देशकर्नाटक

तीन नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस आवश्यक – कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर

 

बेंगलुरु । कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस आवश्यक है । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर का कहना है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस जरूरी है।

उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “नए आपराधिक कानूनों में बहस के लिए कई फैक्टर हैं। यह सब गलत नहीं है; इसमें अच्छे प्रावधान भी हैं। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया है और नए कानूनों से वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने की उम्मीद है।”

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, “हम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नए कानून के अनुसार जांच जारी रहने के दौरान भी आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछ मामलों में केस दर्ज नहीं किए जा सकते। इन पहलुओं पर चर्चा की जरूरत है। हम जरूरी सुधारों के लिए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे।” गृह मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक जैसे राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना होगा।

कर्नाटक में सोमवार रात 10 बजे तक नए कानून के तहत 66 मामले दर्ज किए गए। इसमें अकेले बेंगलुरु में 20 से 25 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्मचारियों को नए कानूनों के अनुकूल ढलने में एक से दो महीने का समय लग सकता है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विवादित भाषण के बारे में जी परमेश्वर ने कहा, “भाजपा राहुल गांधी के मन और बयानों को नहीं समझ पाएगी। वे भ्रमित ही रहेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू धर्म सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला धर्म है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे हिंदू नहीं हैं।”

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