नाहरगढ पुलिस व्दारा नाबालिग अपहृता सुरक्षित दस्तयाब

नाहरगढ -29.03.2024 को फरियादी ने ग्राम मोतीपुरा से थाना नाहरगढ़ आकर बताया कि, उसकी नाबालिग भतीजी का किसी अज्ञात आरोपी व्दारा बहला-फुसलाकर अपहरण करने की पर थाना नाहरगढ़ पर पराध क्रमांक 76/24 धारा 363 भादवि का पंजीबद्द कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकश्री गौतम सोलंकी एवं सुश्री कीर्ती बघेल एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आरदांगी.. सी. के नेतृत्व में गठीत टीम द्वारा दिनांक 15.04.24 को नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर उसके माता-पिता की सुपुर्दगी में दिया गया।
29.03.24 को ग्राम मोतीपुरा के फरियादी ने थाना नाहरगढ़ पर रिपोर्ट किया मेरे भाई की लडकी जिसकी जन्म दिनांक 25.10.2009 हैं जो कक्षा दसवी में पढाई करती हैं, आज सुबह करीबन 08.30 बजे की बात हैं, भतीजी घर पर उसकी मां को बोलकर गई कि मैं गाय को रोटी देने जा रही हूँ तथा काफी समय से घर नहीं आई तो मेरे भाई की पत्रि ने मुझे बताया तो मैंने मेरी भतीजी की तलाश गांव व रिश्तेदारी में की किन्तु कोई पता नहीं चला। मेरी भतीजी की उम्र 14 वर्ष 05 माह की होकर नाबालिंग हैं, मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग भतिजी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया हैं। रिपोर्ट पर थाना नाहरगढ़ पर अप.क्र. 76/2024 धारा 363 भादवि. का पंजीबध्द विवेचना में लिया गया। प्रकरण के अनुसंधान दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक आर.सी. दांगी व टीम द्वारा दिनांक 15.04.24 को नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर महिला उनि. इन्दू इवने व्दारा अपहृता से पुछताछ की तो अपने पिता व्दारा स्कुल में कक्षा 10 वीं की प्रायोगिक परीक्षा देने से मना करने से गुस्सा होकर अपने परिचित के यहां पर ठाकरा थाना घन्टाली जिला प्रतापगढ़ (राज.) जाना व पिता के लेने आने पर साथ में आना बताया। अपहृता के माननीय न्यायालय में धारा 164 जा. फौ. के कथन कराये गये व सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश किया गया। अपहृता को बाद दस्तयाब उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।
सराहनीय कार्यः- कार्य. सउनि. रशीद पठान आर. 311 महेन्द्रसिंह व महिला आर. 160 सपना का सराहनीय योगदान रहा।