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रतलाम में टीआई पर 10 हजार का अर्थदंड: एसपी ने की कार्रवाई, थाने से बदल दिया था आरोपी

 

रतलाम में करीब 15 दिन पूर्व अवैध शराब पकड़ने के मामले में स्टेशन रोड थाने से मुख्य आरोपी को बदल कर कर्मचारी को आरोपी बना दिया था। मामले की शिकायत एसपी राहुल कुमार लोढ़ा तक पहुंची। एसपी ने जांच बैठाई। जांच में शिकायत सही पाई। तब एसपी ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी दिनेश भोजक पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

मामला 17 अगस्त 2024 का है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रताप नगर ब्रिज के पास से स्कूटी क्रमांक एमपी-43 जेडएफ-6494 को रोक तलाशी ली थी। स्कूटी की डिक्की के अलावा पैरदान पर शराब की दो पेटियां सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी से जब्त की। राकेश सोनी को हिरासत में लेकर शराब और स्कूटी लेकर पुलिस थाने पहुंची थी। यहां पर पुलिस ने मैनेजर राकेश सोनी के बदले उसके कर्मचारी दीपक (18) पिता बिरजू निवासी सेजावता के खिलाफ 5 बोतल अंग्रेजी शराब का केस दर्ज किया। पुलिस ने मैनेजर सोनी की स्कूटी कर्मचारी दीपक द्वारा ले जाना बता कर सोनी को क्लीनचिट दे थी।

मुख्य आरोपी बदलने की जानकारी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को लगी। ताबड़तोड़ अगले दिन 18 अगस्त को स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मैनेजर सोनी को शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसपी ने सीएसपी अभिनव वारंगे को मामले की जांच सौंपी। जांच में थाना प्रभारी दिनेश भोजक को दोषी पाया। एसपी ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी। आगे की कार्रवाई का प्रतिवेदन डीआईजी मनोज सिंह को सौंपा।

पहली जांच में कमी, दोबारा कराई

सीएसपी वारंगे ने जांच कर एसपी को रिपोर्ट दी। लेकिन एसपी रिपोर्ट देख संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें कुछ कमियां दिखी। दोबारा से सीएसपी को जांच रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद एसपी ने टीआई पर अर्थदंड लगाया।

एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि थाने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए आगे की कार्रवाई का प्रतिवेदन डीआईजी को सौंपा है।

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