समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 26 अक्टूबर 2023

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मां भवानी गरबा मंडल में हुआ कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन
नो दिनो तक चली मां की आराधना, दशहरे पर हुआ मां का विर्सजन
मंदसौर । शहर सहित जिले भर में नवरात्रि का पर्व बड़े धुमधाम से मनाया गया । इसमें महिलाओं सहित बच्चों में काफी उत्साह देखा गया ।
नवरात्रि के अवसर पर मां भवानी गरबा मंडल जंगली हनुमान कैलाश पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता जी की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर माता जी का विर्सजन दशहरे को किया गया। इस बीच नौ दिनो तक मां की आराधना की गई और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन समिति द्वारा कराया गया । भंडारे मेें सबसे पहले यहां पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद यहां पर भंडारा पारंभ किया गया। जिसमें हजारो की संख्या में माता के भक्तो ने महाप्रसादी का लाभ लिया। यहां पर जिन माता बहनो ने नौ दिनो तक गरबा खेला था उन्हे समिति द्वारा पुरूस्कार का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर समिति के संरक्षक महावीर जैन, नरेन्द्र बैरागी, अध्यक्ष अनिल सुराह, उपाध्यक्ष हरीश खींची, संदीप बैरागी, सहयोजक राजेश जैन, हेमंत सिसोदिया धर्मेंद्र परिहार सह सयोजक विक्की धुलिया, पवन जैन., दीपक नागदा, सुनील बैरागी, राजू खींची सह सचिव राहुल तिवारी, महेंद्र तिवारी, कान्हा पहलवान रवि भरोवा, वीर सुहाना, अजय सिसोदिया, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिसोदिया मिडिया प्रभारी उमेश सुहाना सदस्य विनोद सुराह, जुगल किशोर रत्नावत, भगवती प्रसाद सुहाना, रवि ग्वाला, गोविंद नागदा, संजय नागदा, राजेश जैन, कमलेश चौधरी, सुनील नागदा, सुनिल बैरागी दीपक बैरागी योगेश रांगोठा ने सहयोग प्रदान किया। उक्त जानकारी मिडिया प्रभारी उमेश सुहाना द्वारा दी गई।
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सभी कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ काम करें- कलेक्टर श्री यादव
मतदान दलों के अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियोंका प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय के कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टरएवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने कहा की सभी कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ काम करेंएवं एक दूसरे से सतत संपर्क में रहे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण में आए सभी कर्मचारी डाक मतपत्र एवं फार्म 12 (क) अनिवार्य से भरें। प्रशिक्षण में बताया गया किविधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान दलो के लिए नवीन अनुदेश बताये गये। इस अवसर पर सीईओ जिलापंचायत श्री कुमार सत्यम, मंदसौर जिले के गरोठ, मल्हारगढ़, सीतामऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारीयों उपस्थित थे।
प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के. जैन एवं सहायक अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने दिया।प्रशिक्षण के प्रथम सत्र के दौरान मास्टरट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षणार्थियों प्रथम सत्र संपूर्ण मतदान प्रक्रिया, पीठासीनएवं मतदान अधिकारियों के दायित्व सामग्री, विभिन्न प्रपत्र तैयार करना, Mack Poll एवं डाक मतपत्र से मतदान कीप्रक्रिया व अनुपस्थित मतदाता ( AVSC, AVPD, AVES) के मतदान की प्रक्रिया का गहन प्रशिक्षण दिया गया।मतदान अधिकारीगण आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में व्यवस्थित रूप से जानकारी भरते समय सावधानियों का विशेषध्यान रखें। निर्वाचन के दौरान किये जाने वाले कार्यो के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन करें।प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा EVM एवं VVPAT पर विस्तृत प्रशिक्षण जानकारी एवं,मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दल के अधिकारियों को ईवीएम मशीन की प्रक्रिया एवं संचालन के संबंध में बारीकियों सेअवगत कराया जा रहा है प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण के नोडलअधिकारी एवं अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण देते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया व ईवीएम, वीवीपैट की कार्यप्रणालीसमझाई। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से EVM का प्रशिक्षण देकर परीक्षा भी ली एवं जिज्ञासाओं का किया समाधान भी किया।
