सुवासरा थाना क्षेत्र में दो उचित मूल्य दुकान संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
1.इनके ऊपर हुई कार्यवाही राधेश्याम पिता शंकर लाल चौहान (निवासी गुराडिया प्रताप) शासकीय उचित मूल्य दुकान सुवासरा मंडी कोड नंबर 1602346
2.मनोज पिता रमेश चंद्र मोड (निवासी प्रतापपुरा) शासकीय उचित मूल्य दुकान बर्डिया गुर्जर कोड नंबर 1603041
मै थाना सुवासरा पर कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हु। आज दिनांक को थाने पर आमद क्रमांक 77/04.02.24 पर आमद शुदा आवेदन आवेदक श्री रघुराजसिंह डोडिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखण्ड सीतामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.) का प्रकरण पंजीबध्द हेतु प्राप्त हुआ आवेदन का अवलोकन किया गया अवलोकन करते अनावेदक मनोज पिता रमेशचन्द्र मोड निवासी प्रतापुरा के विरुध्द प्रथम दृष्टया अपराध धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया जाता है। आवेदन पत्र नकल निम्नानुसार हस्बजेल है। प्रति, थाना प्रभारी महोदय थाना सुवासरा जिला मन्दसौर विषय शासकीय उचित मूल्य की दुकान बर्डीयागुर्जर दुकान कोड 1603041 के विक्रेता मनोज मोड पिता रमेशचन्द्र मोड निवासी प्रतापपुरा के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करने बाबत्। उपरोक्त विषय में निवेदन है की मेरे (रघुराज सिंह डोडिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ) द्वारा दिनांक 19.10.2023 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान बर्डीया गुर्जर का औच नरीक्षण किया गया। निरिक्षण दौरान दुकान बंद पायी गई जिसक पश्र्यात विक्रेता मनोज मोड व मौके से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया परन्तु उनका फोन बंद पाया गया। जिसके बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या अजयपुर के प्रबंधक श्री सलीम मंसूरी से दूरभाष पर सम्पर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया गया, समिति प्रबंधक एंव पंचों के समक्ष मौका पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि भगवान सिंह दद्वारा बताया गया कि अगस्त 2023 एंव सितम्बर 2023 का खाद्यान दूकान में संलग्न उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ है। संस्था प्रबंधक श्री सलीम मंसूरी द्वारा द्वारा बताया गया की उपभोक्ताओं को कल से (दिनांक से दूकान खोली जाकर वितरण किया जावेगा। जिसक बाद दिनांक 21.10.2023 को मेरे (रघुराज सिंह डोडिया, कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ) द्वारा श्रीमान आर सी जांगडे जिला आपूर्ति अधिकारी जिला मंदसौर एंव श्री नारायण सिंह चंद्रावत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मंदसौर के साथ सितम्बर माह में वितरण पूर्ण नहीं होने से गाँव बर्डीया गुर्जर में जाकर खाद्यान वितरण की समीक्षा की गई। निरिक्षण समय विक्रेता मनोज मोड़ को मौके पर दूरभाष के मध्याम से सम्पर्क कर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु विक्रेता मनोज मोड़ मौके पर अनुपस्थित रहा। जिसके बाद मौके पर उपस्थित हितग्राही 1. श्यामलाल पिता रामलाल, 2. राकेश प्रधान पिता प्रभुलाल 3. केलाश पिता नरसिंह अहिरवार 4. बद्रीलाल पिता नंदराम 5. रमेश पिता मांगीलाल मेहर 6. शिवनारायण पिता कवरलाल मेहर 7. पंकेश पिता रमेश शर्मा 8. बसन बाई पति काशीराम 9. बालूसिंह पिता भारत सिंह से विक्रेता मनोज मोड़ द्वारा किये जा रहे खाद्यान वितरण के सम्बन्ध में पूछताछ की गई हितग्राहियों द्वारा बताया गया की विक्रेता मनोज मोड़ द्वारा EKYC करने के नाम पर अंगूठ लगवाकर खाद्यान