समाचार मध्यप्रदेश नीमच 10 मई 2024,

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 10 मई 2024,
13 मई मतदान करेगा नीमच – सारे काम छोड दो, सबसे पहले वोट दो
सबसे पहले मतदान उसके बाद जलपान, के नारों से गूंज उठा नीमच शहर
कलेक्टर एवं एसपी के नेतृत्व में नीमच में वृहद मतदाता जागरूकता वाहन रैली आयोजित
नीमच 9 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 13 मई को होने वाले मतदान में
शतप्रतिशत मतदान के उद्देश्य से जन जागरूकता के लिए 9 मई को नीमच शहर में वृहद मतदाता
जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में 13 मई नीमच करेगा मतदान,सारे काम छोड दो, सबसे
पहले वोट दो, सबसे मतदान उसके बाद जलपान’’ आदि मतदाता जागरूकता के नारों से नीमच शहर गूंज
ऊठा। मतदाताओं में भी मतदान के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन, एसपी श्री अंकित जायसवाल एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के
नेृतत्व में यह मतदाता जागरूकता वाहन रैली मैसी शौरूम से प्रारंभ होकर बगीचा नं04, बगीचा नं.10,
बगीचा नं.13, सांवलिया मंदिर, पुलिया, प्रताप चौक, मैन चौराहा, मौची मोहल्ला, पिपली चौक, भगवानपुरा
चौराहा, इंदिरा नगर चौराहा, डाक बंगला चौराहा, स्पेन्टा ग्वालटोली चौराहा, कलेक्ट्री चौराहा, शनि
मंदिर, लायन्स क्लब के पास से भुतेश्वर मंदिर होते हुए राजस्व कॉलोनी में से नारकोटिक्स
आफिस के सामने से कलेक्टर बंगले के सामने सामने किलेश्वर मंदिर रोड, रेल्वे फाटक, बाबा रामदेव
मंदिर, फतेह चौक से गणेश स्कूल रोड पुलिस चौकी के सामने से होली चौक, मूलचंद स्कूल के सामने,
पुलिस के नीचे से अनाज मण्डी के सामने से चौकन्ना बालाजी मंदिर से अल्कोलॉयड फेक्ट्री के
सामने से विजय टॉकिज चौराहा से गांधी वाटिका रोड होते हुए दशहरा मैदान पर आकर मतदाता
जागरूकता मशाल प्रदर्शन के साथ रैली का समापन हुआ।
समापन अवसर पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने उपस्थितजनों को 13 मई को मतदान केंद्र पहुंच
कर, मतदान करने की शपथ दिलाई। रैली के दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने पीले चावल बांटकर
मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने का न्यौता भी दिया गया। रैली में एसडीएम
डॉ.ममता खेडे, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों और मतदाताओं ने उत्साहपूवर्क भाग
लिया। प्रारंभ में कलेक्टर एवं एसपी ने मैसी चौराहे पर रैली का शुभारंभ किया। कलेक्टर श्री जैन,
एसपी श्री जायसवाल ने जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के साथ वाहन में सवार होकर शहर में
निकली इस रैली में भाग लिया और मतदाताओं से मतदान केंद्र पहुंचकर 13 मई को मतदान अवश्य
करने की अपील की।
-00-
72 घंटें की एसओपी पर चर्चा सम्बंधी बैठक आज
नीमच 9 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत 72 घण्टे की एसओपी के संबंध में
आवश्यक चर्चा हेतु आज 10 मई 2024 को प्रात:10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में आवश्यक
बैठक आयोजित की गई है। सभी नोडल अधिकारी को इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये
है।
-00-
नीमच जिले में 11 मई,शनिवार को नेशनल लोक अदालत के सफल बनाने किया जा रहा है व्यापक प्रचार-प्रसार
प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर, किया रवाना
नीमच 9 मई 2024, जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिकसेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई, 2024 शनिवार कोनेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दिवानी प्रकरणों, शमनीयआपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग,बी.एस.एन.एल.नगरपालिका आदि से संबंधित लंबित एव प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसीसुलह और समझौते के माध्यम होना है।उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वाराविभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवंगावों में प्रचार-स्थ के माध्यम से अलाउंस कर,सर्वसबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने के लिए, म.प्र.