समाचार मध्यप्रदेश नीमच 03 दिसंबर 2023

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नीमच में आज होने वाली मतगणना की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण
मतगणना कक्ष में मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाईस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा
कलेक्टर एस.पी.एवं एडीएम की उपस्थिति में मतगणना की मॉकडील सम्पन्न
नीमच 2 दिसंबर 2023 विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत आज 3 दिसंबर 2023 को शासकीय स्नातकोत्तरमहाविद्यालय नीमच में प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईहै। मतगणना केंद्र पर स्थापित स्ट्रांग रूम की थी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थलपर 500 से अधिक सुरक्षा जवान तैनात रहेगे।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन तथा पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तैलानी , एडीएम सुश्री नेहा मीनाएवं जिला पंचायत सीईओं श्री गुरू प्रसाद की उपस्थिति में मतगणना तैयारियों के संबंध में शनिवार कोमतगणना स्थल पर मॉकडील आयोजित की गई। कलेक्टर श्री जैन ने मतदानकर्मियों को मतगणना केदौरान बरती जाने वाली सावधानियों, आयोग के निर्देशों, में अवगत कराते हुए कहा कि मतगणना कार्य केदौरान पूरी तरह से सर्तकताएवं तत्परता बरती जाए। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहींकी जाएगी। मतगणना कक्षों में मोबाईल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाईस आदि ले जाने पर पूरीतरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना स्थल पर सभी लोग अपने लिए नियत स्थान पर हीतैनात रहे। मीडिया सेन्टर में पत्रकारगणों, और मीडियाकर्मियों के अलावा अन्य किसी को भी प्रवेश वबैठने की अनुमति नही रहेगी।
मतगणना स्थल पर कॉलेज के पीछे वाले ग्राउण्ड में गणना अभिकर्ताओं, गणनाकर्मियों, पत्रकारगणोंऔर मीडियाकर्मियों के वाहन की पार्किंग रहेगी और पीछे वाले द्वार से ही उक्त के प्रवेश की व्यवस्थारहेगी। मतगणना प्रारंभ होने के दो घण्टे पूर्व सभी को मतगणना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थितहोना होगा। विभिन्न स्थानों पर साउण्ड सिस्टम के माध्यम से राउण्डवार परिणाम उद्घोषित किएजायेगे। वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से भी आमजन मीडियाकर्मी राउण्डवार परिणामों की अदतनजानकारी प्राप्त कर सकते है।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तैलानी ने कहा, कि मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षामें 120 सुरक्षा जवान तैनात है। शहर में भी सुरक्षा के माकुल इंतजाम रहेगे। उन्होंने कहा कि मतगणनाके दिन सिगोली एवं मनासा की तरफ से आने जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट किया जावेगा। कॉलेजके सामने मैन रोड़ पर एक लेन से आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर के दौरान यातायात व्यवस्था विधानसभानिर्वाचन के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रं 228 मनासा,229 नीमच ,230 जावद क्षेत्र की मतगणना 3 दिसंबर2023 को जिला मुख्यालय नीमच मे होगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना जिला नीमच मेंशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनासा रोड नीमच पर होगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच डाक मतपत्र पहुंचाए मतगणना केन्द्र के स्ट्रांग रूम
नीमच 2 दिसंबर 2023 जिला प्रशासन और पुलिस के पुख्ता ईतजाम के साथ शनिवार को विधानसभानिर्वाचन 2023 के तहत डाले गये मतपत्रों को समबंधित आरओं मुख्यालय से जिला मुख्यालय स्थितमतगणना केन्द्र के स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया है।इस सम्पूर्ण प्रकिया की विडियोंग्राफी भी करवाई गईहै।
इस मौके पर वाहन के काफिले के साथ संबधित रिर्टनिग आफिसर पुलिस सुरक्षा कर्मी एवंअन्य अधिकारी भी उपस्थित थे । डाक मतपत्रों के पेटिया अर्भ्थियों अभिर्कताओं एवं रिटर्निग आफिसरोंकी उपस्थिति में मतगणना के स्ट्रांग रूम में जमा करवाए गई है । यह जानकारी रिर्टनिग आफिसर श्री पवन बारिया द्धारा दी गई है ।
