समाचार मध्यप्रदेश नीमच 25 जुलाई 2024

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11 अगस्त को बैंड बाजों एवं शंकर भगवान के विभिन्न कर्णप्रिय मधुर भजन कीर्तन के साथ निकाली जाएगी
नीमच 24 जुलाई 2024 (केबीसी न्यूज़) प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विजया मित्र मंडल द्वारा 22वी पैदल कावड़ यात्रा नीमच से नीलकंठ महादेव तक रविवार11 अगस्त को बैंड बाजों एवं शंकर भगवान के विभिन्न कर्णप्रिय मधुर भजन कीर्तन के साथ निकाली जाएगी जिसमें श्रद्धालु भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा अमृत जल का पूजन बावड़ी वाले बालाजी मंदिर में सुबह 7बजे किया जाएगा। दोपहर 12:15 बजे नीलकंठ महादेव में भगवान भोलेनाथ महादेव का अभिषेक, दोपहर 12.30बजे शिव भजन संध्या, दोपहर 1 बजे महाप्रसादी का आयोजन आयोजित किया जाएगा। कावड़ यात्रा बावड़ी वाले बालाजी खाटूश्याम मंदिर से सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर श्री राम मंदिर जाजू बिल्डिंग, घंटाघर, बड़े बालाजी मंदिर,बारादरी चौराहा रोडवेज बस स्टैंड, नीमच सिटी ,पिपली चौक, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, लक्ष्मी मंगल वेयर हाउस पर श्रद्धालु भक्तों को स्वल्पाहार प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके बाद कांवड़ यात्रा ग्राम गिरदौड़ा, रेवली -देवली होते हुए नीलकंड महादेव बोरखेड़ी पहुंचेगी। जहां आरती के बाद विश्राम विसर्जन होगा। उल्लेखनीय है कि यह कावड़ यात्रा विकास 21 वर्षों से निरंतर निकल जा रही है। नीमच तहसील क्षेत्र के विभिन्न कांवड़ियों द्वारा अपनी अपनी कावड़ को एवं देश भक्ति के साथ श्रृंगारित कर सहभागिता निभाते हैं। जिसमें कोई शिवलिंग तो कोई धनुष बाण तो कोई तिरंगा की झांकी सजाता है।
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सीमांकन के लिए लोकसेवा केंद्र से ऑनलाईन आवेदन के अलावा पृथक कोई आवेदन नहीं ले-श्री जैन
कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय जीरन का निरीक्षण
राजस्व महाअभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण का लिया जायजा
नीमच 24 जुलाई 2024, आवेदकों से सीमांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किए जाये। लोकसेवा केंद्र से ऑनलाईन आवेदन करने के बावजूद आवेदक से हस्तलिखित या पृथक से और कोई आवेदन नहीं लिया जावे। यह निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने तहसील कार्यालय जीरन के बुधवार को निरीक्षण दौरान सीमांकन प्रकरणों की नस्तीयों का अवलोकन करने के बाद तहसीलदार जीरन को दिए। उन्होने लोकसेवा केंद्र संचालक, ऑपरेटर को निर्देश दिए कि वे आवेदक से जानकारी लेकर ऑनलाईन आवेदन करें और उसकी हस्ताक्षरीत रसीद भी आवेदक को प्रदान करें।
कलेक्टर श्री जैन ने इस निरीक्षण दौरान सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों की नस्तियों का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने दो वर्ष से अधिक अवधि के सीमांकन के लंबित प्रकरण पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 80 प्रतिशत से अधिक रहे और समय-सीमा बाह्य के प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। कलेक्टर ने दायरा पंजी, अर्थदण्ड पंजी, आदेशिका पंजी का अवलोकन किया। उन्होने न्यायालय कक्ष के बाहर प्रतिदिन निर्धारित वाद सूची चस्पा करवाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन फ्लाई से शेष रहे गांवों, आबादी घोषित होने से शेष गांवों, ई-केवायसी, नक्शा तरमीम एवं आर्थिक सहायता के लंबित प्रकरणों की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने घसुण्डी जागीर की कलाबाई की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मौके पर जाकर, तत्काल हटवाने के निर्देश भी तहसीलदार जीरन को दिए।
कलेक्टर ने आरआई सर्किल कार्यालय का निरीक्षण किया और रिकार्ड को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होने तहसील कार्यालय के अभिलेखागार एवं लोकसेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया।
जीर्ण-शीर्ण अनुपयोगी प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण
कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जीरन नगर में शहर के बीच में स्थित जीर्ण शीर्ण पुराने अनउपयोगी प्राथमिक शाला भवन का पार्षदगणों, व अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर, निरीक्षण किया। उन्होने इस प्राथमिक शाला भवन को डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश भी दिए।
