मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 16 नवंबर 2023

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प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम 15 नवंबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की कार्यवाही के तहत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस सम्बन्ध में जारी आदेशानुसार 16 नवम्बर को सभी मतदान दल विधानसभा क्षेत्र 219 -रतलाम ग्रामीण एवं 220 रतलाम शहर (शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम), 221 सैलाना (शासकीय महाविद्यालय, सैलाना). 222 जावरा एवं 223 आलोट (शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय जावरा) से अपने मतदान सामग्री के साथ रतलाम जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्र में रवाना होगे।

17 नवम्बर को विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न होगा। निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के लिये जिले की विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है ताकि जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराये जा सके। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य अत्यन्त उत्साहित/अत्यन्त सक्रिय रहते है तथा कई ऐसे विषय रहते है, जिसमें आपसी विवाद होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी अंतिम 48 घण्टे आदि हेतु प्रावधान/निर्देश प्रसारित किये है, जिनका पालन कराया जाना भी कानून व्यवस्था तथा शांति हेतु आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार उल्लेखित निर्देशों के साथ कई गतिविधियों के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 17 नवम्बर को सायं 06ः00 बजे मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 15 नवम्बर सायं 06.00 बजे से रतलाम जिले की समस्त पाँचो विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होगे । यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जिले में लगे सुरक्षा बलों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा । इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसम्पर्क में जा रहे राजनैतिक व्यक्तियों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा ।

15 नवम्बर को सायं 06.00 बजे के उपरान्त सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार या उससे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार उक्त दिनांक की संध्या 06.00 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक जुलुस या रैली, मिटिंग आदि भी प्रतिबंधित रहेगी । 15 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे के उपरान्त ऐसे सभी राजनैतिक पदाधिकारी/दल के सदस्य, जो प्रचार के लिये रतलाम जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आये हैं एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जायेगे। इन बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान में बाधक बनते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है । संबधित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाये ।

14 नवम्बर से निरन्तर 04 दिवस तक अर्थात् 18 नवम्बर तक रतलाम जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला तथा समस्त होटले एवं ऐसे स्थल जहाँ बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते है संचालकगण अपने संबधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग/रूकने वाले व्यक्तियों के सम्पूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करायेगे एवं पावती प्राप्त करेंगे संबधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 15 नवम्बर को मतदान से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक एकत्रीकरण, रेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, मैरिज गार्डन, मैरिज हाल आदि में सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

किसी भी शासकीय आयोजन के तहत हितग्राहियों को कोई भी वेतन अथवा अन्य लाभ मतदान समाप्ति की अवधि तक नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं हर प्रकार के स्थानीय निकायों एवं उनके अधिकारियों पर भी प्रभावशील रहेगा। 16 एवं 17 नवम्बर को कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल का पदाधिकारी प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या राजनीति से संबंधित विज्ञापन बिना एम.सी.एम.सी. टीम के प्री-सर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवाया जा सकेगा। बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन छपवाना इन राजनीतिक व्यक्तियों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। 15 नवम्बर की संध्या से मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार से वाहन के काफिले को चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों का पूर्व मे प्रति प्रदाय की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना सभी राजनैतिक दलो. प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार रतलाम जिले के समस्त नागरिकों के लिये भी यह होगा कि वह ऐसे कोई कृत्य न करे जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की भावना के विपरीत हो या इन निर्देशों के विपरीत हो। समस्त निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनो में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा न करने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध इस आदेश के उल्लघन के तहत सुसंगत अपराध संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जायेगा ।

15 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे से सभी आर्म्स डीलर, जिलेटिंग, फ्यूज विक्रेता पर उनक सामग्री के कय विक्रय करने पर मतदान समाप्ति की अवधि तक के लिये पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिये 01 वाहन तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये 01 वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिये 01 वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 05 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इन सभी वाहनों का ये लोग ही केवल उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थित की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र को वाहन के सामने स्कीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा ।

सभी होटल संचालको, सभी रेस्टोरेंट संचालकों, सभी देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदारों सभी पेट्रोल पम्प संचालको आदि के लिये यह भी बाध्यकारी रहेगा कि वह वस्तु संबंधित सामग्री/ सेवाये/ सुविधाएँ, कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। अगर रतलाम जिले में कहीं भी यह पाया जाता है तो उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से संबधित अन्य किसी भी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधाएँ/वस्तुएँ/सेवाये/सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध/निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188, 171 बी, 171 ई तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा ।

मतदान दिवस 17 नवम्बर को मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर ( दो सौ मीटर) की परिधि से बाहर ही पार्क होगे। पूर्व के जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जो अभी प्रभावशील है यथावत् प्रभावशील रहेगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी वस्तुत के माध्यम से किसी भी मानव आवाज को ऊँचा कर बताना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। असामान्य आवाज निर्मित करना, चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे मतदान की शांति में विघ्न हो, प्रतिबंधित रहेगा।

