नीमचमध्यप्रदेश

समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 01 जुलाई 2023

आयुष्‍मान कार्ड वितरण एवं सिकल सेल ऐनीमिया उन्‍मूलन मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम आज

नगरीय निकायो व पंचायतों में कार्यक्रम का शहडोल से होगा सीधा प्रसारण  

नीमच 30 जून 2023, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के करकमलों से आज एक जुलाई 2023 को शहडोल में आयुष्‍मान कार्ड वितरण एवं सिकल सेल ऐनीमिया उन्‍मूलन मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा। एक जुलाई 2023 को सभी नगरीय निकायों एवं पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जावेगा। कार्यक्रम में आयुष्‍मान भारत योजना के लाभार्थियों के नामों का वाचन किया जावेगा और आयुष्‍मान भारत योजना के लाभ के बारे में जानकारी दी जावेगी। हितग्राहियों को पीवीसी कार्ड वितरित किए जावेंगे। साथ ही आयुष्‍मान कार्ड बनाने की विधि के बारे में समझाया जावेगा। 

    सभी ग्राम पंचायतों में आयुष्‍मान ग्रामसभा के नाम से विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जावेगा। योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राहियों व्‍दारा अपने अनुभव भी साझा किए जायेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक स्‍थानों पर आयुष्‍मान भारत योजना के सभी हितग्राहियों की सूची भी चस्‍पा की जावेगी। 

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अपने दीर्घ अनुभवों का लाभ परिवार एवं समाज को प्रदान करें-श्री जैन

कलेक्‍टोरेट परिवार ने दी संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री देवडा को सेवानिवृत्ति पर बिदाई

नीमच 30 जून 2023, शासकीय सेवा में रहकर प्राप्‍त किए गए अपने दीर्घ अनुभवों का लाभ परिवार एवं समाज को सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान करते रहे। शासकीय सेवा में रहते शेष रहे पारिवारिक जिम्‍मेदारियों का अब अच्‍छे से निवर्हन करें। यह बात कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री पी.एल.देवडा की सेवानिवृत्ति पर आयोजित सम्‍मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर सहायक कलेक्‍टर श्री सृजन वर्मा एसडीएम, डॉ.ममता खेडे, संयुक्‍त कलेक्‍टर सुश्री प्रीती संघवी, डिप्‍टी कलेक्‍टर सुश्री किरण आंजना व अन्‍य अधिकारी तथा कलेक्‍टोरेट के कर्मचारी उपस्थि‍त थे। 

    संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री पी.एल.देवडा में सेवानिवृत्ति पर अपने दीर्घ अनुभव साझा करते हुए कहा, कि हमें अपने अधिकार के साथ ही दायित्‍वों का भी जिम्‍मेदारी से निवर्हन करना चाहिए। उन्‍होने कहा, कि शासकीय सेवा में हम अपने लिए कठोर एवं दूसरों के लिए सहज सरल रहकर दायित्‍वों का निवर्हन करें। इस मौके पर सहायक कलेक्‍टर श्री सृजन वर्मा, एसडीएम डॉ.ममता खेडे अन्‍य अधिकारियों श्री आर.एस.सुत्रकार, श्री गोपाल परमार, सुश्री पींकी सांठे, श्री विजय सैनानी आदि ने भी अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए सेवानिवृत्‍त संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री पी.एल.देवडा को सुखी समृद्ध एवं स्‍वस्‍थ तथा दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

     कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने शॉल एवं श्रीफल भेंटकर, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री देवडा का सम्‍मान किया तथा निर्वाचन कार्यालय व कलेक्‍टोरेट परिवार की ओर से उन्‍हें स्‍मृति चिन्‍ह भेंट किए। 

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कलेक्‍टर ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित

बसों, वाहनों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में दिए निर्देश

नीमच 30 जून 2023 नवीन प्रारंभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों का सहज एवं सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना शैक्षणिक संस्थानों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा विभिन्न निर्देश एवं मार्गदर्शी आदेश जारी किये गये है। कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन व्‍दारा पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में जिले में संचालित सभी विद्यलायों को आदेशित किया है, कि प्रत्येक स्कूल बस पीले रंग में पेंट होना चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल बस पीछे एवं अग्रभाग पर लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस या पालकों द्वारा निजी स्तर पर किया गया वाहन जैसे ऑटो, मैजिक वाहन या अन्य वाहन हो, तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी ” लिखा होना चाहिए। 

     कलेक्‍टर ने निर्देश दिए है, कि प्रत्येक स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स एवं स्कूल बसों में नियमानुसार निर्धारित स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। स्कूल बसों की खिड़िकयों पर सरियों की होरीजेंटल ग्रिल लगी हो।  स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो तथा 32 सीटर से अधिक क्षमता की बसों में दो अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल बसों पर स्कूल का नाम एवं आपातकालीन नम्बर स्पष्ट एवं पठनीय अंको में लिखा हो, स्कूल बस में दरवाजों पर लगे हुए लॉक पूर्णतः ठीक स्थिति में हो तथा सभी बस में परिचालक, सहायक प्रशिक्षित एवं संवेदनशील होना चाहिए।