इस मौके पर तहसीलदार श्री नवीन गर्ग, नायब तहसीलदार श्री कमलेश डुडवे, श्री मधुसुदन राजोरा, श्री राजेश लक्षकार व पार्षदगण उपस्थित थे।
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निर्वाचन की रद्दी नीलामी के लिए दरें आमंत्रित
नीमच 24 जुलाई 2024, जिला निर्वाचन कार्यालय(भा.निर्वा.) नीमच में पुराने, अप्रयुक्त एवं अनुपयोगी अभिलेखों को थ्रेडिंग(कतरन) कर विक्रय किया जाना है। उक्त सभी प्रकार की रद्दी का अनुमानित वजन 10-15 क्विंटल के लगभग होगा। रद्दी के व्यापारियों, हाथ से कागज और कागज से बनी वस्तुएं बनाने वाले, कागज मिलों के अधिकृत प्रतिनिधि जो कागज(रद्दी) क्रय करने के इच्छुक हो, वे प्रति किलो के मान से अपनी दरें बंद लिफाफे में 30 जुलाई 2024 को अपरान्ह 2 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय, भारत निर्वाचन शाखा, कलेक्टोरेट परिसर, जिला नीमच में प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी भारत निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
कोटेशन प्रारूप, शर्ते एवं अन्य जानकारियों हेतु इस कार्यालय में अवकाश दिवस छोडकर कार्यालयीन समय में 29 जुलाई 2024 तक उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। कोटेशन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जावेंगे। कार्यालय से कोटेशन प्रपत्र प्राप्त करने के अतिरिक्त जिले की वेबसाईट www.neemuch.nic.in से भी कोटेशन नियम, शर्त, प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकेंगे।
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जिले के 16 गांवो में राजस्व सेवा शिविरों का आयोजन आज
राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान होगा
नीमच 24 जुलाई 2024, कलेक्टर श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन में नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज 25 जुलाई 2024 गुरुवार को प्रातः11 से सायं 4 बजे तक जिले की सभी तहसीलों के 16 ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएगें।
अधीक्षक भू-अभिलेख नीमच ने बताया, कि गुरूवार को नीमच नगर तहसील के ग्राम चंगेरा व जागोली, नीमच ग्रामीण तहसील के ग्राम खड़ावदा, पिपल्यानाथावत, व सावन, जीरन तहसील के गाँव उगरान व आसपुरा, जावद तहसील के ग्राम चडोल, ढलोपा, मनासा तहसील के ग्राम पावटी, आकली,रावतपुरा, सिंगोली तहसील के ग्राम हरीपुरा एवं ड़ाबडा़ खुर्द, एवं मुकेरा, रामपुरा तहसील के गाँव सोनड़ी में राजस्व सेवा शिविर आयोजित किये जा रहे है।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नीमच 24 जुलाई 2024, जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार आगामी पर्व यथा हरियाली अमावस्या, विश्व आदिवासी दिवस, अखंड भारत दिवस, कृष्ण जन्माअष्टमी चेहल्लूम, गणेश उत्सव इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, यु-ट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री डालने पर, किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियों, संदेश भेजने, लाईक, शेयर, फारवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा।
विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे, जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।
आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों।
यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 25 जुलाई 2024 से 22 सितम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रहेगा।
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आबकारी विभाग व्दारा जप्तशुदा राजसात वाहनों की नीलामी
नीमच 24 जुलाई 2024, नीमच जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा वाहनों को 30 जुलाई 2024 को 6 वाहनों का निवर्तन निविदा के माध्यम से किया जावेगा।
राजसात वाहनों से संबंधित जानकारी एवं निविदा की शर्ते एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में 29 जुलाई 2024 को 5.30 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला नीमच से निविदा आवेदन पत्र क्रय, प्राप्त किये जा सकते है।
वाहनों के निवर्तन हेतु निविदा की पूर्ति के पश्चात इच्छुक व्यक्ति द्वारा निविदाये 30 जुलाई 2024 को दोपहर एक बजे तक जिला आबकारी अधिकारी जिला नीमच में जमा की जा सकती है। वाहनों का अवलोकन सम्बधित पुलिस थानों में किया जा सकता है।
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