न्यायमध्यप्रदेशरीवा

श्री महेंद्र कुमार दुबे तत्कालीन पटवारी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा

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लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा दिनांक 27.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी श्री महेंद्र कुमार दुबे पटवारी हल्का बहुती, तहसील हनुमना जिला रीवा हाल पटवारी हल्का हर्ररहा तहसील मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री महेंद्र कुमार दुबे पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रेम शंकर पांडे से उसके पिता के नाम की भूमि का वरिसाना एवं नामांतरण करने के एवज में ₹2500 रिश्वत की मांग की, जिसमें से ₹700 वार्तालाप के दौरान ले लिए तथा शेष 1800/- रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 24.02.2018 को ट्रेप आयोजित कर 1800/- रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 61/2018 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 04.03.2023 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय पीसी एक्ट रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 27.12.2023 को निर्णय पारित किया गया है |

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