मल्हारगढ़मंदसौर जिला

तीन नवीन मुख्य आपराधिक कानून के विषय मे जागरूकता एवं परिचर्चा हेतु अनुभाग मल्हारगढ में कल होंगे आयोजन

एक जुलाई 2024 से प्रभावशील

पिपलियामंडी (नरेंद्र राठौर 06265883366) एक जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) एवं साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) लागू होंगे। इस सम्वन्ध में मध्यप्रदेश के समस्त थानो में कल एक जुलाई को नवीन कानूनो के सम्बन्ध में जागरूकता और परिचर्चा को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है! इसी तारतम्य में मंदसौर जिले के अनुभाग मल्हारगढ के थाना पिपलियामंडी, नारायणगढ और मल्हारगढ में उक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) पुलिस मल्हारगढ श्री नरेन्द्र सोलंकी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नवीन आपराधिक कानून को आमजन में जागरूकता और परिचर्चा के संबंध में पिपलियामंडी नगर के पोरवाल धर्मशाला में सुबह 11:00 बजे, थाना नारायणगढ में सामुदायिक भवन लालबाई फुलबाई मंदिर में 12:00 बजे और थाना मल्हारगढ में जनपद पंचायत नवीन सभागार में 12:00 बजे कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया जा रहा है । उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज अध्यक्ष को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है।

आपको बता दे की नवीन कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है जो 1 जुलाई से प्रभाव में आएगी और आईपीसी एवं सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

 

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