समाचार मध्यप्रदेश नीमच 02 नवंबर 2023

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कलेक्टर एवं एसपी व्दारा विधानसभा निर्वाचन मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्शन बैटन रवाना
नीमच 1 नवम्बर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच श्री दिनेश जैन केमार्गदर्शन एवं एसपी श्री अमित कुमार तोलानी की उपस्थिति में जिला पंचायत परिसर में एक नवंबरमध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान प्रक्रिया मेंप्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से तीनों विधानसभा हेतु इलेक्शन बैटन रवाना की गई।यह इलेक्शन बैटन जिला खेल अधिकारी व शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग केमाध्यम से गत निर्वाचन में कम प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कीअलख जगाने हेतु मतदाता जागरूकता के आयोजन के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ भ्रमण करायाजाएगा। इलेक्शन बैटन को कार्यक्रम में प्रजवलित कर के जिला शिक्षा अधिकारी व उपस्थित छात्रोंको जिले में भ्रमण कराने हेतु हस्तांतरित की गई।इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीना, स्वीप नोडल अधिकारी श्री गुरुप्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिहं सिसोदिया, एस.डी.एम.नीमच डॉ.ममता खेडे, संयुक्तकलेक्टर श्री राजेश शाह,श्रीमती किरण आंजना, श्रीमती प्रिती सांघवी, अति. मुख्य कार्यपालनअधिकारी श्री अरविंद डामोर एवं कलेक्टर कार्यालय व जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी व शालेयछात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री मजुला धीर द्वारा किया गया एवं आभार श्री अरविंद डामौर द्वारा व्यक्त किया गया ।
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जिले में 9 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
नीमच 1 नवम्बर 2023,जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा, जावद एंवरामपुरा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष2023 की अंतिम एंव चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर 2023 शनिवार कोजिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान, जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार केमार्गदर्शन में किया जा रहा है।
उक्त नेशनल लोक अदालत में नीमच,मनासा, जावद, रामपुरा के न्यायालयों में विचाराधीनसमझौता योग्य सभी दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, नगरपालिका, नगर पंचायतों, श्रम, बैंक, इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौतेद्वारा किया जायेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विजय कुमार सोनकर ने पक्षकारों सेआग्रह किया है, कि उपरोक्त श्रेणी के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालतके माध्यम से कराने के लिए अपने अभिभाषकों से सम्पर्क करें एवं संबंधित कार्यालयों में सहमतिप्रस्तुत करें।
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स्व.श्रीमती साधना बलाई के मृत्यु दावा का भुगतान हुआ
नीमच 1 नवम्बर 2023, कलेक्टर कार्यालय नीमच से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकदेवीलाल पिता नानुराम बलाई निवासी ग्राम जावी व्दारा पुत्री की कुए में डूबने से 4 जनवरी2022 को मृत्यु होने पर एलआईसी पॉलिसी का भुगतान कराने का अनुरोध किया गया था।उक्त संबंध में कलेक्टर कार्यालय व्दारा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम नीमच को पत्रप्रेषित किया गया था।
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय नीमच व्दारा अवगतकराया गया है, कि आवेदक देवीलाल को 21 सितम्बर 2023 को दावा राशि 330000 रूपये काभुगतान शाखा व्दारा नेफ्ट कर दिया गया है।
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म.प्र.स्थापना दिवस समारोह में मतदाता जागरूकता के गीतों की गूंज
नीमच 1 नवम्बर 2023, प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में म.प्र.स्थापना दिवस समारोह एक नवम्बर 2023
को जिला पंचायत परिसर में मनाया गया। जिला पंचायत में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिनेश जैन, एस.पी. श्री अमितकुमार तोलानी, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने
कलेक्टर कार्यालय परिसर में राष्ट्रगॉन के साथ राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर, समारोह का शुभारम्भ किया।
