मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 26 नवंबर 2023

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सीएमएचओ डॉ. चंदेलकर  ने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र सरवन का निरीक्षण किया

कायाकल्‍प अभियान मे 5 दिसंबर को असिसमेंट किेया जाएगा

रतलाम 25 नवंबर 2023/ कायाकल्‍प अभियान के अंतर्गत जिले के शासकीय स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों के उन्‍नयन हतु राज्‍य स्‍तरीय दल द्वारा केन्द्रों मे प्रदान की जा रही स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का गुणवत्‍ता के आधार पर असिसमेंट किया जाता है। रतलाम जिले के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र सरवन का कायाकल्‍प अभियान के अंतर्गत 5 दिसंबर को राज्‍य स्‍तरीय दल द्वारा असिसमेंट किया जाना है ।

इस क्रम में आज मुख्‍य चिकित्‍स एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर , डीपीएम डॉ. अजहर अली, एपिडेमियोलॉजिस्‍ट डॉ. गौरव बोरीवाल ने सरवन केंद्र का निरीक्षण कर आवश्‍यक निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ. चंदेलकर ने केंद्र पर मौजूद डॉ. कि‍रण परमार, डॉ. रवीन्‍द्र डामोर, लब टेक्‍नीशियन सूरज सिंह को कायाकल्‍प अभियान की चैकलिस्‍ट अनुसार साफ सफाई व्‍यवस्‍था, प्रसव संबंधी प्रोटोकॉल आधारित व्‍यवस्‍था, हर्बल गार्डन बनाने, सोलर प्‍लांट ठीक कराने एवं मूल्‍यांकन में सफल रहने हतु सभी आवश्‍यक व्‍यवसथाऐं बनाने हेतु विस्‍तार से निर्देश दिए तथा व्‍यवस्‍थाओं को सुचारू बनाने हेतु कहा ।

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मतगणना एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

रतलाम 25 नवंबर 2023/ विधानसभा चुनाव की मतगणना में जितनी मतगणना टेबल होगी उतने ही मतगणना एजेन्ट उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर मतगणना के अवलोकन के लिए भी एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतः अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा उम्मीदवार उस स्थान पर भी अपना गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जहां डाकमत पत्रों की गिनती की जायेगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके।

मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। “निर्वाचनों का संचालन” 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम और पता होगा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामलों में एजेन्ट की फोटो सहित प्रारूप की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट को दी जाएगी, जो वह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा।

मतगणना में कोई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्टों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार को ऐसे मतगणना एजेन्टों की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिन पहले शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्टों के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हॉल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हॉल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्रों में मतदान एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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अभ्यर्थी को सुरक्षा गार्ड के साथ गणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं

रतलाम 25 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से सुरक्षा प्राप्त है, उम्मीदवारों का गणना एजेंट नहीं बन सकेगा । आयोग के मुताबिक किसी भी चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को उसके सुरक्षा गार्ड अथवा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा । आयोग के अनुसार सुरक्षा गार्ड प्राप्त उम्मीदवार से मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए अपनी मर्जी से सुरक्षा को समर्पण करने का सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने दिया जायेगा ।

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