मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 22 अक्टूबर 2023

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पी.जी. कॉलेज में युवा मतदाताओं में जागरूकता हेतु मेहंदी रचना एवं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता सम्पन्न

मन्दसौर । शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के प्राचार्य डॉ. एल.एन. शर्मा ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत महाविद्यालय के युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एन.एस.एस., एन.सी.सी. एवं खेल विभाग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत “मतदान की अनिवार्यता” थीम पर मेहंदी रचना एवं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु युवाओं को जागरूक किया गया ।

युवा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु छात्राओं ने अपने हाथ पर मतदान की अनिवार्यता पर मेहन्दी रची और सबको मतदान करने हेतु प्रेरित किया । मेहन्दी रचना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर डॉली दरियानी, द्वितीय स्थान पर राधिका बैरागी एवं तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से अर्पिता चौधरी एवं नाज़िया विजेता रहीं । वहीं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रितु, द्वितीय स्थान पर डॉली दरियानी एवं तृतीय स्थान पर साक्षी माथुर विजेता रहीं । संस्था प्राचार्य डॉ. एल.एन. शर्मा एवं स्वीप नोडल प्रो. अनिल कुमार आर्य ने उपस्थित विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को शत प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक कर शपथ दिलाई। महाविद्यालय के कैम्पस एम्बेसडर रवि राज शर्मा एवं भानु कारपेंटर ने कक्षाओं में विद्यार्थियों शत प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक किया।

इस अवसर एन.एस.एस. जिला संगठक डॉ. के.आर. सूर्यवंशी, एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गोरा मुवेल, डॉ. खुशबू मण्डावरा, डॉ. सीमा जैन, डॉ. श्वेता चौहान, डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, प्रो. संतोष कुमार शर्मा, प्रो. के.के. टुटेजा, प्रो. रोशन सितारा, प्रो. राजेश भावसार समेत एन.एस.एस. के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

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30 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे नाम निर्देशन : कलेक्टर
राजनीतिक दलों के साथ स्‍टेंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान नाम निर्देशन के संबंध में जिले के सभी
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान सभी राजनीतिक
दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नाम
निर्देशन का कार्य आज 21 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। यह कार्य प्रातः 11 बजे
से 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन के समय पांच व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक जा सकेंगे। वाहन के संबंध में
बताया गया कि 100 मीटर के दायरे में तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। इस अवधि में 22, 24, 28, 29
अक्टूबर को शासकीय अवकाश रहेंगे। शेष दिनों में नामांकन फार्म लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिलीप कुमार यादव द्वारा बैठक में बताया गया कि नामांकन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो 3 माह से अधिक
पुराना नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी को सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। लेन-देन इस खाते से होगी। शपथ पत्र,
राशि, जाति प्रमाण पत्र 30 अक्टूबर को 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। उनके द्वारा बतया गया कि 31 अक्टूबर
को नामांकन संबंधी समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी के व्यय खर्च सीमा इस बार 40 लाख रुपए हैं। ऐसे अभ्यर्थी
जिनके अपराधी प्रकरण है उनको तीन बार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में अलग-अलग तरीकों में विज्ञापन
प्रकाशित करने होंगे।

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मतदाताओं को जागरूक जिले में आयोजित हो रही विभिन्‍न गतिविधियॉं

मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशन
एवं स्‍वीप नोडल श्री कुमार सत्‍यम के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता की विभिन्‍न गतिविधियॉं
आयोजित हो रही हैं। जिले में आयोजित हो रहे गरबा कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता के गीतों पर गरबे,
मतदाता जागरूकता की तख्तियों , शपथ आदि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मतदाता जागरूकता की शपथ
''हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की
लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा
को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से
प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों के
माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

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मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिलाई जा रही शपथ

मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ जिले में मतदाताओं को जागरूक अभियान के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को
मतदान करने के लिए शपथ दिलाई जा रही हैं। ''हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह
शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं
शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य
किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की
गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गतिविधि हाट बाजार, मेलो,
चौराहों पर की जा रही है। साथ मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम को चलाना, मतदान का महत्व, लोकतंत्र का महत्व
आदि के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है। जिससे मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न हो।

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अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे

मंदसौर 21 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वाले
अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने होंगे। इसके लिए उन्हें 3 समाचार पत्रों एवं 3 टीवी
चैनलों में अपने अपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। यह प्रकाशन 3 नवंबर से 15
अक्टूबर तक प्रकाशित करने होंगे। अगर किसी समाचार में पैड न्यूज़ पाई जाती है। तो 96 घंटे के भीतर
उम्मीदवार को नोटिस आरओ द्वारा जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के पश्चात उम्मीदवार को 48 घंटे
के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। पैड न्यूज मामले के निर्णय प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एवं नेशनल
ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया को चुनाव के 48 घंटे पूर्व
प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय अपनी सोशल मीडिया
अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। विज्ञापनों पर प्रकाशक मुद्रक का नाम होना अनिवार्य है।
प्रकाशक मुद्रक का नाम न होने पर आरपी एक्ट 1951 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिना
प्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की
धारा 12 के तहत उपकरण जप्त किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापन
प्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की
अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को
मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करना है। आरपी
अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत यह एक कानूनी अपराध है।

