समाचार मध्यप्रदेश नीमच 30 नवंबर 2023,
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भूतपूर्व सैनिको और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सभी संस्थाऐं आर्थिक सहयोग करें-श्री जैन
कलेक्टर ने की सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर सभी से मुक्तहस्त से सहयोग की अपील
नीमच 29 नवंबर 2023, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर वर्ष 7 दिसम्बर को मनाया जाता है। यहदिवस भारतीय सेना के तीनों अंगों के ऐसे वीर जवानों के सहायतार्थ मनाया जाता है, जो देशकी एकता, अखंडता की रक्षा एवं सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए या सदा के लिएअपंग हो गए। इन वीर जाबांज जवानों की कुर्बानी को याद करने के लिए राष्ट्र व्दारा हर वर्ष7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवसप्रतीक स्परूप वाहन और टोकन ध्वज वितरणकर मनाया जाता है और प्रतिकात्मक ध्वजों के वितरण के दौरान स्वैच्छा से दी गई दानराशि एकत्रित की जाती है।
इस निधि से प्राप्त दान राशि का इस्तेमाल इन वीर सैनिकों के आश्रितों, विकलांगसैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के पूनर्वास तथा कल्याणार्थ किया जाता है। इसके अलावा एकत्रित कीगई राशि से पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह, अपंगता अनुदान, अंत्येष्टिअनुदान, मानसिक व शारीरिक विकलांग बच्चों हेतु अनुदान आदि पुण्य कार्य भी किए जाते है।कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिएसशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर जिले के नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनोकी बैठक में बुधवार को सभी से मुक्त हस्त से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने की अपीलकी है।
कलेक्टर श्री जैन ने जारी अपील में कहा है, कि जिले के सभी विभागाध्यक्षो, शासकीयव गैर शासकीय संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से आग्रह है, कि इस निधि में अधिक से अधिकराशि दान एकत्र कर देश के वीर सैनिकों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
कलेक्टर श्री जैन ने अपील की है, कि इस निधि की संग्रहित दान राशि सीधे जिला सैनिककल्याण कार्यालय व्दारा नियंत्रित खाता क्रमांक 10752354110, Amalgamated Special Fund for Rehabilitation and Re-construction of ESM of MP, State Bank of India, Main Branch, Mandsaur, IFSC Code SBIN0000422 में चेक, ड्राफ्ट, नेफ्ट से या सीधे बैंक, जिलासैनिक कल्याण कार्यालय में नगद जमा कर सकते है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस में दान कीगई राशि पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 297(2) (के) के अंतर्गत आयकर से छूट काभी प्रावधान है।बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, डिप्टीकलेक्टर सुश्री किरण आंजना तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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विधानसभा चुनाव:-नियुक्ति और पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे उम्मीदवारों के अभिकर्ता
नीमच 29 नवंबर 2023, विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिये उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणनाअभिकर्त्ताओं को गणना कक्ष में प्रवेश के पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र औरपहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना अभिकर्ता सेरिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्रमें अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र अथवा पहचान पत्र औरघोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करनेकी अनुमति देगा।
आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणनाहॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येकमतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगाकि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वहमतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसेनियुक्त किया गया है। उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी । हालांकि अभ्यर्थी औरउसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज परजाने की अनुमति होगी।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्थाबनाए रखने के लिए सभी को रिटर्निंग अधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। गणनाअभिकर्त्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा । उन्हें ध्यानरखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जोउसके निर्देशों की अवहेलना करता है।
आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता औरअन्य व्यक्तियों को मतगणना हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बारमतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणामघोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणनाकेंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने कीअनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गणना अभिकर्ता को मतगणना कक्षमें पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी।
