नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 16 नवंबर 2023

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प्रेक्षक श्री जावले व्‍दारा जिला स्‍तरीय जीपीएस एवं वेब कास्टिंग कंट्रोल रूम का निरीक्षण
नीमच 15 नवम्‍बर 2023, भारत निर्वाचन आयोग के जनरल आब्‍जर्वर श्री किशन नारायणनराव जावले ने बुधवार को कलेक्‍टोरेट नीमच में जी.पी.एस. निगरानी एवं वेबकास्टिंग निगरानीके लिए स्‍थापित जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर, निर्वाचन में लगे वाहनों केट्रे‍किंग सिस्‍टम, मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कार्य का जायजा लिया।प्रेक्षक श्री जावले ने कम्‍यूनिकेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कम्‍यूनिकेशन टीम केसदस्‍यों से चर्चा की और कम्‍यूनिकेशन व्‍यवस्‍था का जायजा लिया और निर्देशित किया कि
मतदान के दिन तथा मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने की निर्धारित समय पर रिर्पोटिंग की जाये।

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जनरल आब्‍जर्वर श्रीमती जे.विजयारानी ने नीमच में मतदान सामग्री वितरण व्‍यवस्‍था का जायजा लिया

नीमच 15 नवंबर 2023, निर्वाचन आयोग व्‍दारा नियुक्‍त जनरल आर्ब्‍जवर श्रीमतीजे.विजयारानी ने बुधवार को शासकीय पीजी कॉलेज नीमच में मतदान दलों को विधानसभानिर्वाचन के लिए मतदान सामग्री वितरण एवं वापिस प्राप्‍त करने के लिए की गई
व्‍यवस्‍थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्‍होने निर्देश दिए, कि मतदान दलों कोमतदान सामग्री प्राप्ति एवं वापसी में कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्‍यान रखा जाए।
प्रेक्षक श्रीमती जे.विजयारानी ने मतदान दलों के सामग्री वितरण एवं वापसी संबंधी प्रशिक्षणकार्य का निरीक्षण का जायजा लिया और सामग्री वितरण की व्‍यवस्‍था को संतोषजनक बताया।
इस मौके पर महाप्रबंधक उद्योग श्री अमरसिह मौरे एवं प्रोफेसर डॉ.प्रशांत मिश्रा व अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

नीमच 15 नवंबर 2023, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरणके प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम केप्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानोंके उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की
धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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आरोपियों को थाना हाजरी के आदेश

नीमच 15 नवंबर 2023,जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्‍दारा राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990के तहत अनावेदक शाकीर पिता अख्‍तर हुसैन निवासी मोमीन मोहल्‍ला जावद थाना जावद, श्‍यामसिहपिता परतेसिह राजपूत निवासी चीताखेडा थाना जीरन, मुकेश पिता रोडीलाल खटीक निवासी सूरज कॉलोनीनयागांव थाना जावद को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्‍ताह में एक दिन (थाना प्रभारीव्‍दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।अनावेदक लाला ऊर्फ लालचंद पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा,अजय सोनी पिता कैलाश सोनी निवासी चुडीगली नीमच थाना नीमच केंट, प्रसन्‍न पिता कन्‍हैयालालभाटी निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा, को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्‍ताह में 2 दिन (थाना प्रभारी व्‍दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

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दो आरोपी जिला बदर

नीमच 15 नवंबर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षाअधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को क्रमश: तीन एवं छह माह की अवधि के लिए जिला बदरकरने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी मिथुन पिता कैलाश बावरी निवासी गायरी मोहल्‍ला सुवाखेडा थाना जावद को तीन माह एवं आरोपी विष्‍णु पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका थाना
मनासा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।उक्‍त दोनों आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्तीमंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।

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मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणित

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

नीमच 15 नवम्‍बर 2023, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया,कि प्रदेशमें मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। म.प्र.में विधानसभानिर्वाचन-2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्वदिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमानिर्धारित कर दी है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिएआवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने कीप्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी(एमसीएमसी)को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।

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फटाखे फोडने से मना किया तो युवक को पीटा, पत्थर की चोंट से गंभीर घायल