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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा

मंदसौर 21 अक्टूबर 23 / विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन
सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति,
संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है।प्रिंट मीडिया में
विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो
171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा
171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय
निषेध है।

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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के
समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी
चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल
की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम

मंदसौर 21 अक्टूबर 23/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन
विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पेम्‍पलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम
एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000 रूपये जुर्माना या
दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

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सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें
मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 में जागरूक
नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइल एंड्रायड एप्प
का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट
मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा
उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय
सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें
शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके
माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श
आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के
माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन
जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 21 अक्टूबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण
के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान
किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के
मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और
सजा का प्रावधान है।

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टोल फ्री नम्‍बर पर अवैध मदिरा की दे जानकारी

मंदसौर 21 अक्‍टूबर 23/ अपर आबकारी आयुक्‍त राज्‍य स्‍तरीय उडनदस्‍ता म.प्र. भोपाल के
निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023
को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, करने वाले व्‍यक्तियों के
संबंध में यदि किसी व्‍यक्ति को कोई सूचना देनी हो तो कार्यालय अपर आबकारी आयुक्‍त राज्‍य स्‍तरीय
उडनदस्‍ता भोपाल के टोल फ्री नं. 1800-233-7833 या दूरभाष नं 0755- 2578687 पर जानकारी दे
सकते है। जानकारी देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।

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खेलो एमपी यूथ गेम्स राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में
मंदसौर के दो खिलाड़ियों के सिल्वर एवं ब्रांच मेडल अर्जित किये, एडीशनल एसपी श्री गोतम ने किया सम्मान

मंदसौर। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 3 से 5 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई खेलो एमपी ताइक्वांडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन मंदसौर के तीन खिलाड़ियों ने भाग लेकर तनीषा पिता राधेश्याम कोकंदे सिल्वर मेडल, संदीप पिता राजू आर्य ब्रांज मेटल अर्चित किया  दीपेश पिता अशोक गहलोत ने अपने खेल कौशल का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
खिलाड़ियों को विजय होने पर जिला स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन मंदसौर के संरक्षक एडिशनल एसपी गौतम जी सोलंकी, खेल और युवा कल्याण विभाग के जिला खेल अधिकारी विजेंद्र जी देवड़ा, शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के प्रिंसिपल कैलाशचंद जी सोलंकी, पीजी कॉलेज के खेल अधिकारी राजू जी कुमार, एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश जी भाटी,  व्यायाम शिक्षिका शांता व्यास, चेतनदास गनछेड़ सर , व्यवस्था प्रभारी विजय जी कोठारी, सचिव गगन कुमार कुरील, टेक्निकल डायरेक्टर सैयद आफताब आलम , असलम खान, सुनील जी हीवे ग्वाला , अशोक जी गहलोत, दिनेश जी चंदवानी , दुर्गेश जी बेलानी,  एडवोकेट दीनदयाल भावसार, हितेश जी सालवी,धर्मेंद्र सिंह रानेरा, निशांत जोशी , शाहिद जी मंसूरी, कमलेश जी डोसी, शाहिद जी हुसैन,यशवंत सिंह राठौर  ,श्रीमती धर्मेंद्र कुमारी बघेरवाल सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की।

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संस्कारों के निर्माण में नारी की भूमिका

मन्दसौर। इनरव्हील क्लब मंदसौर द्वारा आयोजित मासिक बैठक में डॉ. शबाना मजहर द्वारा ‘‘संस्कारों के निर्माण में नारी की भूमिका’’ विषय पर अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ रही विसंगतियां, युवा पीढ़ी में बढ़ता नशे का प्रचलन, हर वर्ष डाइवोर्स में हो रहा इजाफा, बढ़ते ओल्ड एज होम, उत्तरदायित्व विहीन युवा पीढ़ी यह सब कहीं ना कहीं संस्कारहीनता के परिणाम हैं।
आपने कहा कि समाज में यह माना जाता है कि किसी भी बालक की पहली गुरु उसकी माता होती है और यह सत्य भी है। हम अपने बच्चों को क्या सीखा रहे हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा। करुणा, उदारता, सहनशीलता मानवीय संवेदनाएं धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं । हर स्त्री को अपने बच्चों के पालन में इन बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
क्लब की अध्यक्ष डॉ. उर्मिला तोमर ने अतिथि वक्ता का स्वागत किया अपने स्वागत उद्बोधन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संस्थाएं ऐसे ज्वलंत विषयों पर अपनी बैठकों में अवश्य विमर्श करें, निश्चित रूप से स्त्रियां समाज को अच्छी दिशा देने में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने में भूमिका निभाती है। माता और पिता की वैसे भी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे समाज में संतान के रूप में एक जिम्मेदार और संस्कारवान नागरिक के रूप में अपनी संतान को तैयार करें।
मीटिंग के पश्चात मीटिंग की होस्ट नफीसा हामिद द्वारा गरबे का आयोजन रखा गया । क्लब की मीटिंग में उपस्थित सभी  महिला सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने गरबे का आनंद लिया । क्लब होस्ट द्वारा पायल उकावत को श्रेष्ठ गरबा प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि वक्ता एवं बैठक की सुंदर व्यवस्थाओं के लिए क्लब की सचिव श्रीमती शर्मिला बसेर ने क्लब की ओर से आभार व्यक्त किया।