प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी एवं अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण देते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया व ईवीएम, वीवीपैटकी कार्यप्रणाली समझाई। जिसमें मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज, मतदाताओं के लिये मतदाता सूचना पर्ची,मतदान दलो के लिए ग्रीन पेपर सील, प्रशिक्षण में बताए बिंदु प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को दी जाने वालीसामग्री जैसे इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट मशीन के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कदौरान डाक मतपत्र तथा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की उपयोग की प्रक्रिया भी समझाई गई। प्रशिक्षण 28 अक्टूबरतक ऑडिटोरियम, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में आयोजित किया जाएगा।
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लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जगह-जगह मतदाता जागरूकता के नारे लिखे गये
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशनएवं स्वीप नोडल अधिकारी श्री कुमार सत्यम के मार्गदर्शन में जिले में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जगह जगहदिवार पर नारे लिखे जा रहे है एवं मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही गावं वालों कोमतदान के बारे में जानकारी भी दी ज रही है। मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गयी। शपथ लेते हुए सभी नेकहा कि,मैं भारत की/का नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेती/लेता हूं कि मैं, अपने देशकी लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगी/रखूंगा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमाको अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुएबिना मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगी/करूंगा। शपथ की साथ ही ऐसेयुवा मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। ऐसे युवा मतदातासे अपील की गई कि वह फार्म 6 भर कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाए।
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कलेक्टर श्री यादव ने एक आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्यलोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधीनितेश पिता जगदीश बांछड़ा निवासी निरधारी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेशजारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौरजिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्वसीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वाराबताया गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपनेमताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमास्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़होने पर आपको अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एकमजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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अस्थाई आतिशबाजी पटाखा विक्रय लायसेंस हेतु आवेदन 29 अक्टूबर तक करें
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पटाखा विक्रेताओं केआतिशबाजी लायसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। दीपावली त्यौहार केअवसर पर अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस के लिए 29 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाईन http://services.mp.gov.in पर 500 रूपये का चालान जमा कर आवेदन कर सकते है। जिले में दीपावलीपर्व के दौरान आतिशबाजी के विक्रय के लिए अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 29अक्टूबर निर्धारित की गई है। आतिशबाजी अनुज्ञप्तियों 15 दिवस की अवधि 1 नवंबर से 15 नवंबर 2023तक के लिए प्रदाय की जावेगी।
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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत मिनी मैराथन का आयोजन 27 अक्टूबर को