की एंट्री कर दी जाति है किन्तु खाद्यान वितरण नहीं किया जाता है साथ ह हितग्राहियो द्वारा बताया गया की माह जुलाई एंव अगस्त माह का अंगूठा लगवा कर एक माह क खाद्यान दिया गया, मौके पर उपस्थित हितग्रहियो के कथन दर्ज किये गए एंव मौका पंचनामा तैय किया गया, जिसके बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान में संलग्न अन्य गाँव बावड़ीखेड़ा में जाक उपभोक्ताओं से पूछताछ की जाकर खाद्यान वितरण की समीक्षा की गई जिसमे मौके पर उपस्थि हितग्राही 1. मुकेश मेहर पिता प्रभुलाल मेहर 2. मिडू सिंह पिता राघू सिंह 3. भगवान् सिंह पिता ह सिंह 4. बद्री सिंह पिता राघुसिंह 5. अमर सिंह पिता कचरू सिंह 6. गोपाल दास पिता रतनदास बहादुर सिंह पिता गोकुल सिंह द्वारा बताया गया की उन्हें विक्रेता मनोज मोड़ शासकीय उचित मूल्य दूकान बडर्डीया गुर्जर द्वारा माह अगस्त एंव माह सितम्बर 2023 का खाद्यान नहीं दिया गया साथ ही उनके द्वारा बताया गया की विक्रेता द्वारा गाँव में आकर घर घर जाकर अंगूठे लगवाये जाते है एंव राशन नहीं दिया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में मौका पंचनामा तैयार कर उपस्थित सभी हितग्राहियों के कथन दर्ज किए गए। शासकीय उचित मूल्य दूकान विक्रेता बर्डीया गुर्जर में माह सितम्बर के खाद्यान के वितरण नहीं होने पर औचक निरिक्षण करने पर हितग्राहियों के पूछताछ करने पर पाया गया की विक्रेता मनोज मोड़ द्वारा नियमित दूकान नहीं खोली जाकर हितग्राहियों को समय से हितग्राहियों के कथन अनुसार aepds पोर्टल से जांच करने पर पाया गया की हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन प्रदाय नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में विक्रेता मनोज मोड़ से पूछताछ करने हेतु उन्ही मौके पर दूरभाष के मध्याम से सम्पर्क कर उपस्थित रहने हेतु सुचना दी गई परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान बडर्डीया गुर्जर के विक्रेता मनोज मोड़ द्वारा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10.3, 11.1, 11.3 एंव 11.8 तथा प्राधिकारी पत्र की शर्त अधिनियम धारा 3/7 तहत दंडनीय है। जांच प्रतिवेदन अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) क्रमांक 9, 21, 23, 24, 25, 28 एंव 29 का स्पष्ठ उल्लंघन किया गया है जो की आवश्यक वस्तु सीतामउ को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामउ व्दारा विक्रेता मनोज मोड के कारण बताओ सुचटना पत्र जारी किया गया विक्रेता व्दारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही पाये जाने अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) सीतामउ के द्वारा की के अपराध पर उचित मूल्य दुकान विक्रेता मनोज मोड पर अभियोजन की कार्यवाही हैतु अनुशंसा कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर को प्रेषित की गई कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर के अनुमोदन उपरांत उचित मुल्य दुकान विक्रेता मोड के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे।
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मै थाना सुवासरा पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हु। आज दिनांक को थाने पर आमद क्रमांक 78/04. 