कांग्रेस के पूर्व विधायक को 2 साल की सजा

कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित पांच कांग्रेसी नेताओं को दो-दो साल की जेल की सजा मिली है। राजधानी की एमपी, एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने शनिवार को आठ वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया। मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित पांच आरोपितों विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को दो वर्ष के कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा, उनके साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे आकाश चौहान,धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है।
भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। दरअसल मामला 8 साल पुराना है कोर्ट ने 11- 11 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आशुतोष चौकसे आकाश चौहान धनजी गिरी को 2 साल की सजा सुनाई। 2016 के धरना-प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। NSUI में रहते सीएम हाउस घेराव में थे सभी शामिल।
मामले में सजा के बाद पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा, कि “न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आंदोलन उस समय का है जब मप्र में व्यापम घोटाला हुआ था। आज व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाले तक पहुंचा है। युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। जब तक युवाओं और जनता को हक नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे।”