मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: MP में बेरोजगार भी कर सकते हैं खुद का कारोबार शुरू,इस स्कीम का उठाएं लाभ

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: MP में बेरोजगार भी कर सकते हैं खुद का कारोबार शुरू,इस स्कीम का उठाएं लाभ
अगर आप मध्यप्रदेश के युवा हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद उपयोगी है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अब बेरोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत आप 50 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, साथ ही सरकार की ओर से ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
मुख्य लाभ-:
रिटेल और सर्विस सेक्टर के लिए 50,000 से 25 लाख तक का लोन।
विनिर्माण उद्योग के लिए 50,000 से 50 लाख तक की आर्थिक सहायता।
3% ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों तक।
लोन गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी 7 वर्षों तक।
स्वीकृत योजना पर उद्योग स्थापना की अनुमति।
कौन कर सकता है आवेदन-:
आवेदक की उम्र: 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
स्थायी निवासी: मध्यप्रदेश का होना अनिवार्य।
वार्षिक आय: 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत-:
आधार कार्ड
समग्र आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक की कॉपी
पेन कार्ड
प्रोजेक्ट रिपोर्ट / कोटेशन
कैस करें आवेदन-:
आवेदनकर्ता योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और अंतिम सबमिशन करें। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।