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ सहायक नोडल अधिकारी ( स्वीप ) एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महि᪀लाएवं बाल विकास द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप गविविधि के अंगर्तत मतदाताजागरुकता के तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। मिनी मैराथन 27 अक्टूबर को प्रात: 8 बजेगांधी चौराहा से पी.जी. कॉलेज मैदान तक आयोजित की जाएगी। 4 नवंबर से 5 नवंबर तक नूतन स्टेडियममंदसौर में क्रिकेट एवं 10 नम्बर को साईकिल रैली गांधी चौराहा से घंटाघर, शुक्ला चौक, महाराणा प्रतापबस स्टेण्ड, श्री कोल्ड एवं पी.जी. कॉलेज तक आयोजित की जाएगी।
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केसमापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भीचुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 सालकी अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आमजन व्यय प्रेक्षकों से उनके मोबाइल नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
प्रेक्षक श्री कृष्णपति के नंबर 8989773500 प्रेक्षक श्री इम्तियाज के नंबर 8989536500 यह रहेंगे
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मंदसौर एवं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र केलिए व्यय प्रेक्षक श्री गोपाल कृष्णपति (आईआरएस) निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनकेमोबाइल नंबर 8989773500 है। सुवासरा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए व्यय प्रेक्षक श्री इम्तियाजखान (आईआरएस) को निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। इनके मोबाइल नंबर 8989536500 हैं।दोनों प्रेक्षक के मोबाइल नंबर प्रदान किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आम जन इन नंबर परसंपर्क कर सकते हैं।
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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालनसुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति,संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडियामें विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्ययनिषेध है।
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अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वालेअभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने होंगे। इसके लिए उन्हें 3 समाचार पत्रों एवं 3 टीवीचैनलों में अपने अपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। यह प्रकाशन 3 नवंबर से 15नवंबर तक प्रकाशित करने होंगे। अगर किसी समाचार में पैड न्यूज़ पाई जाती है। तो 96 घंटे के भीतरउम्मीदवार को नोटिस आरओ द्वारा जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के पश्चात उम्मीदवार को 48 घंटेके अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। पैड न्यूज मामले के निर्णय प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एवं नेशनलब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया को चुनाव के 48 घंटे पूर्वप्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय अपनी सोशल मीडियाअकाउंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। विज्ञापनों पर प्रकाशक मुद्रक का नाम होना अनिवार्य है।प्रकाशक मुद्रक का नाम न होने पर आरपी एक्ट 1951 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिनाप्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 कीधारा 12 के तहत उपकरण जप्त किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापनप्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कीअनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोमतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करना है। आरपीअधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत यह एक कानूनी अपराध है।
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30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।30 अक्टूबर नामांकन फार्म भरने की अंतिम तारीख रहेगी। नामांकन की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी।नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कीप्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करते मसय सामान्य अभ्यर्थी को 10हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
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जिला सलाहकार समिति की बैठक 30 अक्टूबर को
मंदसौर 25 अक्टूबर 23/ मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया किपीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक 30 अक्टूबरको सायं 3 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर मिटींग हाल में आयोजित की गई है।
