न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

केस खत्म करवाने के एवज में रिश्वंत की मांग करने वाले तत्कालीन कोटवार को सजा

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शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी ओमप्रकाश अंगोरिया पिता मुन्नालाल, उम्र 32 वर्ष तत्कालीन कोटवार ग्राम सुन्दरसी, कार्यालय नायब तहसीलदार सुन्दरसी, तहसील पोलायकला जिला शाजापुर निवासी ग्राम दशहरा बलडी सुन्दरसी तहसील पोलायकला जिला शाजापुर को धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आवेदक शाकिर शाह ने दिनांक 20/04/2018 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अनुसार उसके भाई सोहराब का धारा 151 का केस नायब तहसीलदार सुन्दरसी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुती दिनांक से करीब डेढ माह पहले पंजीबद्ध हुआ था। वह उक्त‍ केस के सिलसिले में नायब तहसीलदार सुन्दरसी के कार्यालय में आरोपी ओमप्रकाश से मिला था तो आरोपी ओमप्रकाश ने उक्त केस खत्म करवाने के बदले उससे 3,000/- रू की मांग की थी।

दिनांक 20/04/2018 को लोकायुक्त उज्‍जैन द्वारा ट्रेप कार्यवाही के अंतर्गत संपादित डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यवाही में आरोपी ओमप्रकाश ने आवेदक शाकिर शाह से उसके भाई सोहराब शाह के विरूद्ध दर्ज धारा 151 द0प्र0स0 के केस को खत्म करने हेतु 3,000/- रू रिश्वत की मांग की।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।

माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।

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