मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 03  मई 2024

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 03  मई 2024

 

 

सेल्फी पाइंट लगाकर युवा मतदाताओं को किया प्रेरित, मतदान की शपथ भी ली

मन्दसौर। लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु सेल्फी पाइंट लगाये जा रहे है तथा मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा है कि सेल्फी पॉइंट से अपने फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर मतदान करने हेतु प्रेरित करें, जिससे मतदाता जागरूक हो और अधिक से अधिक मतदान करें ।
सेल्फी पाइंट का अनावरण संयुक्त कलेक्टर शिवानी गर्ग, डिप्टी कलेक्टर शुभम पाटीदार, तहसीलदार रमेश मरासे की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर अधिकारीगण द्वारा उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गइ।
लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड के अध्यक्ष लायन राजकुमार पारीख ने बताया कि सेल्फी पॉइंट का उद्देश्य क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से मतदान करें। यह सेल्फी प्वाइंट सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सके।
इस अवसर पर लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड के अध्यक्ष राजकुमार पारीख, सुरेश सोमानी, विजय पलोड़, मनोज मित्तल, दिनेश बाबानी, संदीप जैन, सिद्धार्थ अग्रवाल, मनोज सेवानी, विनोद उकावत, चंचल आचार्य, हंसा पारीख, प्राचार्य ज्योत्स्ना शर्मा, अंशुल धनोतिया, फिरोजा अंसारी, अरुण कमठान, श्यामलाल गोराना, छाया भाटी, पिंकेश गोड़, संगीता पंवार, समोती वास्केल, वंदना रत्नावत, अंकिता अग्रवाल, अनिता डोसी, किरण पाटिल, मनीषा शर्मा, संजीवनी शिंदे, कोमल शिंदे ने सहभागिता की।

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मतदाता जागरूकता के तहत पोस्‍टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

मंदसौर 2 मई 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव एवं स्‍वीप
नोडल एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्‍यम के निर्देशन में जिले में मतदाता जागरूकता की विभिन्‍न
गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत गांव- गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए
पोस्‍टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है एवं मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। संदेश के
रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य स्‍कूल के छात्राओं द्वारा
किया जा रहा है। साथ ही सभी लोग आपस में जागृत हो रही रहे हैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे
हैं।

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मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान के लिए किया जा रहा आमंत्रित

मंदसौर 2 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन 13 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान
होगा। प्रत्येक मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। स्‍वीप
गतिविधियों के माध्‍यम से मतदाता जागरूकता अभियान में कई नवाचारों से मतदाताओं को प्रेरित
किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी परियोजनाओं में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं
एवं सहायिकाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर 13 मई 2024 को मतदान के
लिए आमंत्रित किया जा रहा है।  मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित
किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग
कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र,
पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको
अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को
बनाने के लिए सभी मतदान करें।

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मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिलाई जा रही शपथ

मंदसौर 2 मई 24/ जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई जा रही हैं।  हम,
भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की
लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा
को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से
प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों के
माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गतिविधि हाट बाजार, मेलो,
चौराहों पर की जा रही है। साथ मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम को चलाना, मतदान का महत्व, लोकतंत्र
का महत्व आदि के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है। जिससे मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न हो।

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अपनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान बताए, अनुयोग हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच कराएँ
मंदसौर 2 मई 24/ डिस्ट्रिक्ट आईकॉन डॉ योगेंद्र कोठारी, अनुयोग हॉस्पिटल मंदसौर ने मंदसौर के नागरिकों
से 13 मई को 100 प्रतिशत मतदान की अपील करते हुए घोषणा की है, कि 13 मई 2024 को अनुयोग हॉस्पिटल नई
आबादी मे आप अपनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान बताएं और बीपी शुगर तथा स्वास्थ्य जांच पूरे दिन
निशुल्क पाएं। अनुयोग हॉस्पिटल ने 13 मई को सुबह से शाम तक अपने मतदाताओं के लिए ओपीडी को फ्री कर दिया
है।

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मतदान दल कर्मियों का तृतीय प्रशिक्षण सम्‍पन्‍न

