जयपुर:- गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस दावें को खारिज कर दिया है कि जिसमें कहां गया था कि हीटवेव से कोई प्रदेश में कोई मौत नहीं है। हीटवेव से हो रहीं मौतों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्र संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मुआवजा देने को निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनूप ढंढ ने आज केंद्र व राज्य सरकार को हीटवेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें राजस्थान में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग इनकार करता रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अब समय आ गया है कि हीट वेव एवं कोल्ड वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए।