लोन लेकर जमा नहीं करने और चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपीयों की गिरफ्तारी हेतु किये वारंट जारी

संजीत- मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा संजीत से ऋण(लोन लेकर) प्राप्त कर जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बैंक द्वारा वसूली कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसमें आरोपीयों द्वारा प्रदान किये चेक बाउंस हो गये। बैंक द्वारा इस संबंध में आरोपीयों को सूचनापत्र भी दिये गये परंतु आरोपीयों द्वारा ऋण जमा करने संबंधी कोई प्रयास नहीं किया गया। तत्पश्चात बैंक द्वारा आरोपीयों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जहां पर से न्यायालय द्वारा 1. श्यामलाल पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी 2. पप्पू हुसैन पिता इस्माइल हुसैन 3. भूरे खां पिता रशीद खां 4. रशीद शेख पिता अब्दुल शेख संजीत निवासी आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त आधार मानकर प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपीगणो के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 में माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये है।