मंदसौर 2 मई 24/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को कुशलतापूर्वक
सुचारू रूप से सम्‍पन्‍न कराने के लिए नियुक्‍त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्‍हें पीठासीन
अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिये नियुक्‍त किया गया हैं उन मतदान
दल कर्मियों का तृतीय प्रशिक्षण शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय एवं कुशाभाउ ठाकरे
आटिडोरियम में जिले के मास्‍टर ट्रेनर के द्वारा दो चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों द्वारा
मतदान दलकर्मियों को बताया गया कि तृतीय प्रशिक्षण एक महत्‍वपूर्ण प्रशिक्षण हैं, इससे अच्‍छे से
समझे मन में कोई संकोच न रखें कोई प्रश्‍न हो तो उसका निसंकोच समाधान कर लेंवे। घबराहट एवं
डर दिमाग से निकाल दें । प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान में पीठासीन अधिकारी व मतदान
कर्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान दलकर्मी सैद्धांतिक के साथ गहनता से प्रशिक्षण लें,
ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी न आए। पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका का
भलीभांति अध्ययन कर लें।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान हेतु सामग्री प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय पर पहुंचे एवं
सामग्री का मिलान अच्‍छे से कर लेवें, मतदाता सूची को चेक कर लेवें। इस के साथ ही मास्‍टर ट्रेनर
ने प्रशिक्षण में मतदान से पूर्व बूथ पर की जाने वाली कार्रवाई, मतदान शुरू करने, मतदान समाप्ति
सहित सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि मतदान दिवस पर
निर्धारित समय पर मतदान कराएंगे। बूथ पर मोबाईल का उपयोग न करें। मतदान कराने से पूर्व मॉक
पोल कराना अनिवार्य है। उन्‍होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशी एजेंटों के सामने मॉक पोल मतदान
करवायें । मतदान में लगे सभी कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठा एवं शालीनता, सुरक्षा और गोपनीयता के साथ
मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जाना हैं, जिसकी जिम्‍मेदारी आप की हैं। मतदान बूथ में पीठासीन
अधिकारी अनुशासन बनाये रखें, शालीनता से व्यवहार करें, तांकि शांतिपूर्ण निर्वाध मतदान संपन्न हो
सके। मास्टर ट्रेनर ने मतदान दलकर्मियों को मतदान कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक प्रशिक्षण देकर
बारीकियों को समझाया। प्रशिक्षण में मतदान दल कर्मियों को ईवीएम, व्ही.व्ही.पैट मशीन, वेलिट
यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट की कार्यप्रणाली उसे कनेक्‍ट करना एवं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्‍तार
से समझाया गया। उन्‍होंने प्रपत्र भरने, ईवीएम को ऑन व ऑफ करने व सील करने के साथ ही
वीवीपैट को संयोजित करने, खोलने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते
हुवे प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल कर्मियों की शंकाओं का निदान
भी किया।

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गरोठ, मल्‍हारगढ़ व सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्‍त मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
मंदसौर 2 मई 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया
कि मल्‍हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्‍त मतदान दलों का प्रशिक्षण 3 व 4 मई को, सुवासरा
विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्‍त मतदान दलों का प्रशिक्षण 5, 6 एवं 7 मई को एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र
के लिए नियुक्‍त मतदान दलों का प्रशिक्षण 7 एवं 8 मई को आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण प्रात: 10 से 1
बजे तक एवं दोपहर 1.30 से 5 बजे शासकीय महाविद्यालय मंदसौर एवं कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में
आयोजित किया जाएगा।

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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
मंदसौर 2 मई 24/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोक प्रतिनिधित्‍व
अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्‍यवसाय, औघोगिक उप क्रम
या किसी अन्‍य स्‍थापना में नियोजित प्रत्‍येक व्‍यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्‍य की विधानसभा के लिये
निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। यदि कोई नियोजक उप
धारा (1) या उप धारा (2) के उपबंधों का उल्‍लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच यौ रूपये तक
का दंडनीय होगा।
अत: जिले में निजी या सार्वजनिक/कार्यरत प्रत्‍येक कामगार को 13 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश
दिया जाने हेतु कारखाना/ व्‍यपारियों/ प्रतिष्‍ठान/ संस्‍थान स्‍वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश के
दिन किसी व्‍यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।

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अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में प्रेस एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा

मंदसौर 2 मई 24/ अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को
तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा, जिससे
मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके।

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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम

मंदसौर 2 मई 24/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु
प्रिंट किए जाने वाली पेम्‍पलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित
होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000 रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया
जाने का प्रावधान है।

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स्‍वीप गतिविधियों के अंतर्गत बेडमिंटन एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 5 मई को
मंदसौर 2 मई 24/ स्‍वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर द्वारा
बताया गया कि स्‍वीप गतिविधियों के अंतर्गत बेडमिंटन एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
प्रतियोगिता 5 मई को सायं 4 बजे नूतन स्‍टेडियम मंदसौर में आयोजित की जाएगी।

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चलें बूथ की ओर अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे अधिकारी

मंदसौर 2 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत तीसरे और चौथे चरण के 31 जिलों में
स्थित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चलें बूथ की ओर  अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों के
पालन में  चलें बूथ की ओर  अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं
निरीक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। श्री
राजेश कौल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विदिशा, भोपाल व बैतूल, श्री मनोज खत्री, संयुक्त मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी रायसेन, खंडवा व बुरहानपुर, श्री विवेक श्रोत्रिय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी बड़वानी, अलीराजपुर व झाबुआ, श्री बसंत कुर्रे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्योपुर,
भिंड व दतिया, श्री तरूण राठी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुना, अशोकनगर व सागर, श्री प्रमोद
शुक्ला, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजगढ़, आगर-मालवा व शाजापुर, श्रीमती निमिषा जायसवाल,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मुरैना, धार व हरदा, श्रीमती सुरभि तिवारी, उप मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी उज्जैन, शिवपुरी व खरगौन, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
ग्वालियर, इंदौर व देवास और श्री राजेश यादव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीमच, मंदसौर व
रतलाम जिले में इस अभियान के अंतर्गत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों/गतिविधियों का पर्यवेक्षण
करेंगे। साथ ही संबंधित जिले के मतदान केन्द्रों का भ्रमण भी करेंगे।

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प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 2 मई 24/ प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय
में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया
जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के
बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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