संतान नहीं कर सकते मां बाप को सम्पत्ति के अधिकार से बेदखल
बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव एडीजे प्रंनव शंकर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले प्राथमिक विद्यालय महुली रामपुर नबीनगर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसकी बिषय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं से सम्बंधित नालसा योजनाएं 2016 था । इस कार्यक्रम का अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता नन्द केशवर साव ने किया और संचालन अद्ध विधिक स्वयं सेवक आलोक कुमार पांडेय ने किया इस अवसर पर विधालय प्रधानाध्यापिका सरिता कुमारी, उपसरपंच सरिता देवी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद द्वारा जिले के बहुत से दुर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में
लगातार विभिन्न कानूनी जागरूकता बिषयो पर जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है इसी क्रम में आज वरिष्ठ नागरिकों के नालसा योजना 2016 की
जानकारी ग्रामीणों को दी गई बताया गया कि वृद्ध माता-पिता के जीवन और सम्पत्ति के अधिकार से उनके बच्चे भी वंचित नहीं कर सकते हैं , वरिष्ठ नागरिकों के बचत योजना पर उच्च दर से ब्याज मिलती है, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष से ऊपर अलग-अलग केन्द्रीय सहायता है,60 वर्ष से ऊपर के स्त्री का राशन कार्ड में प्राथमिकता दी जाती है, अंत्योदय योजना के तहत जिस गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में वृद्ध भी शामिल हैं 35 किलो अनाज मिलेगा, वृद्धाश्रम, मोबाइल मेडिकेयर की स्थापना की प्राथमिकता है,आयकर में रियायत दी जाती है सरकारी बस सेवा,रेल यात्रा में छुट दी जाती है, सरकारी उपक्रमों में भीड़ से अलग लाइन की सुविधा है, स्वास्थ्य बीमा और गम्भीर रोगों के इलाज में सरकारी अस्पताल को प्राथमिकता देना है । अधिवक्ता ने कहा कि अतः मैं कहा जाए तो वृद्धावस्था में मां बाप को परिजनों के प्यार और सेवा अति आवश्यक होती है ।