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श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में नवरात्रि महोत्सव का हवन के साथ हुआ समापन

मन्दसौर। श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में नवरात्रि पर्व के अवसर पर नव दिवसीय श्री रामचरितमानस सामूहिक नवान्ह पारायण पाठ का हवन के साथ समापन हुआ।
प्रारंभ में भगवान राम के चित्र का पूजन अर्चन किया गया। हवन पूजन का कार्य पं. श्री संतोष जोशी द्वारा संपन्न कराया गया। ब्रह्म भोज प्रसादी भंडारा हुआ जिसमें बड़ी संख्या में विप्रजन और अन्य सत्संग प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया।
उपस्थित रहे – श्री केशव सत्संग भवन ट्रस्ट अध्यक्ष जगदीशचन्द्र सेठिया, सचिव कारूलाल सोनी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश गर्ग, राधेश्याम गर्ग, कोषाध्यक्ष मदनलाल गेहलोद, ट्रस्टी प्रहलाद काबरा, बंसीलाल टॉक, जगदीशप्रकाश गर्ग, सत्यनारायण सोमानी, संतोष जोशी, अजय मित्तल, जगदीश भावसार तथा श्यामसुंदर चौधरी, पुरुषोत्तम गोयल, आरती पांडे, आरती पंवार आदि।
कहार भोई समाज ने किया ज्वार (वाड़ी) विसर्जन, चल समारोह भी निकला

मन्दसौर। कहार भोई समाज के डोड़िया परिवार द्वारा नवरात्रि के समापन पर ज्वार (वाड़ी) विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अयोध्या बस्ती से तेलिया तालाब तक समाजजनों द्वारा चल समारोह निकाला गया। तेलिया तालाब पर ज्वार (वाड़ी) विसर्जन किया।
माताजी सेवक बंटी डोड़िया ने बताया कि पुरानी परम्परा अनुसार नवरात्रि में नो दिनों तक खप्पर मंे ज्वार को उगाया जाता है तथा दशहरे पर इस त्यौहार को मनाते है। घर की महिलाएं व पुरूष इस दिन उगे हुए ज्वार को अपने सर पर रखकर नदी तालाबों में विसर्जित करते है और माता रानी से देश प्रदेश की खुशहाली व अपने परिवारजनांे की खुशहाली की कामना करते है। माताजी सेवक बंटी डोड़िया का माताजी मंदिर पर सभी समाजजनों का दुपट्टा पहनाकर सवागत किया।
चल समारोह में पुनमचंद डोड़िया, प्रेम कहार, लालचंद डोडिया, मोहन मलैया, प्यारचंद, रामविलास, झमक डोडिया, लक्ष्मण डोड़िया, अम्बालाल डोडिया, दीपक चौहान, जगदीश मौर्य सहित बड़ी संख्या में समाजजन, माताएं व बहने सम्मिलित हुई।
मारू परिवार द्वारा गौवंश को कराया हरे चारे व गुड़ का आहार

इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी ने कहा कि दिवंगत आत्मा शरीर से जरूर अलग हो जाते है पर उनके संस्कार हमेशा जीवित रहते हैं। स्व. लक्ष्मीलालजी मारू द्वारा मारू परिवार को दिये गये सेवा कार्यों की प्रेरणा से हर वर्ष मानव मात्र की सेवा व जीव दया के प्रकल्प आयोजित किये जा रहे है। जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है। संजय लोढ़ा ने कहा कि गोपालकृष्ण गौशाला प्रदेश की आदर्श गौशाला है इसमें गौवंश के श्रेष्ठ पालन का प्रयास निरंतर जारी है।
सकल जैन समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र मेहता, संयोजक सुरेन्द्र लोढ़ा, उपसंयोजक अशोक मारू, संजय मुरड़िया, अरविन्द मेहता, महामंत्री सुनील तलेरा, गोपी अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष राजमल गर्ग, कमल मेहता,आशीष बोथरा, तेजमल गांधी, अजीत नाहर आदि उपस्थित थे। जिनका स्वागत मारू परिवार के ऋषभ मारू, पवन मारू, चंदन मारू, शशि मारू, चंदा मारू, अशोक मारू नानेश नगर, सुरेश मारू, नरेंद्र मारू, प्रतिक मारू, कुसुम मारू, राखी नाहर, प्रणय मारू, अनिता मारू, हेमेंद्र मारू, बिंदिया मारू, दिनेश मेहता, आशीष मारू, अजीत मारू, रमेश मारू, मानकुंवर कटारिया, पारस कटारिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शशि मारू ने किया व आभार मनीष मारू ने माना।
नशेड़ी युवकों कि तेज रफ्तार कार कि टक्कर से दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार
मंदसौर | हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने चार दिन बाद कार चालक अक्षय पिता अरुण जैन को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर घर लौट रहे दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। दोनों ही युवक अपने-अपने घरों में इकलौते कमाने वाले थे। हादसे ने मौके पर ही सूरज और राजेश दोनों की मौत हो गई। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सर से पिता का साया उठ गया है ।कार में दो युवक और दो युवतियां सवार थी । वही कार मैं मिले सामान से यह तय है कि उसमें सवार लोग शराबखोरी और अय्यासी जरुर कर रहे थे । यशोधर्मन नगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात 11 बजे कलेक्ट्रेट रोड तिराहे पर तेज रफ्तार स्कोडा कार क्रमांक डीएल 6सीएम 4201 ने ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार राजेश पिता रामनारायण सूर्यवंशी ( 32 ) निवासी नापाखेड़ा और सूरज पिता राम किशन (35) निवासी रामटेकरी को मंदसौर को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी । मृतक दोनों व्यक्ति कलेक्ट्रेट रोड स्थित डिमॉर्ट बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बाइक सवार दोनो व्यक्तियों को कुचलने के बाद कार सवारों ने कार नहीं रोकी और किटीयानी क्षेत्र डिवीएम स्कूल के निकट सुनसान इलाके में कार खड़ी कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज के आधार पर दुर्घटना करने वाली कार को पाटीदार छात्रावास के पास से जब्त कर आरोपी कार चालक मंदसौर निवासी अक्षय जैन पिता अरुण जैन को गिरफ्तार किया है। वही कार में अक्षय के साथ अपूर्वा भार्गव, अनुष्का फरनम व रजत तोमर मौजूद थे। पुलिस फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं ।
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नारायणगढ पुलिस द्वारा कार्यवाही कुख्यात तस्कर फरार ईनामी आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त फरार आरोपीयों की धरपकड़ हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपेक्ष्य में आज दिनांक 25.10.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सौलंकी व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी नारायणगढ निरी. जितेन्द्र सिंह सिसौदिया के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर थाना जीरन जिला नीमच के अपराध क्रंमाक 132/22 धारा 8/15,25 एनडीपीएस एक्ट में फरार तस्कर सुरेश उर्फ सुरेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 37 साल निवासी ग्राम भांगी पिपलिया थाना नारायणगढ जिला मंदसौर को अभिरक्षा में लेकर कर नीमच पुलिस के सुपुर्द किया गया।
गिरफ्तार आरोपी-सुरेश उर्फ सुरेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 37 साल निवासी ग्राम भांगी पिपलिया थाना नारायणगढ जिला मंदसौर
पुलिस टीम:-उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी नारायणगढ जितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रआर 164 अनुप सिंह, आर 397 राहुल सिंह, आर 689 हुकुम सिंह, आर 857 सुर्यपाल सिंह की सराहनीय भूमिका रही
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कुख्यात शराब तस्कर एवं आदतन गुण्डा नितेश पिता जगदीश बाछडा निरधारी को किया जिला बदर
पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर श्री अनुराग सुजानिया, भापुसे द्वारा जिले मे अपराध एवं अपराधियो की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा विधान सभा आम निर्वाचन शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिले के सक्रिय आदतन अपराधियों को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर के न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये गये है। जिले में वर्तमान में 32 आदतन अपराधी जिला बदर किये गए है तथा 55 आदतन अपराधी की जिला बदर की सुनवाई के पश्चात् क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं रहेंगे इस हेतु उन्हें प्रत्येक माह की 01 व 16 तारिख को थाने पर उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित करें को ये किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों मे संलग्न नहीं रहेगें।
थाना नाहरगढ क्षेत्र का आदतन बदमाश निवेश पिता जगदीश बाछडा उम्र 34 वर्ष के विरूद्ध वर्ष 2000 से 2023 की अवधि में कुल 16 अपराध घर में घुस कर मारपीट करना, हत्या का प्रयास, तोडफोड, बलवा व शराब तस्करी के पंजीबद्ध है। जिसके विरूद्ध दिनांक 17.01.23 को जिला मजिस्ट्रेट जिला मन्दसौर के न्यायालय में मप्र राज्य सुरक्षा अधि. 1990 के अन्तर्गत जिला बदर प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण की सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 29.08.23 से 06 माह की अवधि के लिये थाना हाजिरी देकर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलग्न नहीं होने का वचन दिया था। अनावेदक निवेश बाडा ने दिनांक 05.10.23 को अपने साथीगण के साथ संगठित होकर अवैध गतिविधिया संचालित कर व्यापक स्तर पर क्षेत्र में शराब का परिवहन करते उसके साथीगण पकडे गए है, जिसमे आरोपी निवेश बाछडा की संलिप्तता पाई जाने पर उसे भी थाना सीतामऊ के अपराध क. 655/23 धारा 34 (2) आबकारी अधि मे आरोपी बनाया गया है।
