न्यायमध्यप्रदेशरतलाम

चाकू से भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

***////*********************

 शाजापुर।  न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्या‍याधीश (श्री ललित किशोर) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी रवि कुमार मोंगिया पिता पूनमचंद्र मोंगिया उम्र 25 वर्ष निवासी खुजनेर‍ जिला राजगढ को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 2000/- रू के अर्थदण्ड तथा धारा 25 (1-बी)(बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 18/10/2020 की रात 11 बजे ग्राम गोलियाखेडी जंगल हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई मिली थी। जिसकी पहचान दो दिन पश्चात राजेश पिता पूनमचंद मोंगिया निवासी खुजनेर के रूप में हुई थी। मृतक राजेश शराब पीकर अपने माता, पिता, परिवार एवं अन्य लोगो से लडाई झगडा करता था । जिससे परेशान होकर मृतक राजेश को उसी के छोटे भाई रवि मोंगिया ने खुजनेर जिला राजगढ से मोटरसाईकिल पर शराब पिलाने के बहाने से गोलियाखेडी जिला शाजापुर लेकर आया और शराब पिलाकर चाकू से उसका गला काट दिया। जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त किये गये । जिसके अनुसार घटना दिनांक को आरोपी रवि अपने बडे भाई को मोटरसाईकिल पर बैठाकर टोल नाका, धोबी चौराहा, रेल्वे स्टेशन से घटना स्थल की ओर जाते हुये दिखाई दिये और वापसी में अकेला आते हुये टंकी चौराहे पर दिखाई दिया। बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में धारा 302 भादवि एवं ईजाफा धारा 25 (1-बी)(बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम के अंतर्गत में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}