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर (दो सौ मीटर) से बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर एक टेबल दो कुर्सी, तीन फिट बाय डेढ फिट का एक बैनर के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना पोस्टर, बैनर, राजनैतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जायेगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय, पंचायत से लिया जाना अनिवार्य रहेगा।

सभी निजी संस्थान/फैक्ट्री/कार्यालय आदि 17 नवम्बर से अपने कर्मचारियों/श्रमिक को सवेतनिक अवकाश देंगे तथा किसी भी मतदान का उस दिवस में मतदान करने हेतु नहीं रोका जायेगा। यह आदेश जन सामान्य, समस्त राजनैतिक दल, उनके प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं से संबंधित है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके।

अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता हैं। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत् प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 18 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

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219 रतलाम ग्रामीण एवं 220 रतलाम शहर विधानसभा क्ष्ोत्र स्क्रूटनी सामान्य प्रेक्षक श्री किल्लू शिवकुमार नायडू द्वारा की जाएगी

रतलाम 15 नवंबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत विधानसभा क्ष्ोत्र 219 रतलाम ग्रामीण एवं 220 रतलाम शहर में 17 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होने के उपरांत 18 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे 219 रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्ष्ोत्र की स्क्रूटनी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं अभ्यर्थी/प्रतिनिधि की उपस्थिति में सामान्य प्रेक्षक श्री किल्लू शिवकुमार नायडू (मो.नं. 7223802917) द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी।

इसी प्रकार 18 नवम्बर को प्रातः 11.45 बजे 220 रतलाम शहर विधानसभा क्ष्ोत्र की स्क्रूटनी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं अभ्यर्थी/प्रतिनिधि की उपस्थिति में सामान्य प्रेक्षक श्री किल्लू शिवकुमार नायडू द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी।

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मतदाता जागरूकता वाहन रैली एवं एक दिया लोकतंत्र के नाम’ गतिविधि आयोजित

रतलाम 15 नवंबर 2023/  15 नवम्बर को सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा स्वीप सहायक नोडल श्री रजनीश सिन्हा के मार्गदर्शन में शहर में मतदाता जागरूकता दोपहिया वाहन रैली एवं एक दिया लोकतंत्र के नाम स्वीप गतिविधि आयोजित की गई।

रतलाम शहर में आयोजित मतदाता जागरूकता दोपहिया वाहन रैली को बाजना बस स्टैंड रतलाम शहर से जिला कार्यक्रम अधिकारी व स्वीप सहायक नोडल श्री रजनीश सिन्हा व सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री अंकिता पंड्या द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता दोपहिया वाहन रैली में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुए तथा रैली के माध्यम से मतदान अपील की गई। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर झाली तालाब पहुंची जहां पर एक दिया लोकतंत्र के नाम पर जलाया जाकर 100 प्रतिशत मतदान अपील की गई।

झाली तालाब के चारों तरफ दिए जलाए जाकर दीपक की श्रृंखला बनाई गई। उक्त आयोजन में जिला यूथ आइकॉन श्री नवोदित बैरागी, जिला दिव्यांग आइकॉन सुश्री किरण पाटीदार, शिक्षा विभाग के श्री जितेन्द्र जोशी,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के श्री आनंद व्यास, स्वास्थ्य विभाग के श्री आशीष चौरसिया, लायंस क्लब के श्री दिनेश गहलोत, प्रभारी श्रीमती सुशीला व्यास, पर्यवेक्षक श्रीमती नीलम वाघेला, श्रीमती मालती शर्मा, सुश्री ऊषा लिंबोदिया, सुश्री हेमलता गहलोत, श्रीमती हेमलता वासेंन, श्रीमती ममता तिवारी, श्रीमती शोभना कसेरा, श्रीमती अंतिमबाला खराड़ी, महिला एवम बाल विकास के श्री सत्यनारायण जोशी, लेखापाल श्री सुनील रायकवार, जिला समन्वयक श्री प्रफुल्ल भट्ट, सहायक वर्ग 03 श्री कमलेश गहलोत, ब्लॉक समन्वयक श्री आशीष सोनी, श्री कमलेश बघेल, श्री बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रहे।

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सामान्य प्रेक्षक द्वारा 18 नवम्बर को स्क्रूटनी की जाएगी

रतलाम 15 नवंबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया 17 नवम्बर 2023 को होगी। मतदान प्रक्रिया के उपरांत निर्वाचन सामान्य प्रेक्षक श्री किल्लू शिवकुमार नायडू (आईएएस) द्वारा 18 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे 219 रतलाम ग्रामीण एवं प्रातः 11.45 बजे 220 रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र की स्क्रूटनी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं अभ्यर्थी/प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी।।

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मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण 16 नवम्बर को होगा

रतलाम 15 नवंबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण 16 नवम्बर को होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम शहर के लिए शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम, 221 सैलाना के लिए शासकीय महाविद्यालय सैलाना नवीन भवन तथा 222 जावरा एवं 223 आलोट के लिए शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय जावरा से मतदान दलों को 16 नवम्बर को प्रातः 7.00 बजे से ईवीएम, वीवीपेट एवं अन्य सुसंगत सामग्रियों का वितरण किया जाएगा।