विद्युतवितरण कंपनी, नीमच के सहयोग से तैयार प्रचार रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार, व्यवहारन्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री रामप्रकाश अहिरवार, श्रीमती पुष्पा तिलगाम व सुश्री अंकिता गुप्ता एवं व्यवहार न्यायाधीशकनिष्ठ खण्ड श्री विशाल खाड़े, श्री अंकित जैन व श्री अभय प्रताप सिंह तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हर्षितबिसेन ने हरी झण्डी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया। प्रचार रथ द्वारा नीमच जिले के शहरी क्षेत्रो एवं गांव-गांव में जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।जो भी व्यक्ति अपने विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है,विद्युतमण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।
-00-
दस क्लेम प्रकरणों में बैठक के माध्यम से हुआ समझौत्ता
नीमच 9 मई 2024, जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिकसेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीशएवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुशांत हुद्दार के मार्गदर्शन में 11 मई, 2024 (शनिवार) को नेशनल लोकअदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरणके लिए नेशनल लोक अदालत में रैफर किये गये मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों में समझौता कार्यवाही कराने के उद्देश्य सेदिनांक 09 मई, 2024 को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के अध्यक्ष श्री सुशांत हुद्दार कीअध्यक्षता में गुरूवार को बैठक जिला मुख्यालय के क्लेम अधिवक्तागणों एवं उनके पक्षकारगणों के साथ सम्पन्न हुई।बैठक में विभिन्न बीमा कम्पनियों से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा के लगभग 10 प्रकरणों में समझौता करने की सहमतिबनी, जो कि नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 के माध्यम से निराकृत होंगे। बैठक में विशेष न्यायाधीश श्री अजय कुमारटेलर, जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार शर्मा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हर्षित बिसेन सहित अधिवक्ता श्रीसुधीर काला, श्री मनोज शर्मा, श्री नवल सिंह लोध, श्री राजेन्द्र पोरवाल, श्री रविन्द्र जैन, श्री जाकिर खान एवं श्री मो. इम्तियाज ने सहभागित्ता की।
-00-
आरोपी राहुल जिला बदर
नीमच 9 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश
जारी किया गया है। आरोपी राहुल पिता जगदीश निवासी चड़ोली पुलिस थाना नीमच सिटी को तीन माह
की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर,
रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में
प्रवेश नहीं कर सकेगा।
-00-
डीएम व्दारा दो आरोपियों को थाना हाजरी का आदेश
नीमच 9 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी ताराचंद पिता छगनलाल मीणा निवासी चीताखेड़ा,थाना
जीरन एवं आरोपी आशुतोष उर्फ आशु पिता रामेश्वर शर्मा निवासी कुमारिया वीरान स्टेशन रोड़
बघाना, थाना बघाना ,को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानें में
सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
-00-
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पीले चावल देकर मतदान का दिया न्यौता
नीमच 9 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिनेश जैन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित मतदाता जागरूकता के
तहत गांव-गांव, घर-घर पीले चावल देकर लोगो को 13 मई 2024 को मतदान के लिए आमंत्रित किया
जा रहा है। इसी क्रम में गुरूवार को ग्राम खातीखेडा, मेलानखेडा, सरवानिया मसानी, मोडी, गुर्जरखेडी
सांखला, नगर परिषद कुकडेश्वर, अथवा बुजुर्ग, उम्मेदपुरा सहित जिले के विभिन्न गावों में घर-घर
जाकर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, बीएलओ आदि ने मतदाताओं को पीले चावल वितरित कर 13 मई को
वोट देने के लिए आमंत्रित किया।
-00-
मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में निर्वाचन प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा
अभ्यर्थियों के लिए मतदान केंद्रों पर इलेक्शन बूथ स्थापित करने सम्बंधी निर्देश
नीमच 9 मई 2024, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों व्दारा इलेक्शन बूथ(अस्थायी कार्यालय) स्थापित