म.प्र.गॉन भी गाया गया। समारोह में आकर्षक रंगारंग मतदाता जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम ने समा
बांधा।
समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने मतदाता जागरूकता पर अधारित रंगारंग
कार्यक्रम प्रस्तुत किये जिन्हे, उपस्थितजनों ने काफी सराहा। म.प्र.स्थापना दिवस में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक श्री एनएस सिसौदिया, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, सुश्री प्रीति संघवी, एसडीएम डॉ.ममता खेडे,
डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना एवं अन्य जिला अधिकारी-कमर्चारी, शिक्षकगण, बडी संख्या में छात्रा-
छात्राएं, उपस्थित थी। समारोह में कलेक्टर एंव एसपी ने उपस्थितजनों को म.प्र.स्थापना दिवस की
शुभकामनाएं देते हुए मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। कलेक्टर एवं एसपी ने मतदाता जागरूकता की
मशाल भी छात्र-छात्राओं को प्रदान कर, विधानसभा क्षैत्र नीमच, जावद एवं मनासा के लिए रवाना किया।
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कलेक्टर श्री जैन ने बेस्ट एम्पलाई ऑफ दी मंथ पुरस्कार से 22 कर्मचारियों को किया सम्मानित
नीमच 1 नवम्बर 2023,कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए
बेस्ट एम्लाई ऑफ दी मंथ पुरस्कार योजना के माह अक्टूबर 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22
कर्मचारी को बेस्ट एम्पलाई ऑफ दी मंथ के पुरस्कार का वितरण जिला पंचायत परिसर नीमच में किया
गया।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन, एस.पी.श्री अमितकुमार तोलानी,एडीएम सुश्री नेहा मीना ने 22 कर्मचारियो को
बेस्ट एम्पलाई ऑफ दी मंथ का पुरस्कार वितरण समारोह में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के
उपयंत्री श्री ओमप्रकाश कछावा, सचिव ग्राम पंचायत सेमली मेवाड के श्री नरेन्द्रसिंह तंवर, नगर तथा ग्राम
निवेश के सहायक अधीक्षक श्री घनश्याम देवाल, कोषालय की स.ग्रे-2 श्रीमती तोषी वाघे खान,आदिम जाति
कल्याण के स.गे.-3 श्री अशोककुमार शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भारत कमलवा, तहसील कार्यालय के
पटवारी श्री अजयशर्मा, ग्राम कोटवार श्री किशोर सांवलिया, जिला होमगार्ड कार्यालय के स.ग्रे-3 राकेश तंवर,
भादवामाता प्रबंधक श्री अजय ऐरन, सहायक प्रबंधक ई गर्वनेस श्री कमलेश प्रजापति, श्री मयंकशर्मा, जिला
शिक्षा केन्द्र नीमच की प्रा.शिक्षक एकीकृत श्रीमती सीमा सोलंकी, श्री मुंकुददास बैरागी, श्री दशरथ चौधरी, लोक
निर्माण के स.गे.-3 श्री योगेन्द्र कुमार मेघवाल, महिला एंव बाल विकास की पर्यवेक्षक श्रीमती सुनिता मोड,
श्रीमती रेखा जोहरिया, श्रीमती दिपीका नामदेव, चिकित्सा विभाग के स.वर्ग-3 श्री रंजनवर्मा, श्री मुकेश धनगर,
पंचायत एंव ग्रामीण विकास के सचिव श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर को शासकीय कार्यो के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट
कार्य करने पर बेस्ट एम्पलाई ऑफ दी मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर जिला पंचायतसीईओ श्री गुरूप्रसाद, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह एवं प्रीती संघवी व जिला अधिकारी तथा कलेक्टोरेट
के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी
नीमच 1 नवम्बर 2023, म.प्र.विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशीलहै। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया, कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर2023 की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध मेंकिसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकेपरिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने परप्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर-2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी करदी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों मेंमतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भीइलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामोंसहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 क में यह प्रावधानित किया गया है, किकोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा, और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण केपरिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कीजाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार कीअन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।