जिला उपभोक्ता आयोग मंदसौर ने ट्रैक्टर चोरी होने पर बीमा कंपनी के विरुद्ध दिया महत्वपूर्ण फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग, मंदसौर ने ट्रैक्टर चोरी होने पर बीमा कंपनी के विरुद्ध दिया महत्वपूर्ण फैसला
सुवासरा/ मन्दसौर। शेख ताहेर अली बोहरा, निवासी सुवासरा का एस्कॉर्ट ट्रैक्टर चोरी होने पर बीमा कंपनी के द्वारा यह कहते हुए क्लेम देने से इंकार कर दिया कि बीमा कंपनी को ट्रैक्टर चोरी की सूचना समय पर नहीं दी ओर रात्रि में ट्रैक्टर को सुरक्षित स्थान पर खड़ा नहीं किया गए था, आदि कई कारण बताते हुए बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए बीमा राशि देने से इन्कार कर दिया था। बीमा कंपनी के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने पर शेख ताहिर अली, सुवासरा के द्वारा अपने अधिवक्ता पंकज कुमार वेद, मंदसौर के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मंदसौर के समक्ष बीमा कंपनी से बीमा राशि दिलाने, शारीरिक एवम मानसिक त्रास परिवाद व्यय दिलाने हेतु दावा प्रस्तुत किया।
उपभोक्ता आयोग, मंदसौर के द्वारा परिवादी के अधिवक्ता पंकज कुमार वेद के तर्कों से सहमत होकर व बीमा कंपनी के बचाव तर्क को अमान्य करते हुए, परिवादी ट्रैक्टर मालिक शेख ताहिर अली के पक्ष मे आई सी आई सी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए, परिवादी को बीमा कंपनी द्वारा ट्रैक्टर की कीमत रूपये 4,99,000 रूपये, शारीरिक और मानसिक त्रास के मद में 20,000 रूपये और दावा दायरी व्यय रुपए 5,000 कुल 5,24,000.00 रुपए पर दिनांक 17.10.2022 से अदायगी दिनांक तक 6% ब्याज सहित राशि एक माह में भुगतान करने का आदेश दिया गया। उक्त जानकारी पंकज कुमार वेद, अधिवक्ता, के द्वारा दी गई।