करने के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार कडाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए है। जिला
निर्वाचन कार्यालय नीमच से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी व्दारा मतदान केंद्र से 200 मीटर
परीधी में कोई अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। यदि एक लोकेशन पर एकाधिक मतदान केंद्र है
तो उन उसके लिए एक ही बूथ स्थापित किया जायेगा। छाता या छोटा टेण्ट 10X10 फिट का, दो कुर्सी,
एक टेबल तथा 1½ X 3 फिट का बैनर ही अपने बूथ पर लगा सकेंगे। बूथ स्थापना के इच्छुक उम्मीदवार
को लिखित रूप में और अग्रिम रूप से आरओ को उन मतदान केन्द्रो के नाम एवं क्रम संख्या की
जानकारी देना होगी जहाँ ऐसे बूथ स्थापित किए जाने है। बूथ स्थापना से पूर्व स्थानीय निकाय या ग्राम
पंचायत से स्थानीय कानूनो के अधिन अनुमति लेनी होगी और बूथ पर नियुक्त व्यक्ति के पास
अनुमति उपलब्ध रहना चाहिये।
ऐसे बूथ का प्रयोजन केवल मतदाता पहचान की अशासकीय पर्ची बॉटने का होगा। उक्त पर्ची सादे
कागज पर होगी और उस पर अभ्यर्थी, पार्टी का नाम या प्रतीक नही होगा। यहाँ भीड़ जमा नहीं होने दी
जायेगी तथा जिन्होंने मत दे दिया हैं वो यहाँ नही आएँगे (ऊंगली पर अमिट स्याही देखकर पहचान करें)
बूथ पर नियुक्त व्यक्ति मतदान प्रक्रिया मे कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। मतदाता को किसी प्रकार से
प्रभावित नही करेगा, ना ही किसी मतदाता से मत देने या न देने सम्बंधी बात करेगा। उपरोक्त निर्देशों
के उल्लंघन की दशा मे बूथ हटा दिया जायेगा तथा आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कि जायेगी।
मतदान केन्द्र से 200 मीटर परिधि मे किसी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान
केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर आब्जर्वर, पुलिस अधिकारी आदि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति
को मोबाइल ले जाने या उपयोग करने की अनुमती नही होगी। बूथ पर नियुक्त व्यक्ति उस मतदान
केन्द्र का मतदाता होना चाहिये उसके पास ईपिक होना चाहिये तथा पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट व्दारा
मांगने पर दिखाना होगा। राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये की जिनका
आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन्हें बूथ पर नियुक्त नहीं किया जाए। बूथ की स्थापना के कारण यातायात में
व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा या मतदाताओं का यहाँ निरूद्ध नहीं किया जायेगी।
-00-
मतदान दलों को नीमच पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था
कलेक्टर ने की मतदान दलों के लिए नीमच में आवासीय व्यवस्था
नीमच 9 मई 2024 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा लोकसभा निर्वाचन
2024 में लगाए गए मतदान दलों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रबंध सुनिश्चित किए गए
हैं। इसी के तहत मतदान दलों के कर्मचारियों को नीमच में ठहरने के लिए छात्रावास भवनो का
अधिग्रहण किया गया है।
मतदान दलों के कर्मचारी मनासा कुकड़ेश्वर रामपुरा जावद सिंगोली जीरन आदि स्थानो से मतदान
सामग्री प्राप्त करने के लिए नीमच पहुंचने के लिए विभिन्न स्थानों से वाहनों की व्यवस्था की गई है
मतदान दलों के लिए 11 मई को रात्रि में नीमच पहुंचने के लिए बस स्टैंड मनासा, कुकड़ेश्वर रामपुरा
आंत्रि बुजुर्ग, कंजार्डा, जीरन, सिंगोली, रतनगढ़ एवं जावद के बस स्टैंड से 11 मई को नीमच आने के लिए
52 सीटर यात्री बसो की व्यवस्था की गई है मतदान दल के कर्मचारी नीमच आने के लिए इन वाहनों का
उपयोग कर सकते हैं।
बस स्टेण्ड मनासा से वाहन क्रमांक आर.जे.-17पी.ए.1163 श्री सोहनसिह गुर्जर
मो.न.9098904815, एवं वाहन क्रमांक एम.पी.-44-पी.1087 वाहन स्वामी श्री रवि छाबडा
मो.न.9425105228 का वाहन नीमच आने के लिए उपलब्ध रहेगा। बस स्टेण्ड कुकडेश्वर से वाहन
क्रमांक एम.पी.-44पी.1198 श्री सोहनसिह गुर्जर मो.न.9098904815, बस स्टेण्ड रामपुरा से एम.पी.-
44-पी.0477 एवं वाहन क्रमांक एम.पी.-44-पी.1077 श्री राजेन्द्र आजाद मो.न.9425440772 का वाहन
नीमच के लिए उपलब्ध रहेगा।