उक्त जानकारी मास्टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार एवं अक्षय सिह बावेल व्दारा बुधवार को नीमचमें अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए आयोजित मतगणना संबंधी प्रशिक्षण में दी गई।प्रशिक्षण में मतगणना की तारिख व समय, मतगणना कक्ष क्रमांक, मतगणना हाल के अंदर प्रवेश कीअनुमति, मतगणना अभिकर्ता एवं दायित्व, मगणना अभिकर्ता की नियुक्ति प्रति अभ्यर्थी,अभिकर्ताओं की संख्या, अभिकर्ताओं की नियुक्ति की समय सीमा, अभिकर्ताओं की नियुक्ति काप्रति संहरण, मतगणना हाल के भीतर आचरण, मतगणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था,मतगणना की प्रक्रिया, गोपनीयता बनाए रखने, गणना पूर्व पोस्टल बेलेट की संख्या का मिलान,डाक मतपत्रों की गणना, ईव्हीएम से मतों की गणना की प्रक्रिया, विधानसभावार, राउण्ड कीसंख्या, गणना टेबल पर सीयू का आवंटन, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना एवं उनका क्रम आदिबिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।
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आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप पर देखे जा सकेंगे
विधानसभा निर्वाचन के परिणाम
नीमच 29 नवंबर 2023, म.प्र.विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए 17 नवम्बर 2023 को हुए मतदान कीमतगणना 3 दिसंबर 2023 होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया,कि 3 दिसम्बर2023 को प्रात:8 बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केन्द्रों में मतों की गिनतीप्रारंभ होगी। मतगणना के राउन्ड-वाइज परिणाम प्रदर्शित किये जाएंगे। सर्वप्रथम प्रात:8 बजे से पोस्टलबैलेट की गणना प्रारंभ होगी। इसके आधे घंटे बाद 8.30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभहोगी।
पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले, डाक मत पत्रोंकी घोषणा की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग कीवेबसाइट https://results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्प- लाईन एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा https://ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किये जाएंगे।
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नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर के संबंध में बैठक सम्पन्न
नीमच 29 नवंबर 2023, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 9 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत काआयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से बैंक, नगरपालिका, बीएसएनएल एवंविद्युत विभाग के बकाया राशि वसूली के प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का भी अधिकाधिक संख्या मेंनिराकरण किया जाना है। इसके लिए गत दिवस मंगलवार को सचिव जिला प्राधिकरण श्री विजय कुमारसोनकर द्वारा जिले केविभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की गई।बैठक में संबंधित विभागों अधिकारीगण को प्रीलिटिगेशन स्तर के अधिकाधिक संख्या मेंप्रकरण निराकरण के लिए लोक अदालात में रखे जाने तथा संबंधित पक्षकारों को एक सप्ताह के भीतरसूचना पत्र अनिवार्यत:प्रेषित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने, अपने उच्च विभाग से सम्पर्ककर, अधिकाधिक संख्या में राशि वसूली के प्रकरणों का निराकरण कर, आवश्यक कार्यवाही करने तथासंबंधित विभागों द्वारा दी जाने वाली छूट के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिगए। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हर्षित बिसेन सहित शासन के विभिन्न विभागो केअधिकारीगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है, कि 9 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिलामुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जायेगा।
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कलेक्टर श्री जैन ने की मतगणना तैयारियों की समीक्षा
नीमच 29 नवंबर 2023,कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा बुधवार कोअधिकारियो की बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत आगामी 3 दिसम्बर 2023 कोहोने वाली मतगणना की आवश्यक तैयारियों,प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की गई और सभीअधिकारियों को मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय सीमा में सुनिश्चित करने केनिर्देश दिए। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, सीईओ जिला पंचायत श्री गुरूप्रसाद, सभी आरओ,एआरओ और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने मतगणना के लिए चेक लिस्ट अनुसार सभीआवश्यक प्रबंध, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। बैठक मेंमतगणना परिणामों की उदघोषणा, एलईडी पर प्रदर्शन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।कलेक्टर ने मीडिया सेन्टर पर मतगणना के राउण्डवार परिणामों की जानकारी उपलब्धकराने के लिए पर्याप्त संख्या में फोटोकापी करवाकर, मीडिया को उपलब्ध कराने के लिएफोटो कापीयर मशीन, मीडिया सेन्टर में लगने वाले, टीव्ही की व्यवस्था करने तथामतगणना कर्मियों, मीडिया कर्मियों के लिए चाय, नाश्ता, पेयजल एवं भोजन की व्यवस्था केनिर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
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