नीमच। मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम खेतपालिया गांव में गोर्वधन पूजा के दिन पास में फटाखे फोडने की बात को लेकर एक युवक की दो आरोपियों ने मिलकर जमकर पिटाई लगा दी। युवक को पत्थर की भी मारी, जिसे उसे गंभीर चोंटे आई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 14 नवंबर को रात करीब 8 बजे बालमुकुंद पिता हेमराज उम्र 40 वर्ष घर के सामने बैठा था, तभी गांव के ही धीरज पिता रामसिंह, राकेश पिता मोतीलाल व अन्य लोग फटाखे फोड रहे थे, तभी बालमुकुंद ने बोला कि मैरे घर के सामने फटाखे मत फोडो, तो धीरज ने पत्थर की कमर पर मारी, जिसे उसे खून बहने लगा। वहीं राकेश रावत ने लात—घूसों से पीटा। गांव के ही कारूलाल व बलराम ने बीच बचाव किया, तब जाकर आरोपी भागे। जाते—जाते आरोपी बोले कि आज के बाद फटाखे फोडने से मना किया तो तूझे जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने आरोपी धीरज व राकेश के खिलाफ भादसं की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

नीमच 15 नवंबर 2023,यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है,परंतु उसके पासकिसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है,तो भी वह मताधिकार का उपयोग करसकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदानकर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहींहोती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभीविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जोमतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने केलिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया, कि मतदान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड,  मनरेगा जाबकार्ड,  ड्राइविंगलाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पास- पोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार,पी.एस.यू.सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवापहचान पत्र, बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहतआर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमास्मार्टकार्ड, सांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारतसरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडीशामिल है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं(एनआरआई)को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्टदिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो, पाने केकारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिकफोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

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दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता से मतदान कराया जावेगा

नीमच 15 नवंबर 2023,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन, विधानसभानिर्वाचन (स्वीप) नोडल अधिकारी श्री गुरूप्रसाद के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन 2023- केतहत 17 नवम्बर 2023 को प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक होने वाले मतदान मेंदिव्यांगजन (PWD) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को सुगम मतदान अंतर्गत आवश्यकमूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शत-प्रतिशत मतदान कराया जाएगाजिले के सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिये आवश्यक
सुविधा जैसे- व्हील चेयर, रैम्प वाहन व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। दिव्यांगएवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को प्राथमिकता से मतदान कराया जायेगा दिव्यांग एवं वरिष्ठनागरिक मतदाता को मतदान हेतु किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर जिलापंचायत नीमच सभाकक्ष में स्थापित दिव्यांग " मतदान कम्युनिकेशन सेन्टर के श्री विनीत दुबे,
सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामा.न्याय विभाग, नीमच मोबा.नं. 9926482548 श्रीअब्दुल रशीद शाह, सहायक ग्रेड–03 सामाजिक न्याय विभाग, नीमच मोबा.नं. 9425973995 एवंश्री अभय जैन, सहायक ग्रेड-03. सामाजिक न्याय विभाग, नीमच मोबा.नं. 9424531131 पर संपर्क किया जा सकता हैं ।

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कलेक्‍टर ने किया वाहन निगरानी एवं वेब कास्टिंग कक्ष का निरीक्षण

नीमच 15 नवम्‍बर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच श्री दिनेश जैन नेबुधवार को कलेक्‍टोरेट नीमच में जी.पी.एस.निगरानी एवं वेबकास्टिंग निगरानी कक्ष काअवलोकन किया और निर्वाचन में लगे वाहनों के ट्रे‍किंग सिस्‍टम मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंगकार्यका जायजा लिया। इस दौरान संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री राजेश शाह, डिप्‍टी कलेक्‍टर सुश्रीकिरण आंजना, श्री संजीव साहू व अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्‍टर श्री जैन ने कम्‍यूनिकेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कम्‍यूनिकेशन टीम केसदस्‍यों से चर्चा की और कम्‍यूनिकेशन व्‍यवस्‍था का जायजा लिया और निर्देशित किया किमतदान के दिन तथा मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने की निर्धारित समय पर रिर्पोटिंग की जाये।

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कलेक्‍टर ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण
मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का लिया जायजा

नीमच 15 नवम्‍बर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दाराबुधवार को कलेक्‍टोरेट में स्‍थापित मीडिया सेंटर एवं मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष का आकस्मिकनिरीक्षण कर न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का जायजा लिया।कलेक्‍टर ने मीडिया मॉनिटरिंग दलों व्‍दारा किए जा रही न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग पंजी काअवलोकन भी किया तथा संबंधितों को न्‍यूज चैनलों, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में मतदानके 48 घंटे पूर्व सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।
इस मौके पर नोडल अधिकारी श्री राजेश शाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव शाहू,सहायक संचालक जनसंपर्क श्री जगदीश मालवीय एवं मीडिया मॉनीटरिंग दल के सदस्‍यगण उपस्थित थे।

