खुले कुंओ, बोरवेल को नही ढकने, सुरक्षात्मक उपाय न करने तथा लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने किया पीडब्ल्यूडी उपयंत्री को निलंबित

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने श्री रामदयाल मालवीय, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, गरोठ को खुले कुंओ, बोरवेल को नही ढकने तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
नगर भानपुरा में लोटखेड़ी बायपास रोड़ पर बिना मुंडेर के कुंऐ से दुर्घटना की संभावना है। लोटखेड़ी बायपास मार्ग 02 माह पूर्व ही पूर्ण होकर वर्तमान में आवागमन चालु हो चुका है। उक्त मार्ग पर आवागमन प्रारंभ हुए 02 माह से अधिक हो चुके हैं एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुए उक्त कुंऐ को ढकने एवं सुरक्षात्मक रूप से संकेतक आदि लगाने के संबंध में कोई सुरक्षात्मक उपाय नही किये गये होने से गंभीर हादसे की आशंका होने की संभावना है।
बिना ढके कुंओ, बोरवेल के संबंध में समय समय पर शासन द्वारा भी आदेश प्रसारित किये गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिले में पृथक से धारा 144 का आदेश भी जारी किया गया है। किन्तु उक्त आदेश के बावजुद इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक कृत्य से दुर्घटना की आशंका बनी एवं शासन की छवि भी धुमिल हुई है। इस कारण श्री रामदयाल मालवीय, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, गरोठ को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड सीतामऊ रहेगा। निलंबन अवधि में श्री मालवीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।