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भाग्य को दोष मत दो, पूण्य कर्म बढ़ाओ पाप कर्म से दूर रहो- साध्वी श्री अर्हताश्रीजी
मन्दसौर। मानव जीवन में हमें जो सुख समृद्धि या दुख मिलता है वह हमारे पाप व पूण्यकर्म के फलस्वरूप ही मिलता है। जीवन में यदि आपका पूण्यकर्म सुदृढ़ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैं लेकिन यदि आपका पूण्यकर्म नहीं है और पापकर्म का प्रभाव आपके जीवन पर है तो कितना ही प्रयास कर लो आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिये जीवन में भाग्य को दोष देने की बजाय अपने पूण्यकर्म का खाता बढ़ाओ और पापकर्म कम से कम हो ऐसा प्रयास करे।
उक्त उद्गार परम पूज्य जैन साध्वी श्री अर्हताश्रीजी म.सा. ने चौधरी कॉलोनी स्थित रूपचांद आराधना भवन में कहे। आपने शनिवार को यहां धर्मसभा में कहा कि ओलीजी की तपस्या करने वालों को श्रीपाल व मैना सुंदरी की कथा को जरूर सुनना व समझना चाहिये। मैना सुंदरी अपनी माता जो कि जैन धर्म की अनुयायी थी उनके संस्कारों के कारण कर्म सिद्धांत में विश्वास करती थी मैना सुंदरी का एक बार अपने पिता प्रजापाल राजा से इसी विषय को लेकर मतभेद हुआ। मैना सुंदरी जो कि धर्म के प्रति श्रद्धा रखती थी उसने अपने पिता के अनुचित कथनों का समर्थन नहीं किया। उसके कारण उसे पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा लेकिन मैना सुंदरी फिर भी अपनी बात पर अडिंग रही। साध्वी श्री ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना पूण्यकर्म व पापकर्म उसके साथ चलता हैं जब पूण्य कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में होता है तो हमें सुख अनुभव होता है लेकिन पापकर्म उदय में आते है तो हमे ंदुख भोगने पड़ते है इसलिये जीवन में भाग्य को दोष मत दो। पुण्य कर्म का संचय करो, सुख मिलेगा।
आज से तीन दिवसीय सरस्वती वंदना अनुष्ठान होगा-श्री केसरिया आदिनाथ श्रीसंघ के द्वारा 9 पद की औलीजी के अंतर्गत आज 22 से 24 अक्टूबर तक प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक माता सरस्वती की वंदना का अनुष्ठान रूपचांद आराधना भवन में होगा। जिसमें 8 से 25 वर्ष तक आयु के विद्यार्थी भाग लेंगे।
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नवकार महामंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है, इसका महत्व समझे- श्री पारसमुनिजी
मंदसौर। संसार में जितने भी मंत्र है उनमें नवकार (नमस्कार) महामंत्र श्रेष्ठ है। नवकार महामंत्र का जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जाप करता है उसे पूण्य फल मिलता है। संसार में जितने भी भिन्न भिन्न मत है उनका अलग-अलग महत्व है लेकिन नवकार महामंत्र सभी के लिए अनुकरणीय है इस मंत्र को किसी एक धर्म जाति का मंत्र नहीं समझे यह सभी जीवों के लिये है जो भी इसका जाप करता है वह पुण्य फल अर्जित करता है।
उक्त उद्गार परम पूज्य जैन संत श्री पारसमुनिजी म.सा.ने नवकार भवन शास्त्री कॉलोनी में आयोजित धर्मशाला में कहे। आपने शनिवार को धर्मसभा में कहा कि नवकार महामंत्र में मुख्य पांच पद है नवपद की औलीजी में प्रथम दिवस अरिहंताणं व दूसरे दिवस सिद्धाणं की धर्म आराधना होती है। इन दोनों की जो भी धर्म आराधना करता है वह सिद्ध गति पाता है। नवकार महामंत्र में पहले जो दो पद है उनका अर्थ है संसार में जितने भी अरिहंत व सिद्ध है उनको मेरा नमस्कार। जो भी व्यक्ति मन, वचन व काया से नवकार महामंत्र का सच्चा उपासक बनेगा उसके जीवन में अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। नवकार महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते है। इसके जाप से मन मस्तिष्क के विकार दूर होते है। इस मंत्र की महिमा जितनी हम समझेंगे उतना हमारा जीवन संवरेगा।
मन के विकारों को जीतने वाला ही अरिहंत है- नवकार मंत्र में जिन अरिहंतों की बात की गई है वह कौन है इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। जो व्यक्ति अपने मन के विकारों को जीते मन के विकारों पर विजय पा ली वह व्यक्ति अरिहन्त है।

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