लाडली बहना के पंजीयन में रोड़ा बन रहा सर्वर, 23 से 60 उम्र में बिना ट्रैक्टर पंजीयन नहीं
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✍️विकास तिवारी
रीवा। लाड़ली बहना योजना में दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब सर्वर फिर परेशानी बन रहा है। 21 से 23 साल की उम्र वाली महिलाओं में इसको लेकर उत्साह है, लेकिन पंजीयन की संख्या सर्वर के कारण ज्यादा नहीं हो पा रही है। वहीं जो महिलाएं पहले पंजीयन नहीं करा सकीं उन्हें 23 से 60 साल की उम्र कैटेगरी में सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा जिनके नाम पर या परिवार में किसी के पास ट्रैक्टर है।
इस ट्रैक्टर का वैरीफिकेशन आरटीओ के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन जिले में दो किश्तें पाने वाली महिलाओं की संख्या तीन लाख तीन हजार से ज्यादा है। यहां यह बता दें कि 25 जुलाई से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पंजीयन प्रदेश में दोबारा शुरू किए गए हैं।
पहले 23 से 60 साल की महिलाओं को लाभ मिल रहा था अब उम्र को 21 साल तक कर दिया है। पहले लेकिन जो 23 से 60 साल की उम्र में पंजीयन नहीं करा सकीं अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगर उनके यहां परिवार में ट्रैक्टर है तभी पंजीयन हो सकेगा। नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद से महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पूछताछ के लिए महिलाओं का आना शुरू हो गया है।
फार्म भरने के लिए ये महिलाएं है पात्र
– 23 से 60 वर्ष की वही महिलाएं फार्म भरने के लिए पात्र हैं जिनके परिवार में ट्रैक्टर है, चाहे वह ट्रैक्टर उनके देवर या जेठ पर ही क्यों न हो। जिनके घर में ट्रैक्टर नहीं हैं वह महिलाएं फार्म भरने के लिए पात्र नहीं हैं।
– 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाएं भी पात्र हैं।
– महिला का मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है।