निवेश बाछडा द्वारा जिला दण्डाधिकारी मंदसौर के आदेश का उल्लघन किये जाने पर धाना नाहरगढ पर धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि. 1900 के तहत भी पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। है तथा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर जिला दण्डाधिकारी मन्दसौर को उसके अपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्रेषित कर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु जिला बदर किये जाने का प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट मन्दसौर द्वारा अनावेदक निवेश पिता जगदीश बाछडा को मंदसौर जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की सीमाओं से 03 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
जिला मन्दसौर के समस्त गणमान्य आम नागरिको से अपील की जाती है कि जिला बदर किये गये आरोपी यदि जिले एवं थानों की सीमा मे पाया जाता है तो उसकी गतिविधियां / उपस्थिति की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम मन्दसौर फोन नम्बर 07422-220500, मोबाईल नम्बर 7049101039 तथा सम्बंधित थाने पर देवे ।आपके द्वारा दी गई सूचना पर आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
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थाना वायडीनगर पुलिस द्वारा आदतन अपराधी मुंशी ऊर्फ शाकिर घोंचा को जिला बदर उल्लघंन पर किया गिरफ्तार
मंदसौर-पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन मे आदतन अपराधी मुंशी उर्फ शाकिर घोंचा पिता इब्राहिम घोंचा उम्र 57 साल निवासी मुल्तानपुरा हा.मु.किटियानी मन्दसौर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रतिवेदन पर माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला मन्दसौर द्वारा अनावेदक को राज्य सुरक्षा कानुन अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन 03 माह के लिये जिला बदर आदेश जारी किया गया था कि अनावेदक जिला मन्दसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर,आगर मालवा, उज्जैन जिले की राजस्व सीमा से बाहर रहेगा । इसी तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिह के निर्देशन मे थाना प्रभारी वायडीनगर श्री संदीप मंगोलिया के द्वारा जिला बदर के आरोपियो के गिरफ्तार करने मे टीम गठित की गई थी जो आज दिनांक 25.10.2023 को मुखबीर सुचना पर कार्यावाही करते चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा उनि विनय बुंदेला एवं टीम के द्वारा जिला बदर के आरोपी शाकिर उर्फ मुंशी घोंचा पिता इब्राहिम घोंचा उम्र 57 साल निवासी मुलतानपुरा हा.मु. किटयानी बताया मन्दसौर को श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक 29/जिला बदर /2023 एंव आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/2455/आरटीसी/2023 मंदसौर दिनांक 27.09.2023 की अवहेलना करने पर उसके किटयानी स्थित घर से गिरफ्तार कर धारा 14 एंव 15 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रकरण पँजीबद्ध किया है ।
पुलिस टीम – निरीक्षक संदीप मंगोलिया, उनि विनय बुंदेला ,आर.884 पिकेंश लबाना , आर 768 शौकीन , आर 743 अंकीत राठौर , आर 57 लक्ष्मण भाटी , आर 785 विमल सांखला व आर 657 पुष्पेन्द्र राजावत सराहनीय योगदान रहा
शातिर अपराधी का आपराधिक रिकार्ड
शाकिर उर्फ मुंशी घोंचा पिता इब्राहिम मुल्तानी घोंचा उम्र 57 वर्ष निवासी मुल्तानपुरा हा.मु. किटीयानी थाना वायडी नगर
क्र. थाना अप.क्र. धारा
01 पिपल्यामण्डी 103/18.10.91 324,294,506,34 भादवि बढाने धारा 325 भादवि
02 पिपल्यामण्डी 107/26.10.91 341,323 भादवि
03 वायडी नगर 12/16.01.96 307,365 भादवि
04 पिपल्यामण्डी 172/29.12.97 304ए,188 भादवि
05 शहर कोतवाली मन्दसौर 63/05.02.2000 341,294,323,506 भादवि
06 शहर कोतवाली मन्दसौर 341/24.07.2000 323,294,506 भादवि
07 वायडी नगर 218/27.04.15 294,323,147,148,149,307,506 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट
08 वायडी नगर 321/14.06.19 294,506,427 भादवि
09 वायडी नगर 576/17.11.19 379, 414 भादवि 4,21 खान खनिज अधि.
10 वायडी नगर 30/22.01.21 294,506, 34 भादवि
11 वायडी नगर 236/28.05.23 341,294,323,506,34 भादवि
12 वायडी नगर 270/15.06.23 386, 120-बी भादवि 25(6), 27 आर्म्स एक्ट