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गणना प्रेक्षक श्री सेनगुप्ता ने मतगणना तैयारियों का जायजा लिया
गणना प्रेक्षक की उपस्थिति में मतगणना प्रशिक्षण सम्पन्न
नीमच 2 दिसंबर 2023 मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त गणनाप्रेक्षक श्री समनजीत सेनगुप्ता का आगमन नीमच हो गया है । प्रेक्षक श्री सेनगुप्ता, ने शनिवार को जिलापंचायत सभाकक्ष में गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों के प्रशिक्षण में शामिल हुए। प्रेक्षक श्रीसेनगुप्ता ने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नीमच में ईवीएम स्ट्रांग रूम परिसर एवं मतगणना केन्द्रका निरीक्षण कर मतगणना तैयारियों का जायजा लिया और संबधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस मौके पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन, एडीएम सुश्री नेहा मीना , जिला पंचायत सीईओं श्री गुरू प्रसाद सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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मनासा और नीमच के बिच हुआ कल शुकले से भरी ट्राली और टैक्टर से हुआ TUV गाड़ी का एक्सीडेंट स्वराज कंपनी के मैनेजर की मौके पर मौत।* मनासा से ने नीमच जा रहे दिनांक 01/12/2023 शाम 6:00 से 7: 00 बजे की घटना बताई जा रही है ? स्वराज कंपनी के मैनेजर की टैक्टर में भरा शुक्ले की ट्राली में भराने से हुआ TUV गाड़ी का एक्सीडेंट सूत्र । एक्सीडेंट में स्वराज कंपनी के मैनेजर की मौके पर मौत हो गई है। साथ में एक और स्वराज कंपनी के आदमी को उदयपुर रेफर किया गया है। सूत्रो के अनुसार दोनो स्वराज कंपनी के आदमी इंदौर के बताए जा रहे हैं।
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वध हेतु गौवंश ले जाने वाले 03 आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास
रामपुरा। श्रीमान सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केंप रामपुरा, जिला नीमच द्वारा वध हेतु लोडिंग वाहन में गौवंश ले जाने वाले तीन आरोपीगण (1) हरिसिंह पिता नारायणसिंह बंजारा, निवासी-ग्राम ठिकरिया छायन (2) प्रभूलाल पिता दौलतराम लोहार, निवासी-मनासा व (3) धन्नालाल पिता लक्ष्मण रेंगर, निवासी-ग्राम वारबाडिया, जिला नीमच को म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4/9 के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदण्ड, म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6क/9 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदण्ड, म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6ख/9 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदण्ड एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11घ के अंतर्गत 50रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 10 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 18.04.2013 की हैं। फरियादी मुकेश राठौर ने पुलिस थाना रामपुरा में तीनों आरोपीगण मय लोडिंग मिनी टेम्पो सहित उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की वह तथा महेश सिसौदिया व रामप्रसाद रेगर तीनों ग्राम मदाना से रामपुरा आ रहे थे कि चंद्रपुरा ग्राम की ओर से तीनों आरोपीगण एक लोडिंग टेम्पों लेकर आ रहे थें, जिस पर शंका होने पर उन्होंने टेम्पों को रोका और उसमें देखा की आरोपीगण ने टेम्पों में 2 गाय, 1 भैंस व 1 पाडे को क्रुरतापूर्वक ठुंस-ठुंस कर भरा हुआ था, जो बिलकुल हिलडूल नहीं पा रहे थे। तीनों आरोपीगण के पास पशु परिवहन का कोई परमिट नहीं था तथा वह गौवंश को वध हेतु ले जा रहे थें। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 78/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस रामपुरा द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय केंप रामपुरा में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा वध हेतु गौवंश परिवहन किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।