इसी प्रकार 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त समस्त विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों से सामग्री वापस प्राप्ति का कार्य शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दलों को सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु समस्त व्यवस्थाएं कार्ययोजना के अनुरुप सुनिश्चित करें।

बुधवार को सामग्री प्राप्ति स्थल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम पर नियोजित कर्मियों का ड्राय रन हुआ जिसमें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं

रतलाम 15 नवंबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं।

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कर्मचारी नियोजित

रतलाम 15 नवंबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित स्ट्रांग रुम के सीसी टीवी कन्ट्रोल रुम की सतत मानिटरिंग के लिए श्री रवि कुमार राठौर ¨उपयंत्री जनपद पंचायत रतलाम तथा श्री अनमोल निर्मल उपयंत्री नगर निगम रतलाम को दोपहर 2.00 से रात्रि 10.00 बजे तक नियोजित किया गया है।

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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से एवं एवं मतगणना के दिन रहेगा शुष्क दिवस

रतलाम 15 नवंबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में जारी आदेश के  अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में बुधवार शाम 6.00 बजे से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक तथा 3 दिसम्बर 2023 मतगणना दिवस को जिले में सम्पूर्ण दिवस के लिए समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईनरी, वाईन आउटलेट, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) तथा देशी व विदेशी मद्य भाण्डागार बंद रखे जाएंगे।

जारी आदेशानुसार शुष्क दिवसों पर मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा पूर्ण चौकसी एवं निगरानी रखी जाएगी।

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मतदान दिवस से 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली

कार्यवाही के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी

रतलाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर दिनांक 15 नवंबर से 17 नवंबर 2023 (मतदान समाप्ति) तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत् सतत् निगरानी रखी जाये। यह पता लगाया जावे कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर भी नजर रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाये।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जायें तथा उड़न दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिये कि ये निर्वाचक है अथवा नहीं उनकी पहचान स्थापित करें।यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधयों जैसे कि, राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये नगद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण आदि में संलग्न तो नही है।

निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाये गये राजनैतिक, पार्टी, जुलूस, अभियान कार्यकताओं की पहचान कर उन्हें तुरंत उक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जावे। अननुज्ञप्त परिसर में शराब के भण्डारण, अवैध शराब बनाने वाले पर सतत् निगरानी रखी जाये और विशेष अभियान प्रारंभ कर अवैध शराब मण्डारण, निर्माण, विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जाये। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघन न हो।

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मतदान दिवस तथा इसके पूर्व दिवस पर प्रकाशित विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन होगा

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

रतलाम-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के तहत मतदान दिवस तथा इसके पूर्व दिवस पर प्रिंट मिडिया में भी प्रकाशित राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला एमसीएमसी कमेटी से कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

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विधानसभा निर्वाचन

15 की शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनाव प्रचार

रतलाम   विधानसभा निर्वाचन का चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बुधवार 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के अड़तालीस घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्यअभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।

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मतदाता जागरूकता रैली एवं मानव श्रृंखला आयोजन

रतलाम
   मंगलवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा स्वीप सहायक नोडल श्री रजनीश सिन्हा के मार्गदर्शन में बाजना में मतदाता जागरूकता रैली एवं मानव श्रृंखला बनाई जाकर स्वीप गतिविधि आयोजित की गई।

बाजना में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को कर्नाटक चौराहा, मुख्य बाजार बाजना से जिला कार्यक्रम अधिकारी व स्वीप सहायक नोडल श्री रजनीश सिन्हा, तहसीलदार श्री मृगेंद्र सिसोदिया, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास व स्वीप सहायक नोडल सुश्री अंकिता पंड्या,मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अल्फिया खान, खंड शिक्षा अधिकारी श्री कमलेश कटारा एवं बीपीएम श्री मोइन अंसारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मतदाता जागरूकता रैली में सभी अधिकारी व कर्मचारी आदिवासी वेशभूषा में सम्मिलित हुए तथा कार्टून के माध्यम से मतदान अपील की गई । रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर कन्या आश्रम शाला स्कूल बाजना पहुंची जहां पर मतदाता शपथ दिलवाई जाकर 100% मतदान अपील हेतु मानव श्रृंखला बनाई गई। आयोजन में जनपद के समस्त कर्मचारी,शिक्षा विभाग के समस्त प्राचार्य, बाजना प्रभारी श्रीमती रितु डाबर, पर्यवेक्षक श्रीमती हबीबनूर पठान, श्रीमती स्मिता मिश्रा, श्रीमती एहतेशाम अंसारी, श्रीमती श्यामा सिंगाड, श्रीमती रजनी मईडा, श्री रविराज मईडा, श्री रोहित मिश्रा, ब्लॉक समन्वयक श्री सुलतान गरवाल, वन स्टॉप सेंटर से सुश्री माया व सुश्री रूपा देवदा,श्री परवेज पठान, बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्कूली छात्र व शिक्षक उपस्थित रहे ।

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