         कलेक्‍टर ने निर्देश दिए है, कि बसों में बच्चों के स्कूल बैग को रखने के लिए सीटों के नीचे पर्याप्त स्थान हो।  किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा की जानकारी एवं मुआयना करने की सुविधा होना चाहिए। प्रत्येक चालक के पास भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बस पर ऐसा ड्रायवर नही रखा जायेगा जिस पर एक से अधिक बार रेडलाईट जंप चालानी कार्यवाही की गई हो तथा अप्राधिकृत व्यक्ति से स्कूल वाहन नहीं चलवाया जा सकेगा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(47) के अनुसार स्कूल बस परिवहन यान है जिसका परमिट लिया जाना आवश्यक है। नियमानुसार इनकी सुरक्षात्मक बिन्दुओं पर फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है। स्कूल बस के चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी होना एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बसों में खिड़कियों पर परदे (कर्टेन) अपारदर्शी फिल्म लगाना प्रतिबंधित होगा। समस्त स्कूल बसों के चालक एवं परिचालक का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराना अनिवार्य होगा वर्षाकाल में पुल-पुलिया पर पानी का बहाव होने पर पुल पार नहीं किया जावें।

स्कूल प्रबंधन व बस संचालकों द्वारा जी.पी.एस., वी.एल.टी.डी. पैनिक बटन एवं सी.सी.टी.वी. के माध्यम से प्रत्येक स्कूल बस की सुचारू निगरानी रखी जाये। प्रत्येक स्कूल बस में जब उसके द्वारा छात्र-छात्राओं को लाया या ले जाया जा रहा है तो उस बस में संबंधित स्कूल की महिला सहायक, शिक्षिका महिला चालक (Female Driver) महिला परिचालक (Female Attendant) में से कोई भी एक की उपस्थिति बस में होना अनिवार्य होगा।

      सभी स्‍कूल प्रबंधन उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करे कि वाहन, बच्चों को स्कूल में छोड़ते समय स्कूल परिसर में ही उतारे, बच्चों को बाहर या रोड के समीप न उतारे, इस हेतु अनिवार्यतः शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाये। बस चालक एवं परिचालक निर्धारित वर्दी धारण करे, यह सुनिश्चित किया जाये। बस कैबिन में बच्चों को बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का मैजिक, ऑटो, पालकों द्वारा किये गये निजी वाहनों द्वारा भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। 

     कलेक्‍टर श्री जैन ने निर्देश दिए, कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से शब्दशः पालन किया जायें, किसी भी प्रकार की लापरवाही या अरूचि पाये जाने पर संबंधित संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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जिले में औसत 146.3 मि.मी.वर्षा दर्ज

नीमच 30 जून 2023, जिले में चालू वर्षाकाल के दौरान अब तक 146.3 मि.मी.वर्षा हुई है। नीमच में 160 मि.मी.,जावद में 126 मि.मी.एवं मनासा में 153 मि.मी.वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि में औसत 35.3 मि.मी. वर्षा हुई थी। इसमें नीमच में 39 मि.मी.,जावद में 21 मि.मी.एवं मनासा में 46 मि.मी.वर्षा हुई थी। जिले में 30 जून 2023 को प्रात:8 बजे समाप्‍त हुए, पिछले 24 घण्‍टे में औसत 12 मि.मी.वर्षा हुई है। नीमच में 12 मि.मी.,जावद में 7 मि.मी.एवं मनासा में 17 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

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व्‍यापारी प्रति शुक्रवार गेहूं के स्‍टाक की घोषणा पोर्टल पर करें

नीमच 30 जून 2023, भारत सरकार ने गेहूं के व्‍यापार में स्‍टॉक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना 12 जून 2023 जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 लागू किया गया हैं। जिसके अनुसार व्यापारी,थोक विक्रेता के लिए 3000 टन रिटेलर के प्रत्‍येक रिेटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर के प्रत्‍येक रिेटेल आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन तथा प्रोसेसर्स के लिए वार्षिक संस्‍थापित क्षमता 75 प्रतशित या मासिक स्‍थापित क्षमता के बराबर मात्रा को शेष 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। 

     जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन.दिवाकर ने उक्‍त जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे अधिसूचना के जारी होने की तारीख (12 जून 2023) से 30 दिन के भीतर 11 जुलाई 2023 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगी। उक्त इकाइयों द्वारा 23 जून 2023 तक अपने स्टॉक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड की जाए एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करें। 

कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन द्वारा उक्‍त आदेश के पालन में जिले के सभी गेहूं का व्यापार करने वाले व्यापारी,थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग बेन रिटेलर और प्रोसेसर्स सूचित किया हैं कि उक्त पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा प्रति शुक्रवार को की जाकर शासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर संबंधित के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जावेगी। 

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ग्रेडिंग जारी

नीमच 30 जून 2023, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित समस्त योजनाओं की ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। माह मई 2023 की ग्रेडिंग उपसचिव म;प्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा 30 जून 2023 को जारी की गई है।

     कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत श्री गुरुप्रसाद सीईओ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में नीमच जिले ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ग्रेडिंग सिस्‍टम के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं राज्य ग्रामीण आजीविका मिश्‍न, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, स्वच्छ भारत मिश्‍न, पंचायत सेक्‍टर, सीएम हेल्पलाईन के आधार पर जिलेवार एवं संभागवार प्रगति का आंकलन किया जाता है इसमें निरंतर शासन की योजनाओं की लक्ष्‍यपूर्ति समय सीमा में किए जाने, तथा विभिन्‍न मापदण्‍डों के आधार पर प्रत्‍येक जिले अंक दिए जाकर रैकिंग का निर्धारण किया जाता है। अंको के आधार पर ओवरऑल नीमच जिले की ग्रेडिंग A+, 05 में से 4.38 औसत अंक प्राप्‍त किए है ।

        इस उपलब्धि पर जिला पंचायत सीईओ श्री गुरुप्रसाद द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में ओर कठिन परिश्रम के साथ शासन की समस्त योजनओं की लक्ष्यपूर्ति तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों को शासन की योजनओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए है। 

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मैसी शोरूम फीडर से विद्युत प्रदाय आज बाधित रहेगा

नीमच 30 जून 2023, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी नीमच के सहायक यंत्री (शहर) ने बताया, कि एक जुलाई 2023 शनिवार को ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य होने के कारण 11 केव्ही मेसी शोरूम फीडर से जुडे कुछ उपभोक्ताओं का विद्युत प्रदाय प्रातः8.30 बजे से प्रातः9.30 बजे तक बंद रहेगा। 11 केव्ही मेसी शोरूम फीडर बन्द रहने से फव्वारा चैक, सिविल हास्पिटल कालोनी एरि‍या, एस.पी.कार्यालय, शास्त्रि नगर, राजीव नगर, बगीचा नंबर 4, 5, 10, 13 नया बाजार, विनोबागंज, पटेल चाल, महाराणा बंगला, जवाहर नगर, गांधी नगर, चौधरी हास्पीटल, गुप्ता हास्पीटल, डा.देवधर, डाक बंगला, जवाहर नगर का कुछ क्षेत्र आदि प्रभावित होगें। आवश्यकतानुसार समय घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। 

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शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 2 महिला सहित 3 आरोपीयों को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास

मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा ग्राम खजुरी में सी.सी. रोड़ बनने से रोकने हेतु पंचायत सचिव का रास्ता रोककर अश्लील गालिया देते हुए पत्थर फेंककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी देने वाली 2 महिला सहित 3 आरोपीगण (1) पुष्पाबाई पति मांगीलाल पाटीदार, उम्र-50 वर्ष, (2) गंगाबाई पिता मांगीलाल पाटीदार, उम्र-25 वर्ष एवं (3) हरीश पिता मांगीलाल पाटीदार, उम्र-23 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम खजुरी, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353 में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदण्ड, धारा 294, 336, 506(2) में 3-3 माह के कठोर कारावास एवं 300-300 अर्थदण्ड और धारा 341 में 1 माह के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 26.05.2017 सुबह के लगभग 08ः30 बजे ग्राम खजुरी स्थित आरोपीगण के घर के सामने की हैं। फरियादी पंचायत सचिव दुर्गाशंकर धनगर द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखावाई गई की घटना दिनांक को ग्राम खजुरी में आरोपीगण के घर के सामने आम सरकारी रोड़ पर सी.सी. रोड़ निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिस पर आरोपीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने के लिये वह, सरपंच, उपसरपंच एवं अन्य लोग आये थे तो आरोपीगण द्वारा उनका रास्ता रोककर अश्लील गालिया देते हुए पत्थर फेंककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मनासा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 193/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 03 माह का कठोर कारावास

मनासा।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा बिना वैध लाईसेंस, बीमा व रजिस्ट्रेशन के लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाकर पैदल जा रहे फरियादी को टक्कर मारकर चोटे पहुंचाने वाले आरोपी शिवलाल पिता रामकिशन जाट, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम नगपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 337 में 3 माह के कठोर कारावास एवं 500 अर्थदण्ड एवं धारा 3/181, 146/196, 39/192 मोटरयान अधिनियम, 1988 में 1-1 माह के कठोर कारावास एवं कुल 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 15.10.2017 रात्रि के लगभग 09ः30 बजे ग्राम रामपुरा नाके स्थित बालाजी मंदिर के पास की घटना हैं। घटना दिनांक को फरियादी कैलाश व सलीम दोनों पैदल-पैदल घुमने जा रहे थे तभी आरोपी ने तेजगति से लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाते हुए पीछे से फरियादी को टक्कर मार दी, जिस कारण उसके सर व पीट पर चोटे आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मनासा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 457/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा ने विवेचना में पाया की आरोपी के पास न तो वैध ड्राईविंग लाईसेंस था, न ही वैध बीमा था व रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, जिस कारण आवश्यक धाराओं का ईजाफा करके शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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