बस स्टेण्ड आंत्री बुजुर्ग से श्री भारत सिह मो.न.9754660377 का वाहन क्रमांक एम.पी.-44-
जेड.बी.-7002, एवं बस स्टेण्ड कंजार्डा से श्री सोहनसिह गुर्जर मो.न.9098904815 का वाहन क्रमांक
एम.पी.-44.पी-0276, एवं श्री नरेश गुर्जर मो.न.9424811755 का वाहन क्रमांक एम.पी.-44-पी-2755,
नीमच के लिए मतदान दलों को देकर 11 मई को रात्रि 8 बजे नीमच के लिए रवाना होगा।
नगर परिषद कार्यालय जीरन से श्री अमन गुर्जर मो.न.8120106945 का वाहन क्रमांक एम.पी.-44-
पी-0007 बस स्टेण्ड सिंगोली से श्री राजेश नागदा के मो.न.9425106487 का वाहन क्रमांक एम.पी.-
44 -पी-3103, बस स्टेण्ड रतनगढ से श्री प्रहलाद चारण मो.न.8450008430 वाहन क्रमांक आर.जे.-09-
पीए-3271 एवं बस स्टेण्ड जावद से श्री मनीष सोनी मो.न.9460041545 का वाहन क्रमांक आर.जे.-
09-पी.बी.-1477, मतदान दल के कर्मचारियों को लेकर 11 मई को रात्रि 8 बजे नीमच के लिए रवाना
होगा।
नीमच में रात्रि में आवासीय व्यवस्था भी की गई है। मतदान दल के कर्मचारी नीमच में अनुसूचित
जाति महाविद्यालय छात्रावास नीमच, अनुसूचित जाति उत्कृष्ट छात्रावास मनासा नाका नीमच, कस्तूरबा
बालिका छात्रावास कोठी स्कूल नीमच, शासकीय बालिका छात्रावास एवं डाइट बालिका छात्रावास कोठी
स्कूल ग्राउंड नीमच एवं पीजी कॉलेज बालक छात्रावास कॉलेज के पीछे नीमच छात्रावास में आवासीय
सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
–00–
जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है वे 11 मई को शाम 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड देंगे
डीएम व्दारा धारा 144 के तहत संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नीमच 9 मई 2024, जिला मजिस्ट्रेट श्री दिनेश जैन व्दारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के
तहत 13 मई 2024 मतदान दिवस को दृष्टिगत रखते हुए नीमच जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये है। जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आदेश की
अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी इत्यादि, विना सक्षम
प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी
सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेगा, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क
कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो
निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, मतदान समाप्ति से 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही (अर्थात दिनांक
11.05.2024 को सायं. 06.00 बजे से) निर्वाचन क्षेत्र छोड देंगे। उक्त 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर
मेगा फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा
राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी
अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी।
निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्धारा आदि स्थानों का
उपयोग नहीं किया जायेगा। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध,
पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय तथा अपने
कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी। इस
अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से
मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियों
स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा मतदान दिवस हेतु वाहनों की रिटर्निंग ऑफिसर से पृथक से अनुमति
प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी मतदाता, मत की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा करते पाए
जाने पर योग्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल पूर्णतया वर्जित रहेगा।
उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मतदान केन्द्र
पर भीड़ जमा नहीं होने दी जायेगी तथा मतदाताओं को वितरित की जाने वाली अशासकीय पहचान पर्ची
सादे कागज पर होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, फोटो या दल का प्रतीक नहीं होगा। बूथ की स्थापना
हेतु स्थानीय निकाय से पूर्वानुमति लेकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना होगा।
-00-