदार द्वारा अवैध रूप से दुकान का आकार बढ़ाने की जानकारी दी और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो यह सार्वजनिक प्रशासन की जिम्मेदारी की अनदेखी है।
इस मामले में व्यापारी द्वारा दुकान को बिना अनुमति के बढ़ाना, और नगर पालिका का कोई कदम न उठाना, यह दोनों ही गंभीर मुद्दे हैं। इसके अलावा, जब पत्रकार ने इस मुद्दे को उजागर करने का प्रयास किया और उन पर अभद्र व्यवहार तथा धमकियां दी गईं, तो यह एक और गंभीर उल्लंघन है जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जानकारी के अधिकार का हनन करता है।
इस प्रकार की घटनाओं में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और यदि कानून तोड़ा गया है तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्रकार के सुरक्षा और उनके अधिकारों का सम्मान करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
पत्रकार मुकेश आर्य द्वारा जब इसकी शिकायत जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को की गई । जिसको लेकर मेला सभापति के पति बब्बू पमनानी द्वारा पत्रकार को धमकाया गया और शिकायत वापस लेने को कहा गया। शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी जाति सूचक शब्दो का प्रयोग अभद्र व्यवहार किया ।