सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 06लाख का मुआवजा।
बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर के द्वारा औरंगाबाद मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 20 /2020 के मृतक विष्णु लकड़ा उर्फ हीरो कुमार के माँ ममता मिश्रा उर्फ मीनू देवी निवासी न्यू एरिया वार्ड नं० 12 थाना- औरंगाबाद को 06 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 02/2022 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि औरंगाबाद मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 20/2020 में दिनांक 09-02-2020 को मृतक विष्णु लकड़ा उर्फ हीरो कुमार को देव मंदिर घूमने जाने के क्रम में उसकी नई स्कूटी को ग्राम ओरा के पास एक कार जिसका निबंधन संख्या पीबी 13 बीबी 3100 ने टक्कर मार दिया था। जिससे विष्णु लकड़ा उर्फ हीरो कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।दिनांक 10-02-2020 को इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो बनारस में हो गयी थी।
चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|