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मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर अभ्यर्थी लगा सकेंगे, अपना बूथ

नीमच 15 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन, 2023 के लिए मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारामतदान केन्द्र के बाहर 200 मीटर दूरी पर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्ची वितरण केलिए केन्द्र स्थापित किए जाते है। इस संबंध मे आयोग ने निर्देश जारी किए है, जिनका पालनकरना प्रत्येक अभ्‍यर्थी का दायित्‍व होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने इस संबंध में विस्तार सेजानकारी देते हुए बताया,कि बूथ स्थापना के इच्छुक अभ्यर्थी को लिखित रूप में और अग्रिमरूप से रिटर्निंग ऑफिसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या की जानकारी देनी
होगी, जहाँ उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वहाँ ऐसे बूथो की स्थापनासे पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियो यथा निगम, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, पंचायत आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियो की लिखित अनुमति भीप्राप्त करनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास उपलब्धहोनी चाहिए, ताकि चुनाव संबंधित पुलिस अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।ऐसा बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक बूथ परकेवल एक टेबल और दो कुर्सियां लगायी जायेगी। बूथ के लिए 10 x 10 फीट से अधिक का एकछाता या एक तम्बू न हो। फ्लेक्स का आकार 1.5 x 3 फीट से बड़ा न हो।
इन बूथो का उपयोग केवल निर्वाचको को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जायेगा। ये पर्चियों सादे कागज पर होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नामया प्रतीक मुद्रित नही होगा। बूथो पर भीड़ जमा नही होने दी जायेगी, तथा जो मतदाता मतदानकर चुके है, दे वहाँ एकत्रित नही होंगे। बूथ से यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा। निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उल्लंघन कीदशा मे बूथ हटा दिया जायेगा और कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। 200 मीटर क्षेत्र में चुनावप्रचार की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रधिकारियो से भिन्न व्यक्तियों को 100 मीटर क्षेत्र मे मोबाइल के उपयोग की अनुमति नही होगी। बूथ पर लगाया गया, व्यक्ति उसी मतदान केन्द्र कामतदाता होगा, उसके पास ईपिक भी होगा। ऐसे बूथो पर किसी आपराधिक पृष्ठ भूमि वालेव्यक्ति को काम पर न लगाये। यदि एक ही लोकेशन पर एकाधिक मतदान केन्द्र है, तो उनसभी मतदान केन्द्रों के लिए एक बूथ लगाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नेसभी अभ्यर्थियो से आयोग के उपरोक्त निर्देशों के पालन, से पालन करने की अपील की है।

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विधानसभा निर्वाचन-2023 अधिग्रहित होटल, लॉज,धर्मशाला आदि की संघन जॉच के निर्देश

नीमच 15 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973की धारा-144 के तहत जारी आदेशानुसार ऐसे व्‍यक्ति, जो निर्वाचन क्षैत्र के मतदातानही हें, 48 घंटे की अवधि प्रारंभ होते ही( अर्थात 15 नवम्‍बर 2023 को शाम 6 बजेसे) निर्वाचनक्षैत्र को छोड देगें का उल्‍लेख किया गया है।
कलेक्‍टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा जिले के ऐसे सभीहोटल, लॉज, एवं धर्मशालाओं आदि की संघन जॉच 48 घंटे की अवधि प्रारंभ होते ही, ऐसेव्‍यक्ति, जो निर्वाचन क्षैत्र के मतदाता नही है, उन्‍हे निर्वाचन क्षेत्र से अन्‍यत्र चले जानेके लिए पांबद करना सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।

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मतदान केन्‍द्रों की 200 मीटर की परिधि को तम्बाकू मुक्‍त क्षेत्र घोषित
नीमच 15 नवंबर 2023 कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन के द्वारा विधानसभा क्षेत्र, 228 मनासा, 229-नीमच एवं 230 जावद के प्रत्येक मतदान केन्द्र की200 मीटर परिधि को  तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है । उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू तथा तंबाकू मिश्रित सामग्री का क्रय-विक्रय व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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जिला स्‍तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम

नीमच 15 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान केलिए नीमच में जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोलफ्री नम्‍बर-1950 और दूरभाष नम्‍बर-07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं
उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।

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