प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक हितग्राही को मिलें, चयन हितग्राही कि सूची चस्पा कि जाए- कांग्रेस नेता श्री पंवार

सीतामऊ।शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद पंचायत सीतामऊ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य की पात्रता का निर्धारण करने हेतु 13 बिंदुओं की चेक लिस्ट जारी की गई है। उपरोक्त 13 बिंदुओं की जांच हेतु जांच दल का गठन भी किया गया है । जांच दल में सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, पटवारी, संबंधित पंचायत क्षेत्र का पी,सी,ओ, अथवा उप यंत्री को सम्मिलित किया गया है।
जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पंवार ने मांग की है कि जनपद पंचायत द्वारा पंचायत को दिए गए लक्ष्य की पूर्ति को पूरा करने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए तेरा बिंदुओं की निष्पक्षता से जांच कराई जावे एवं जांच दल में संबंधित पंचायत सेक्टर के पी.सी.ओ. एवं उप यंत्री के स्थान पर अन्य पंचायत क्षेत्र के पी,सी,ओ, अथवा उप यंत्री को सम्मिलित किया जावे एवं 13 बिंदुओं के पैरामीटर पर पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों की सूची प्रत्येक पंचायत के सूचना पटेल पर एवं पूरे जनपद क्षेत्र की सूची जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चश्मा की जावे । श्री पंवार ने बताया कि हाल ही में कई ग्राम पंचायत द्वारा जांच उपरांत जो फाइल जनपद पंचायत में जमा की जा रही है उसमें कई पात्र लोगों को वंचित कर और पात्र लोगों के नाम की फाइल जमा की जा रही है । श्री पवार ने बताया कि यदि शासन के निर्देशों की अवहेल ना कर पात्र हितग्राहियों को वंचित कर के और पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास हेतु चयनित किया जाएगा तो जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा पात्र हितग्राही के परिवार को साथ लेकर सम्बंधित जनपद पंचायत के कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा ।
सरकार द्वारा जारी किए निर्देश- सूची में दिए गए 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है :– 1-मोटरयुक्त दोपहिया / तिपहिया / चौपहिया वाहन / मछली पकड़ने की नाव ।
2- मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण।
3- 50.000 रु अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड (बैंक का प्रमाण)
4- ये परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले।
6- ये परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7- आयकर देने वाले परिवार ।
8- व्यवसाय कर देने वाले परिवार ।
9- ये परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10- वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो ।
11- ये परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
12- दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम में लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि ।
13- ये परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम 1 सिंचाई उपकरण हो (11.13 बिन्दुओं में वही की फोटोकॉपी एवं पटवारी का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करें।)
टीप:- उक्त पैरामीटर के मापन हेतु बॉक्स में सही () का निशान तथा अभाव होने पर बॉक्स में गलत (x) का चिन्ह लगायें।