02.24 पर आमद शुदा आवेदन आवेदक श्री रघुराजसिंह डोडिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखण्ड सीतामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.) का प्रकरण पंजीबध्द हेतु प्राप्त हुआ आवेदन का अवलोकन किया गया अवलोकन करते अनावेदक राधेश्याम पिता शंकरलाल चौहान निवासी गुराडिया प्रताप के विरुध्द प्रथम दृष्टया अपराध धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया जाता है। आवेदन पत्र नकल निम्नानुसार हस्बजेल है। प्रति, थाना प्रभारी महोदय थाना सुवासरा मन्दसौर विषय शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुवासरा मंडी दुकान कोड 1603046 के विक्रेता राधेश्याम पिता शंकरलाल चौहान निवासी गुराडिया प्रताप के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करने बाबत्। —-00 उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 12/10/2023 को शासकीय उचित मूल्य कि दुकान सुवासरा मंडी दुकान कोड 1603046 की जांच विक्रेता श्री राधेश्याम चौहान पिता शंकरलाल चौहान निवासी गुराडिया प्रताप एंव पंचो के समक्ष की गयी | उक्त दुकान वृहताकार सहकारी संस्था सुवासरा द्वारा आवंटित हे तथा इसका संचालन विक्रेता श्री राधेश्याम चौहान द्वारा लगभग 36 वर्षो से किया जा रहा हे | जांच समय दुकान बंद पायी गयी बंद दूकान का ताला खोल कर विक्रेता द्वारा जांच करवाई गयी। जांच दौरान निन्मानुसार स्तिथि पायी गयी 1. स्टाक भाव सूचि बोर्ड प्रदर्शित किन्तु अद्यतन नहीं पाया गया |2. दूकान पर खाद्यान सामग्री के सील्ड सेम्पल प्रदर्शित नहीं पाए गये | 3 हितग्राहियों के नाम की सूचि प्रदर्शित नहीं पायी गयी |4. स्टाक के भोतिक सत्यापन के दौरान, नमक 50 किलो, शक्कर 01 क्विंटल संग्रहित पाई गयी | संग्रहित खाद्यान का वजन कराया गया जो की तौल पत्रक अनुसार कुल गेहू 209.98.600 क्विंटल पाया गया | तथा तौल पत्रक अनुसार कुल चावल की मात्रा 82.94.200 क्विंटल पाया गया | 5. भौतिक सत्यापन में कुल गेहू जो की 209.98.600 क्विंटल पाया गया जो की स्टक रजिस्टर तथा AEPDS पोर्टल अनुसार कुल गेहू 172.35 क्विंटल से 37.63 क्विंटल अधिक हे। 6. भौतिक सत्यापन में कुल चावल 82.94.200 क्विंटल पाया गया जो की स्टक रजिस्टर तथा AEPDS पोर्टल अनुसार कुल चावल 53.15.900 क्विंटल तथा फोर्टिफाईट चावल (-) 18.15 क्विंटल पाया गया जो की 47.94 क्विंटल अधिक है। 7. भौतिक सत्यापन में कुल शक्कर जो की 100 किलो पाया गया जो की स्टक रजिस्टर तथा AEPDS पोर्टल अनुसार कुल शक्कर 0 से 100 किलो अधिक हे। 8. भौतिक सत्यापन में कुल नमक जो की 33 किलो पाया गया जो की स्टक रजिस्टर तथा AEPDS पोर्टल अनुसार कुल नमक 50 से 17 किलो अधिक हे | इस प्रकार शासकीय उचित मूल्य सुवासरा मंडी दुकान कोड 1603046 के विक्रेता श्री राधेश्याम चौहान, वृहताकार सहकारी संस्था सुवासरा के द्वारा उक्त कृत्य करते हुए म प्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 11 (9) और 13 (2) एंव प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 4,6,7,10,12,15,17,22 और 29 का स्पष्ट उलंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ व्दारा विक्रेता राधेश्याम चौहान के कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया गया विक्रेता व्दारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ के व्दारा उचित मूल्य दुकान विक्रेता राधेश्याम चौहान पर अभियोजन की कार्यवाही हैतु अनुशंसा कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर को प्रेषित की गई कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर के अनुमोदन उपरांत उचित मुल्य दुकान विक्रेता राधेश्याम चौहान के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे। संलग्न मूल नस्ती (पेज न. 01 से 22) कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ नोट- उनि. आर. एस. पंवार की सीसीटीएनएस आईडी नही होने से कार्यवाहक प्र. आर. 293 दिलीप नागर की सीसीटीएनएस आईडी पर कायमी की जाती है।