झूठी गवाही देने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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शाजापुर। न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मनसव अली पिता मासूम अली उम्र 52 वर्ष निवासी काजीपुरा शुजालपुर सिटी को धारा 193 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपित द्वारा दिनांक 21/07/2015 को इस आशय का शपथ पत्र दिया गया की 06 आरोपीयों द्वारा धारा 302 भादवि की घटना घटित की गई तथा माननीय न्यायालय में धारा 164 दप्रस के कथन में भी घटना घटित होना बताया । लेकिन सत्र प्रकरण क्रमांक 291/2015 शासन विरूद्व जाहिद आदि 05 में आरोपित ने मिथ्या साक्ष्य दी जिसके आधार पर आरोपित के विरूद्व मिथ्या साक्ष्य देने का प्रकरण माननीय न्यायालय में चला जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया । अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई ।