समाचार मध्यप्रदेश नीमच 24 अक्टूबर 2023

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सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायते
नीमच 23 अक्टूबर 2023भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 में जागरूकनागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइलएंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरणसंहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधारपर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग कियाजाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायतपर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमेंशिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतुजनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा।इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जासकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी।सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी याराजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम कार्यशील
नीमच 23 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नीमचमें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 औरदूरभाष नम्बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकती है।यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।
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कलेक्टर एवं एस.पी.ने दी दशहरें की शुभकामनाएं
नीमच 23 अक्टूबर 2023,कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी ने जिलेवासियों को विजयादशमी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। कलेक्टर एवंएस.पी.ने दशहरा पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताते हुए, आपसी प्रेम भाईचारेंकी भावना के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। कलेक्टर एवं एस.पी.ने जिले के सभीअधिकारियों-कर्मचारियों और जिले के सभी नागरिकों को विजयादशमी पर्व पर हार्दिकशुभकामनाएं दी है।
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मनासा में पटाखे और आतिशबाजी विक्रय के लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
नीमच 23 अक्टूबर 2023,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा ने बताया,कि आगामीत्योहारों के दौरान पटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायीलायसेंस के लिए आवेदक services. mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गये पासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदन पत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।
आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 21 से 30 अक्टूम्बर 2023 तक के लियेनियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगातथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि केअन्तर्गत बने अधिनियम-1884,के तहत नियम 6 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 7 दिवस कीअवधि के लिए 8 से 14नवम्बर 2023 तक कुल 07 दिवस के लिये प्रदाय की जावेगी।अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा के चरित्रसत्यापन टीप के अनुसार एवं मनासा के क्षेत्रवासियों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किएजायेंगे। इसमें गतवर्षो के अनुज्ञप्तिधारियों को वरीयता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्धस्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करने का अधिकार एसडीएम मनासा कारहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस मेंउल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गयालायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत,पानी,अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावें।
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जावद में पटाखे और आतिशबाजी विक्रय के लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
नीमच 23 अक्टूबर 2023,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद ने बताया,कि आगामी त्योहारोंके दौरान पटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस केलिए आवेदक services. mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दीपावली पर्व परआतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लियेविस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गये पासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदनपत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।
आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 23 से 31 अक्टूम्बर 2023 तक के लियेनियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगातथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि केअन्तर्गत बने अधिनियम-1884,के तहत नियम 6 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 8 दिवस कीअवधि के लिए 7 से 14 नवम्बर 2023 तक कुल 08 दिवस के लिये प्रदाय की जावेगी।अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद के चरित्रसत्यापन टीप के अनुसार एवं जावद के क्षेत्रवासियों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किएजायेंगे। इसमें गतवर्षो के अनुज्ञप्तिधारियों को वरीयता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्धस्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करने का अधिकार एसडीएम जावद कारहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस मेंउल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गयालायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत,पानी,अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावें।