मंदसौरमध्यप्रदेश

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा नकद रहित इलाज, सांसद सुधीर गुप्ता के सवाल पर केंद्र सरकार ने दी जानकारी

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा नकद रहित इलाज, सांसद सुधीर गुप्ता के सवाल पर केंद्र सरकार ने दी जानकारी

मंदसौर/नीमच– लोकसभा में मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले पीड़ितों को नकद रहित (कैशलेस) उपचार उपलब्ध कराने को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया । सांसद ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की कैशलेस उपचार योजना लागू की गई है तथा उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं।
सांसद सुधीर गुप्ता के इस प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी ने अवगत कराया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत “सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना–2025” को अधिसूचित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का नकद रहित उपचार प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा सभी श्रेणी की सड़कों पर मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए लागू होगी।
उत्तर में यह भी स्पष्ट किया गया कि गंभीर मामलों में पीड़ितों को निर्धारित अस्पतालों में 24 से 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार दिया जाएगा। योजना को ई-डीएआर (इलेक्ट्रॉनिक दुर्घटना रिपोर्ट) और आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म (टीएमएस 2.0) से जोड़ा गया है, जिससे इलाज, दावा और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।
सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि अस्पतालों को होने वाले भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) के माध्यम से किए जाएंगे। बीमित मामलों में बीमा कंपनियां और अन्य मामलों में सरकारी सहायता से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने यह भी जानकारी दी कि यह योजना 112 आपातकालीन सेवा से भी जुड़ी हुई है, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ित को नजदीकी नामित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके।
सांसद सुधीर गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के त्वरित इलाज को लेकर इस महत्वपूर्ण विषय को संसद में उठाकर आम नागरिकों के हित में एक अहम पहल की है।

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